लॉकडाउन

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लॉकडाउन

लॉकडाउन (अंग्रेज़ी: Lockdown) एक आपातकालीन व्यवस्था होती है। यदि किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। यह एक तरह से कर्फ्यू वाली स्थिति होती है; लेकिन कर्फ्यू में सभी लोगों को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकलकर जरूरी सामानों की खरीदारी की छूट दी जाती है। लॉकडाउन में एक घर से एक से ज्‍यादा लोगों के घर से बाहर निकलने की छूट नहीं मिलती।

इन्हें भी देखें: कोरोना वायरस

  • दरअसल लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है, जो किसी आपदा के समय शहर में सरकारी तौर पर लागू होती है। लॉकडाउन की स्थिति में उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। उन्हें सिर्फ दवा या अनाज जैसी आवश्यक चीजों के लिए ही घर से बाहर आने की इजाजत दी जाती है। लेनदेन के लिए बैंक से पैसा निकालने के लिए भी जा सकते हैं।[1]

क्यों होता है लॉकडाउन

किसी तरह के खतरे से नागरिकों और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। किसी बड़ी युद्ध की स्थिति हो या फिर महामारी, ऐसे में ही प्रभावित क्षेत्रों को लॉकडाउन किया जाता है। वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्‍व के लिए एक महामारी बन चुका है। ऐसे में दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन के माध्‍यम से इसके संक्रमण को बढ़ने से रोका है। यहां तक की जहां से इस वायरस (विषाणु) की शुरुआत हुई थी, यानी चीन में भी लॉकडाउन के बाद ही इस पर नियंत्रण पाया जा सका। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन जगहों पर संक्रमण पैदा करने वाली वायरस होते हैं, वहां लोग जब एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं तो संक्रमित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए स्‍थानीय प्रशासन या सरकारें लॉकडाउन की घोषणा कर देती हैं और लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है।

कब-कब हुआ लॉकडाउन

  • अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद वहां तीन दिन का लॉकडाउन किया गया था।
  • दिसंबर 2005 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स ने दंगा रोकने के लिए लॉकडाउन किया था।
  • 19 अप्रैल, 2013 को बोस्टन शहर को आतंकियों की खोज के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था।
  • नवम्बर 2015 में पेरिस हमले के बाद संदिग्धों को पकड़ने के लिए साल 2015 में ब्रुसेल्स में पूरे शहर को लॉकडाउन किया गया था।[1]

क्या खुलेगा

  1. लॉकडाउन के दौरान सभी परिवहन सेवाएं (सड़क, रेल और हवाई) स्थगित रहेंगी।
  2. नियमों का पालन कराने को जिलाधिकारी द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे।
  3. उचित मूल्य की दुकानें और खाद्य, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, मांस, मछली, पशु चारे की दुकानें खुली रहेंगी।
  4. रक्षा प्रतिष्ठान, रसोई गैस, पेट्रोल पंप, आपदा प्रबंधन, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी और मौसम संबंधी एजेंसियां काम करती रहेंगी।
  5. बिजली, पानी और स्वच्छता, नगर निगम से जुड़ी संस्थाएं भी काम करती रहेंगी।
  6. बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम भी पहले की तरह काम करते रहेंगे।

क्या बंद रहेगा

  1. सभी फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम, हफ्ते में लगने वाले बाजार बंद रहेंगे।
  2. केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर, ऑटोनॉमस ऑफिस और कॉर्पोरेशन बंद रहेंगे।
  3. ड्यूटी पर पुलिसकर्मी, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोग, मीडियाकर्मी और सफाईकर्मी अपनी सेवाएं देते रहेंगे।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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