संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग
संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला प्रभाग है। यह प्रभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामले देखता है | यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)/ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अरुणाचल-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्रों (एजीएमयू) संवर्ग एवं दिल्ली व अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा (दानिक्स)/ दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यह संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध और क़ानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर नजर रखने के लिए भी उत्तरदायी है।
संघ शासित क्षेत्र एक नजर में
- भारत - राज्यों का एक संघ - अनुच्छेहद 1 - भारत का संविधान।
- अद्वितीय इतिहास - भौगोलिक आकार/अवस्थिति - सांस्कृतिक धरोहर – अन्तवर-राज्यीाय विवाद – इन क्षेत्रों को संघ सरकार द्वारा प्रशासित किए जाने की आवश्याकता।
- दिल्ली – भारत की राजधानी।
- पुडुचेरी – फ़्राँसीसी औपनिवेशिक एवं सांस्कृातिक धरोहर – छोटे-छोटे दूर-दराज़ के क्षेत्र।
- दमन एवं दीव – पुर्तग़ाली औपनिवेशिक एवं सांस्कृितिक धरोहर – गोवा से काफ़ी दूर।
- दादरा एवं नगर हवेली – पुर्तग़ाली धरोहर – गोवा, दमन एवं दीव से काफ़ी दूर।
- अंडमान एवं निकोबार – बंगाल की खाड़ी में काफ़ी दूर स्थित द्वीपसमूह – मुख्य भू-भाग से दूर।
- लक्षद्वीप – अरब सागर में काफ़ी दूर स्थित द्वीपसमूह – मुख्यन भू-भाग से दूर।
- चण्डीगढ़ – पंजाब एवं हरियाणा राज्य के बीच विवाद का मुद्दा – पंजाब समझौता – पंजाब को सौंपा गया – फिर भी अभी तक हस्तां तरित नहीं किया गया – अभी भी संघ शासित क्षेत्र है।
भाग VIII - भारत का संविधान – संघ शासित क्षेत्रों के सम्ब न्धश में प्रावधान – पुडुचेरी के लिए विधानमंडल (अनुच्छेतद 239-ए) – दिल्ली के सम्बतन्ध में विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 239-ए) लोक व्यवस्था, पुलिस बजट के सम्बन्ध में कार्रवाई गृह मंत्रालय द्वारा।
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