"केंद्रशासित प्रदेश": अवतरणों में अंतर
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केन्द्र शासित प्रदेश या संघ-राज्यक्षेत्र या संघक्षेत्र [[भारत]] के संघीय प्रशासनिक ढाँचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। [[राज्य संरचना|भारत के राज्यों]] की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का [[राष्ट्रपति]] हर केन्द्र शासित प्रदेश का एक 'सरकारी प्रशासक' या 'उप राज्यपाल' नामित करता है। | केन्द्र शासित प्रदेश या संघ-राज्यक्षेत्र या संघक्षेत्र [[भारत]] के संघीय प्रशासनिक ढाँचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। [[राज्य संरचना|भारत के राज्यों]] की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का [[राष्ट्रपति]] हर केन्द्र शासित प्रदेश का एक 'सरकारी प्रशासक' या 'उप राज्यपाल' नामित करता है। | ||
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केंद्रशासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझें, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। [[अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह|अंडमान-निकोबार]], [[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली|दिल्ली]] और [[पांडिचेरी]] के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि [[चंडीगढ़]] का प्रशासक हैं। [[दादरा और नगर हवेली]] का प्रशासक [[दमन और दीव]] का कार्य भी देखता है। [[लक्षद्वीप]] का अलग प्रशासक है। | |||
[[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली]] और केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी की अपनी-अपनी विधानसभाएँ और मंत्रिपरिषद हैं। पांडिचेरी विधानसभा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में और III में निहित, केंद्रशासित प्रदेशों से संबद्ध मामलों के बारे में, जहाँ तक के मामले केंद्रशासित क्षेत्र पर लागू होते हैं, क़ानून बना सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को भी संविधान की अनुसूची-II की प्रविष्टि 1,2 और 18 को छोड़कर, ये सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। कुछ विशेष विधेयकों के लिए केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति लेना भी अनिवार्य है। केन्द्रशासित प्रदेश पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ और मंजूरी देने के लिए रोक लिया जाता है। | |||
==भारत के केंद्रशासित प्रदेशों की सूची== | |||
# [[अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह]] | |||
# [[दादरा तथा नगर हवेली]] | |||
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# [[लक्षद्वीप]] | |||
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==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
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07:42, 9 जुलाई 2011 के समय का अवतरण
केन्द्र शासित प्रदेश या संघ-राज्यक्षेत्र या संघक्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढाँचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केन्द्र शासित प्रदेश का एक 'सरकारी प्रशासक' या 'उप राज्यपाल' नामित करता है।
शासन
केंद्रशासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझें, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। अंडमान-निकोबार, दिल्ली और पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक हैं। दादरा और नगर हवेली का प्रशासक दमन और दीव का कार्य भी देखता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी की अपनी-अपनी विधानसभाएँ और मंत्रिपरिषद हैं। पांडिचेरी विधानसभा संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II में और III में निहित, केंद्रशासित प्रदेशों से संबद्ध मामलों के बारे में, जहाँ तक के मामले केंद्रशासित क्षेत्र पर लागू होते हैं, क़ानून बना सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को भी संविधान की अनुसूची-II की प्रविष्टि 1,2 और 18 को छोड़कर, ये सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। कुछ विशेष विधेयकों के लिए केंद्र सरकार की अग्रिम स्वीकृति लेना भी अनिवार्य है। केन्द्रशासित प्रदेश पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभाओं द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ और मंजूरी देने के लिए रोक लिया जाता है।
भारत के केंद्रशासित प्रदेशों की सूची
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
- दादरा तथा नगर हवेली
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- पुदुचेरी
- चण्डीगढ़
- दमन और दीव
- लक्षद्वीप
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख