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== भारत का संविधान ==
====भारतीय संविधान की मांग====
1885 में [[काँग्रेस|कांग्रेस]] के गठन के बाद से भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई और धीरे-धीरे भारतीयों के मन में यह धारणा बनने लगी की भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। इस धारणा को सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1895 में उस "स्वराज्य विधेयक" में मिली, जिसे लोकमान्य [[बाल गंगाधर तिलक]] के निर्देशन में तैयार किया गया था। बाद में 1922 में [[महात्मा गांधी]] द्वारा यह उदगार व्यक्त किया गया कि "भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा"। महात्मा गांधी के इस उदगार में यह आशय निहित नहीं था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया आये। उनका केवल यह मत था कि भारतीयों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद भारतीय संविधान को पारित करे। महात्मा गांधी की इस मांग ने भारतीय नेताओं को भारतीय संविधान की मांग के लिए उत्प्रेरित किया। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गयी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन साम्यवादी नेता एम. एन. राय द्वारा किया गया, जिसे 1934 में [[जवाहर लाल नेहरू]] ने मूर्त रूप प्रदान किया। नेहरू जी ने कहा कि यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग्य की एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है, तो भारतीय जनता को अपना संविधान निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।


====<u>भारतीय संविधान की मांग</u>====
भारत का संविधान [[26 जनवरी]], 1950 को लागू हुआ। इसका निर्माण संविधान सभा ने किया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया था।
 
संविधान सभा की पहली बैठक अविभाजित भारत के लिए बुलाई गई थी। 4 अगस्त, 1947 को संविधान सभा की बैठक पुनः हुई और उसके अध्यक्ष [[सच्चिदानन्द सिन्हा]] थे। सिन्हा के निधन के बाद [[डॉ. राजेन्द्र प्रसाद]] संविधान सभा के अध्यक्ष बने। फ़रवरी 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान अन्तिम रूप में स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई और धीरे-धीरे भारतीयों के मन में यह धारणा बनने लगी की भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। इस धारणा को सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1895 में उस "स्वराज्य विधेयक" में मिली, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। बाद में 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह उदगार व्यक्त किया गया कि "भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा"। महात्मा गांधी के इस उदगार में यह आशय निहित नहीं था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया आये। उनका केवल यह मत था कि भारतीयों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद भारतीय संविधान को पारित करे। महात्मा गांधी की इस मांग ने भारतीय नेताओं को भारतीय संविधान की मांग के लिए उत्प्रेरित किया। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गयी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन साम्यवादी नेता एम0 एन0 राय द्वारा किया गया, जिसे 1934 में जवाहर लाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। नेहरू जी ने कहा कि यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग्य की एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है, तो भारतीय जनता को अपना संविधान निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।
 
भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इसका निर्माण संविधान सभा ने किया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया था।
संविधान सभा की पहली बैठक अविभाजित भारत के लिए बुलाई गई थी। 4 अगस्त, 1947 को संविधान सभा की बैठक पुनः हुई और उसके अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिन्हा थे। सिन्हा के निधन के बाद डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। फरवरी 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान अन्तिम रूप में स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।


भारत का संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। भारत में संसद नहीं; बल्कि संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायालयों को भारत की संसद द्वारा पास किए गए क़ानून की संवैधानिकता पर फ़ैसला करने का अधिकार प्राप्त है।
भारत का संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। भारत में संसद नहीं; बल्कि संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायालयों को भारत की संसद द्वारा पास किए गए क़ानून की संवैधानिकता पर फ़ैसला करने का अधिकार प्राप्त है।


====<u>भारतीय संविधान सभा</u>====
====भारतीय संविधान सभा====
 
भारतीय संविधान सभा की कार्रवाई [[13 दिसम्बर]], सन [[1946]] ई. को [[जवाहर लाल नेहरू]] द्वारा पेश किये गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारम्भ हुई।
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==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
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08:47, 12 जुलाई 2011 के समय का अवतरण

भारतीय संविधान की मांग

1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई और धीरे-धीरे भारतीयों के मन में यह धारणा बनने लगी की भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करें। इस धारणा को सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1895 में उस "स्वराज्य विधेयक" में मिली, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। बाद में 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह उदगार व्यक्त किया गया कि "भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा"। महात्मा गांधी के इस उदगार में यह आशय निहित नहीं था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया आये। उनका केवल यह मत था कि भारतीयों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद भारतीय संविधान को पारित करे। महात्मा गांधी की इस मांग ने भारतीय नेताओं को भारतीय संविधान की मांग के लिए उत्प्रेरित किया। 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गयी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन साम्यवादी नेता एम. एन. राय द्वारा किया गया, जिसे 1934 में जवाहर लाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। नेहरू जी ने कहा कि यदि यह स्वीकार किया जाता है कि भारत के भाग्य की एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है, तो भारतीय जनता को अपना संविधान निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इसका निर्माण संविधान सभा ने किया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक अविभाजित भारत के लिए बुलाई गई थी। 4 अगस्त, 1947 को संविधान सभा की बैठक पुनः हुई और उसके अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिन्हा थे। सिन्हा के निधन के बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। फ़रवरी 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान अन्तिम रूप में स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

भारत का संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। भारत में संसद नहीं; बल्कि संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायालयों को भारत की संसद द्वारा पास किए गए क़ानून की संवैधानिकता पर फ़ैसला करने का अधिकार प्राप्त है।

भारतीय संविधान सभा

भारतीय संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसम्बर, सन 1946 ई. को जवाहर लाल नेहरू द्वारा पेश किये गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारम्भ हुई।

संविधान सभा के प्रमुख सदस्य
कांग्रेसी सदस्य ग़ैर कांग्रेसी सदस्य महिला सदस्य सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्ति
पं जवाहर लाल नेहरू डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सरोजिनी नायडू जयप्रकाश नारायण
सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी श्रीमती हंसा मेहता तेजबहादुर सप्रू
डॉ. राजेंद्र प्रसाद एन. गोपालास्वामी आयंगर
मौलाना अबुलकलाम आज़ाद पं. हृदयनाथ कुंजरू
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
आचार्य जे.बी. कृपलानी टेकचंद बख्शी
पं. गोविंद बल्लभ पंत प्रो. के. टी. शाह
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन डॉ. भीमराव अम्बेडकर
बालगोविंद खेर डॉ. जयकर
के. एम. मुंशी
टी. टी. कृष्णामाचारी
संविधान सभा की प्रमुख समितियां
समिति अध्यक्ष
नियम समिति डॉ. राजेंद्र प्रसाद
संघ शक्ति समिति पं जवाहर लाल नेहरू
संघ संविधान समिति पं जवाहर लाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल
संचालन समिति डॉ. राजेंद्र प्रसाद
प्रारूप समिति डॉ. भीमराव अम्बेडकर
झण्डा समिति जे. बी. कृपलानी
राज्य समिति पं जवाहर लाल नेहरू
परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल
सर्वोच्च न्यायालय समिति एस. वारदाचारियार
मूल अधिकार उपसमिति जे. बी. कृपलानी
अल्पसंख्यक उपसमिति एच. सी. मुखर्जी

टीका टिप्पणी और संदर्भ