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+[[राष्ट्रपति]]
+[[राष्ट्रपति]]
-[[भारत के मुख्य न्यायाधीश|मुख्य न्यायाधीश]]
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||'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' को आमतौर पर 'कैग' के नाम से जाना जाता है। [[भारतीय संविधान]] के अनुच्छेद 148 में 'कैग' का प्रावधान है, जो केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थानों के आय-व्यय की जाँच करता है। भारतीय संविधान के अनुसार [[भारत]] का एक [[भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक|नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक]], जिसको [[राष्ट्रपति]] अपने सीलयुक्त हस्ताक्षर से अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उसे पद से केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा, जिस रीति से [[उच्चतम न्यायालय]] के न्यायाधीश को हटाया जाता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक]]
||'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक' को आमतौर पर 'कैग' के नाम से जाना जाता है। [[भारतीय संविधान]] के अनुच्छेद 148 में 'कैग' का प्रावधान है, जो केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों और उनके द्वारा नियंत्रित संस्थानों के आय-व्यय की जाँच करता है। भारतीय संविधान के अनुसार [[भारत]] का एक [[भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक|नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक]], जिसको [[राष्ट्रपति]] अपने सीलयुक्त हस्ताक्षर से अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। उसे पद से केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा, जिस रीति से [[उच्चतम न्यायालय]] के न्यायाधीश को हटाया जाता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक]], [[राष्ट्रपति]]
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