राष्ट्रपति नामांकन प्रक्रिया
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भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
नामांकन प्रक्रिया
- किसी भी उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर इनमें से पचास के प्रस्तावक के रूप में और पचास के समर्थक के रूप में हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। इसके अलावा उम्मीदवार को जमानत के रूप में 15,000 रुपये जमा करने जरूरी हैं।
- वर्ष 1974 तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्रों पर सिर्फ एक प्रस्तावक और एक समर्थक के हस्ताक्षर अनिवार्य थे और नामांकन पत्रों के साथ कोई जमानत राशि जमा नहीं करायी जाती थी।
- राष्ट्रपति पद के लिए 1952, 1957, 1962, 1967 और 1969 में हुए चुनावों में यह देखने में आया कि निर्वाचित होने की कोई आशा नहीं होने पर भी कुछ लोगों ने नामांकन पत्र भरे। कुछ व्यक्तियों ने तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन को हल्के ढंग से लेते हुए इसे न्यायालय में चुनौती भी दी।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
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