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#REDIRECT [[मुख्य निर्वाचन आयुक्त]]
'''मुख्य चुनाव आयुक्त''' अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त [[भारत]] में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चु्नाव करवाने का जिम्मेदार होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का [[राष्ट्रपति]] करता है। [[चुनाव आयोग]] के प्रमुख के रूप में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
==कार्यकाल==
मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहले ये 65 साल की उम्र तक होती थी। प्रोटोकाल में चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता हैं। जब [[1950]] में [[चुनाव आयोग]] गठित हुआ तब से [[15 अक्तूबर]] [[1989]] तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। [[16 अक्तूबर]] [[1989]] से [[1 जनवरी]] [[1990]] तक यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। [[2 जनवरी]] [[1990]] से [[30 सितम्बर]] [[1993]] तक यह पुनः एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर [[1 अक्तूबर]] [[1993]] से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। 
 
 
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==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
<references/>
 
==बाहरी कड़ियाँ==
*[http://eci.gov.in/eci_main1/index.aspx Election Commission of India (आधिकारिक वेबसाइट)]
*[http://www.indian-elections.com/chief-election-commissioner.html मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला]
 
==संबंधित लेख==
 
[[Category:चुनाव आयोग]]
[[Category:मुख्य चुनाव आयुक्त]]
 
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03:46, 21 फ़रवरी 2013 के समय का अवतरण

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