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− | ||[[फ्रांस]] में सिविल सेवकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने एवं उसकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है जबकि [[भारत]] एवं [[अमेरिका]] में सिविल सेवकों पर कठोर प्रतिबंध हैं। हाल के वर्षों में [[ब्रिटेन]] में उच्च पदीय सिविल सेवकों को छोड़कर अन्य सिविल सेवकों को सीमित राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। | + | ||[[फ्रांस]] में सिविल सेवकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने एवं उसकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है जबकि [[भारत]] एवं [[अमेरिका]] में सिविल सेवकों पर कठोर प्रतिबंध हैं। हाल के वर्षों में [[ब्रिटेन]] में उच्च पदीय सिविल सेवकों को छोड़कर अन्य सिविल सेवकों को सीमित राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।{{point}} '''अधिक जानकारी के लिए देखें-:''' [[फ्रांस]] |
{कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-110,प्रश्न-6 | {कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-110,प्रश्न-6 | ||
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− | ||'शून्य काल'- विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। प्रश्न काल और अभापटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले का लोकप्रिय नाम 'शून्य काल' है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है इसीलिए इसे शून्य काल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्य काल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10.00 से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्य काल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। | + | ||'शून्य काल'- विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। प्रश्न काल और अभापटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले का लोकप्रिय नाम 'शून्य काल' है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है इसीलिए इसे शून्य काल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्य काल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10.00 से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्य काल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है।{{point}} '''अधिक जानकारी के लिए देखें-:''' [[भारत]] |
{[[राष्ट्रपति]] के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-174,प्रश्न-208 | {[[राष्ट्रपति]] के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-174,प्रश्न-208 | ||
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||[[धर्म]] के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करना ही 'सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व' कहलाता है। [[भारत सरकार]] अधिनियम, 1909 के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी, परंतु स्वतंत्र भारत के संविधान में धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व को निषेध कर दिया गया है। | ||[[धर्म]] के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करना ही 'सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व' कहलाता है। [[भारत सरकार]] अधिनियम, 1909 के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी, परंतु स्वतंत्र भारत के संविधान में धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व को निषेध कर दिया गया है। | ||
− | {[[मायावती|सुश्री मायावती]] [[उत्तर प्रदेश]] की [[मुख्यमंत्री| | + | {[[मायावती|सुश्री मायावती]] [[उत्तर प्रदेश]] की [[मुख्यमंत्री|मुख्यमंत्री]] पहली बार बनी थीं? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-189,प्रश्न-10 |
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− | ||सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री 3 जून, 1995 को बनी थीं। अब तक वे चार बार उत्तर प्रदेश की [[मुख्यमंत्री]] बन चुकी हैं। सुश्री मायावती का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल इस प्रकार है-पहली बार-03-06-1995 से 27-10-1995 तक दूसरी बार-21-03-1997 से 20-08-1997 तक तीसरी बार-03-05-2002 से 26-08-2002 तक चौथी बार-13-05-2007 से 14-03-2012 तक | + | ||सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री 3 जून, 1995 को बनी थीं। अब तक वे चार बार उत्तर प्रदेश की [[मुख्यमंत्री]] बन चुकी हैं। सुश्री मायावती का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल इस प्रकार है-पहली बार-03-06-1995 से 27-10-1995 तक दूसरी बार-21-03-1997 से 20-08-1997 तक तीसरी बार-03-05-2002 से 26-08-2002 तक चौथी बार-13-05-2007 से 14-03-2012 तक{{point}} '''अधिक जानकारी के लिए देखें-:''' [[मायावती]] |
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-[[संयुक्त राज्य अमेरिका]] में | -[[संयुक्त राज्य अमेरिका]] में | ||
-[[चीन]] में | -[[चीन]] में | ||
− | ||जनरल डी. गाल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी संविधान को 4 अक्टूबर, 1958 से लागू हुआ, वह [[फ्रांस]] के पंचम गणराज्य का संविधान कहलाता है। इसमें संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणालियों में अमंवय स्थापित कर अपनाया गया है। | + | ||जनरल डी. गाल द्वारा निर्मित फ्रांसीसी संविधान को 4 अक्टूबर, 1958 से लागू हुआ, वह [[फ्रांस]] के पंचम गणराज्य का संविधान कहलाता है। इसमें संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणालियों में अमंवय स्थापित कर अपनाया गया है।{{point}} '''अधिक जानकारी के लिए देखें-:''' [[फ्रांस]] |
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11:42, 5 दिसम्बर 2017 का अवतरण
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