महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना

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महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना की शुरुआत केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर की थी, इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

  • एक महिला पुलिस स्वयंसेवक कोई भी महिला हो सकती है जो स्वैच्छिक रूप से लड़कियों व महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हो और जो पुलिस को हिंसा मुक्त व लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज बनाने में सहायता कर सके।
  • एक महिला पुलिस स्वयंसेवक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक उसी क्षेत्र से होनी चाहिए तथा वह स्थानीय भाषा-बोली से परिचित होनी चाहिए।
  • उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
  • वह किसी राजनीतिक दल की सदस्य नही होनी चाहिए।
  • राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में महिला पुलिस स्वयंसेवक पुलिस तथा महिलाओं के बीच कड़ी का काम करेंगी।
  • प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला पुलिस स्वयंसेवक होगी।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक पुलिस थाना में सीधे सर्किल इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करेंगी।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक को “महिला व शिशु रक्षक दल” का निर्माण करना होगा।

महिला पुलिस स्वयंसेवक का प्रमुख कार्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज़ प्रथा तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रिपोर्ट करना है।

  • महिला पुलिस स्वयंसेवक एक मानद पद है, उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये का मानदेय दिया जाता है।
  • केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस अभियान को अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में शुरू करने के लिए कहा है।



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