"मुख्य चुनाव आयुक्त": अवतरणों में अंतर

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14:10, 27 सितम्बर 2012 का अवतरण

मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल का प्रारंभ कार्यकाल समाप्ति
सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 19 दिसंबर 1958
के. वी. के. सुंदरम 20 दिसंबर 1958 30 सितंबर 1967
एस. पी. सेन वर्मा 1 अक्तूबर 1967 30 सितंबर 1972
डा. नागेन्द्र सिंह 1 अक्तूबर 1972 6 फरवरी 1973
टी. स्वामीनाथन 7 फरवरी 1973 17 जून 1977
एस. एल. शकधर 18 जून 1977 17 जून 1982
आर. के. त्रिवेदी 18 जून 1982 31 दिसंबर 1985
आर. वी. एस शास्त्री 1 जनवरी 1986 25 नवंबर 1990
वी. एस. रमादेवी 26 नवंबर 1990 11 दिसंबर 1990
टी. एन. शेषन 12 दिसंबर 1990 11 दिसंबर 1996
एम. एस. गिल 12 दिसंबर 1996 13 जून 2001
जे. एम. लिंगदोह 14 जून 2001 7 फरवरी 2004
टी. एस. कृष्णमूर्ति 8 फरवरी 2004 15 मई 2005
बी. बी. टंडन 16 मई 2005 28 जून 2006
एन गोपालस्वामी 29 जून 2006 20 अप्रैल 2009
नवीन चावला 21 अप्रैल 2009 29 जुलाई 2010
शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी 30 जुलाई 2010 अब तक जारी
वी एस संम्पथ 30 जुलाई 2010 अब तक जारी

मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चु्नाव करवाने का जिम्मेदार होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त होते हैं।

कार्यकाल

मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहले ये 65 साल की उम्र तक होती थी। प्रोटोकाल में चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता हैं। जब 1950 में चुनाव आयोग गठित हुआ तब से 15 अक्तूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। 16 अक्तूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी 1990 से 30 सितम्बर 1993 तक यह पुनः एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्तूबर 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।



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टीका टिप्पणी और संदर्भ


बाहरी कड़ियाँ

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