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*"राइट टू इन्फॉरमेशन" (आरटीआई) का अर्थ है- 'सूचना का अधिकार' और इसे [[संविधान]] की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है।
*"राइट टू इन्फॉरमेशन" (आरटीआई) का अर्थ है- 'सूचना का अधिकार' और इसे [[संविधान]] की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है।
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06:55, 14 दिसम्बर 2012 का अवतरण

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था। भारत की सरकार ने अपने नागरिकों के जीवन को सहज, सुचारु रखने और देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक बनाने एवं सरकारी पारदर्शिता के लिए आरटीआई अधिनियम स्थापित किया था।

  • "राइट टू इन्फॉरमेशन" (आरटीआई) का अर्थ है- 'सूचना का अधिकार' और इसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है।
  • आरटीआई के तहत हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है।[1]


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. भारत की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाएँ (हिन्दी)। । अभिगमन तिथि: 14 दिसम्बर, 2012।

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