क़ाज़ी-उल-क़ुज़ात

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
लक्ष्मी (वार्ता | योगदान) द्वारा परिवर्तित 13:07, 8 सितम्बर 2011 का अवतरण (''''क़ाज़ी-उल-कुजात''' पद दीवान-ए-रसालत विभाग के अंतर्गत ...' के साथ नया पन्ना बनाया)
(अंतर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अंतर) | नया अवतरण → (अंतर)
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें

क़ाज़ी-उल-कुजात पद दीवान-ए-रसालत विभाग के अंतर्गत आता था।

भारत के इतिहास में सल्तनत काल के सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी क़ाज़ी-उल-कुजात होता था। प्रायः मुक़दमें इसी के न्यायालय में शुरू किये जाते थे। यह अपने से नीचे के क़ाज़ियों के निर्णय पर फिर से विचार करने का अधिकार रखता था। प्रायः यह पद सद्र-उस-सुदूर के पास ही रहता था। मुहम्मद बिन तुग़लक़ यदि क़ाज़ी के निर्णय से संतुष्ठ नहीं होता था तो, उस निर्णय को बदल देता था।


टीका टिप्पणी और संदर्भ


बाहरी कड़ियाँ

संबंधित लेख