भारत का संविधान- सामान्य

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सामान्य

152. परिभाषा-

इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है[1]


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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