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यह अधिनियम [[11 जून]], [[1940]] को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 61 घंटे, एक दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। वर्ष भर में 14 छुट्टियां दी जाएंगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यवसायिक संस्थान [[रविवार]] को बंद रहेंगे। छोटी-छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सबकी जांच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय-समय पर की जाया करेगी।
यह अधिनियम [[11 जून]], [[1940]] को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 61 घंटे, एक दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। वर्ष भर में 14 छुट्टियां दी जाएंगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यवसायिक संस्थान [[रविवार]] को बंद रहेंगे। छोटी-छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सबकी जांच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय-समय पर की जाया करेगी।
;कर्जा माफी अधिनियम, 1934
;कर्जा माफी अधिनियम, 1934
यह क्रान्तिकारी ऐतिहासिक अधिनियम [[छोटूराम|दीनबंधु चौधरी छोटूराम]] ने [[8 अप्रैल]], [[1935]] में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी ऋण-मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी बोर्ड बनाए गए, जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होते थे। दाम दुप्पटा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। इस कानून के तहत अपीलकर्ता के संदर्भ में एक दंतकथा बहुत प्रचलित हुई थी कि लाहौर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल से एक अपीलकर्ता ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरा घर और बैल कुर्की से माफ किया जाएँ। तब न्यायाधीश सर शादीलाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि एक छोटूराम नाम का आदमी है, वही ऐसे कानून बनाता है, उसके पास जाओ और कानून बनवा कर लाओ। अपीलकर्ता चौधरी छोटूराम के पास आया और यह टिप्पणी सुनाई। छोटूराम ने कानून में ऐसा संशोधन करवाया कि उस अदालत की सुनवाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह चौधरी साहब ने इस व्यंग्य का इस तरह जबरदस्त उत्तर दिया।
यह क्रान्तिकारी ऐतिहासिक अधिनियम [[छोटूराम|दीनबंधु चौधरी छोटूराम]] ने [[8 अप्रैल]], [[1935]] में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी ऋण-मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी बोर्ड बनाए गए, जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होते थे। दाम दुप्पटा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। इस कानून के तहत अपीलकर्ता के संदर्भ में एक दंतकथा बहुत प्रचलित हुई थी कि लाहौर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल से एक अपीलकर्ता ने कहा कि मैं बहुत ग़रीब आदमी हूं, मेरा घर और बैल कुर्की से माफ किया जाएँ। तब न्यायाधीश सर शादीलाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि एक छोटूराम नाम का आदमी है, वही ऐसे कानून बनाता है, उसके पास जाओ और कानून बनवा कर लाओ। अपीलकर्ता चौधरी छोटूराम के पास आया और यह टिप्पणी सुनाई। छोटूराम ने कानून में ऐसा संशोधन करवाया कि उस अदालत की सुनवाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह चौधरी साहब ने इस व्यंग्य का इस तरह जबरदस्त उत्तर दिया।


सन [[1942]] में सर सिकन्दर ख़ान का देहांत हो गया और खिज्र हयात ख़ान तीवाना ने [[पंजाब]] की राजसत्ता संभाली। उधर [[मुहम्मद अली जिन्ना]] ने [[1944]] में [[लाहौर]] में सर खिज्र हयात पर दबाव डाला कि चौधरी छोटूराम का दबदबा कम किया जाए और पंजाब की यूनियनिस्ट सरकार का लेबल हटाकर इसे [[मुस्लिम लीग]] का नाम दिया जाए। क्योंकि [[छोटूराम|सर छोटूराम]] [[अबुल कलाम आज़ाद]] की नीतियों के समर्थक थे, मुहम्मद अली जिन्ना और चौधरी छोटूराम सीधे टकराव की स्थिति में आ गए। अब तो चौधरी छोटूराम की पार्टी के सामने मुस्लिम लीग और [[कांग्रेस]] दोनों ही चुनौती बन गई थीं। लेकिन पहले और दूसरे महायुद्ध में चौधरी छोटूराम द्वारा कांग्रेस के विरोध के बावजूद सैनिकों की भर्ती से [[अंग्रेज़]] बड़े खुश थे। अंग्रेज़ों ने [[हरियाणा]] के इलाके की वफादारियों से खुश होकर हरियाणा निवासियों को वचन दिया कि भाखड़ा पर बांध बनाकर [[सतलुज नदी]] का पानी हरियाणा को दिया जाएगा। सर छोटूराम ने ही [[भाखड़ा नांगल परियोजना|भाखड़ा बांध]] का प्रस्ताव रखा था। सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था। झज्जर के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
सन [[1942]] में सर सिकन्दर ख़ान का देहांत हो गया और खिज्र हयात ख़ान तीवाना ने [[पंजाब]] की राजसत्ता संभाली। उधर [[मुहम्मद अली जिन्ना]] ने [[1944]] में [[लाहौर]] में सर खिज्र हयात पर दबाव डाला कि चौधरी छोटूराम का दबदबा कम किया जाए और पंजाब की यूनियनिस्ट सरकार का लेबल हटाकर इसे [[मुस्लिम लीग]] का नाम दिया जाए। क्योंकि [[छोटूराम|सर छोटूराम]] [[अबुल कलाम आज़ाद]] की नीतियों के समर्थक थे, मुहम्मद अली जिन्ना और चौधरी छोटूराम सीधे टकराव की स्थिति में आ गए। अब तो चौधरी छोटूराम की पार्टी के सामने मुस्लिम लीग और [[कांग्रेस]] दोनों ही चुनौती बन गई थीं। लेकिन पहले और दूसरे महायुद्ध में चौधरी छोटूराम द्वारा कांग्रेस के विरोध के बावजूद सैनिकों की भर्ती से [[अंग्रेज़]] बड़े खुश थे। अंग्रेज़ों ने [[हरियाणा]] के इलाके की वफादारियों से खुश होकर हरियाणा निवासियों को वचन दिया कि भाखड़ा पर बांध बनाकर [[सतलुज नदी]] का पानी हरियाणा को दिया जाएगा। सर छोटूराम ने ही [[भाखड़ा नांगल परियोजना|भाखड़ा बांध]] का प्रस्ताव रखा था। सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था। झज्जर के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

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छोटूराम के महत्त्वपूर्ण योगदान
छोटूराम
छोटूराम
पूरा नाम राय रिछपाल (मूल नाम)
जन्म 24 नवम्बर, 1881
जन्म भूमि रोहतक
मृत्यु 9 जनवरी, 1945
मृत्यु स्थान लाहौर
अभिभावक पिता- सुखीराम
नागरिकता भारतीय
प्रसिद्धि स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ
पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी
विशेष चौधरी छोटूराम की लेखनी आग उगलती थी। 'ठग बाजार की सैर' और 'बेचारा किसान' के लेखों में से 17 लेख 'जाट गजट' में छपे थे।
अन्य जानकारी अगस्त, 1920 में छोटूराम ने कांग्रेस छोड़ दी थी, क्योंकि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि इस आंदोलन से किसानों का हित नहीं होगा। उनका मत था कि आज़ादी की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाये।
छोटूराम विषय सूची

सन 1905 में छोटूराम ने कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह के सह-निजी सचिव के रूप में कार्य किया था और यहीं 1907 तक अंग्रेज़ी के 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र का संपादन किया। यहां से छोटूराम आगरा में वकालत की डिग्री करने आ गए। झज्जर ज़िले में जन्मा यह जुझारू युवा छात्र सन 1911 में आगरा के जाट छात्रावास का अधीक्षक बना। 1911 में उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्ते की। यहां रहकर छोटूराम ने मेरठ और आगरा डिवीजन की सामाजिक दशा का गहन अध्ययन किया। 1912 में आपने चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरंभ कर दी और उसी साल जाट सभा का गठन किया।

महत्त्वपूर्ण योगदान

गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट, 1938

यह कानून 9 सितंबर, 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून, 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थीं तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थीं, वह सारी जमीनें किसानों को वापिस दिलवाई गईं। इस कानून के तहत केवल एक सादे काग़ज़ पर ज़िलाधीश को प्रार्थना-पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूलराशि का दोगुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिये जाने का प्रावधान किया गया।

कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, 1938

यह अधिनियम 5 मई, 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्किट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य एक रुपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आढ़त, तुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियां होती थीं। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आढ़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई।

व्यवसाय श्रमिक अधिनियम, 1940

यह अधिनियम 11 जून, 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 61 घंटे, एक दिन में 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा। वर्ष भर में 14 छुट्टियां दी जाएंगी। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यवसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी-छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सबकी जांच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय-समय पर की जाया करेगी।

कर्जा माफी अधिनियम, 1934

यह क्रान्तिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल, 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी ऋण-मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी बोर्ड बनाए गए, जिसमें एक चेयरमैन और दो सदस्य होते थे। दाम दुप्पटा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। इस कानून के तहत अपीलकर्ता के संदर्भ में एक दंतकथा बहुत प्रचलित हुई थी कि लाहौर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल से एक अपीलकर्ता ने कहा कि मैं बहुत ग़रीब आदमी हूं, मेरा घर और बैल कुर्की से माफ किया जाएँ। तब न्यायाधीश सर शादीलाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि एक छोटूराम नाम का आदमी है, वही ऐसे कानून बनाता है, उसके पास जाओ और कानून बनवा कर लाओ। अपीलकर्ता चौधरी छोटूराम के पास आया और यह टिप्पणी सुनाई। छोटूराम ने कानून में ऐसा संशोधन करवाया कि उस अदालत की सुनवाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह चौधरी साहब ने इस व्यंग्य का इस तरह जबरदस्त उत्तर दिया।

सन 1942 में सर सिकन्दर ख़ान का देहांत हो गया और खिज्र हयात ख़ान तीवाना ने पंजाब की राजसत्ता संभाली। उधर मुहम्मद अली जिन्ना ने 1944 में लाहौर में सर खिज्र हयात पर दबाव डाला कि चौधरी छोटूराम का दबदबा कम किया जाए और पंजाब की यूनियनिस्ट सरकार का लेबल हटाकर इसे मुस्लिम लीग का नाम दिया जाए। क्योंकि सर छोटूराम अबुल कलाम आज़ाद की नीतियों के समर्थक थे, मुहम्मद अली जिन्ना और चौधरी छोटूराम सीधे टकराव की स्थिति में आ गए। अब तो चौधरी छोटूराम की पार्टी के सामने मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही चुनौती बन गई थीं। लेकिन पहले और दूसरे महायुद्ध में चौधरी छोटूराम द्वारा कांग्रेस के विरोध के बावजूद सैनिकों की भर्ती से अंग्रेज़ बड़े खुश थे। अंग्रेज़ों ने हरियाणा के इलाके की वफादारियों से खुश होकर हरियाणा निवासियों को वचन दिया कि भाखड़ा पर बांध बनाकर सतलुज नदी का पानी हरियाणा को दिया जाएगा। सर छोटूराम ने ही भाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा था। सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का था। झज्जर के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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