होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
आशा चौधरी (वार्ता | योगदान) द्वारा परिवर्तित 09:24, 19 अप्रैल 2019 का अवतरण
(अंतर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अंतर) | नया अवतरण → (अंतर)
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें

आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाईक ने 7 जनवरी, 2019 को राज्यसभा में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग बिल, 2019 को पेश किया। यह बिल होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 को रद्द करता है और ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करता है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करे-

  1. उच्च स्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों,
  2. होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाएं,
  3. मेडिकल संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए, और
  4. एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हो।

होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत यह मेडिकल संस्थानों की स्थापना से संबंधित मानदंडों, पाठ्यक्रमों और दिशानिर्देशों को तैयार करेगा और अंडरग्रैजुएट एवं पोस्ट ग्रैजुएट स्तर पर मेडिकल क्वालिफिकेशन को मान्यता प्रदान करेगा।



पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख

संबंधित लेख

,