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| '''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग''' की स्थापना [[भारत]] की [[संसद]] के द्वारा [[1992]] के 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम' के नियमन के साथ हुई थी। इस आयोग का गठन पाँच धार्मिक अल्पसंख्यकों [[मुस्लिम]], [[सिक्ख]], [[ईसाई]], [[बौद्ध]] एवं [[पारसी]] समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। [[आंध्र प्रदेश]], [[असम]], [[बिहार]], [[छत्तीसगढ़]], [[दिल्ली]], [[झारखंड]], [[कर्नाटक]], [[महाराष्ट्र]], [[मध्य प्रदेश]], [[मणिपुर]], [[राजस्थान]], [[तमिलनाडु]], [[उत्तराखंड]], [[उत्तर प्रदेश]] तथा [[पश्चिम बंगाल]] में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया गया है। इन आयोगों के कार्यालय राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं।
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| ==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
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| <references/>
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| ==संबंधित लेख==
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| [[Category:भारतीय आयोग]][[Category:भारत सरकार]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]]
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