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| | #REDIRECT [[मुख्य निर्वाचन आयुक्त]] |
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| ! मुख्य निर्वाचन आयुक्त
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| ! कार्यकाल का प्रारंभ
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| ! कार्यकाल समाप्ति
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| | [[सुकुमार सेन]]
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| | [[21 मार्च]] [[1950]]
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| | [[19 दिसंबर]] [[1958]]
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| | के. वी. के. सुंदरम
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| | [[20 दिसंबर]] [[1958]]
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| | [[30 सितंबर]] [[1967]]
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| |-
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| | एस. पी. सेन वर्मा
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| | [[1 अक्तूबर]] [[1967]]
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| | [[30 सितंबर]] [[1972]]
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| |-
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| | डा. नागेन्द्र सिंह
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| | [[1 अक्तूबर]] [[1972]]
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| | [[6 फरवरी]] [[1973]]
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| |-
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| | टी. स्वामीनाथन
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| | [[7 फरवरी]] [[1973]]
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| | [[17 जून]] [[1977]]
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| |-
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| | एस. एल. शकधर
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| | [[18 जून]] [[1977]]
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| | [[17 जून]] [[1982]]
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| |-
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| | आर. के. त्रिवेदी
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| | [[18 जून]] [[1982]]
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| | [[31 दिसंबर]] [[1985]]
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| |-
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| | आर. वी. एस शास्त्री
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| | [[1 जनवरी]] [[1986]]
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| | [[25 नवंबर]] [[1990]]
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| |-
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| | वी. एस. रमादेवी
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| | [[26 नवंबर]] [[1990]]
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| | [[11 दिसंबर]] [[1990]]
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| |-
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| | [[टी. एन. शेषन]]
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| | [[12 दिसंबर]] [[1990]]
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| | [[11 दिसंबर]] [[1996]]
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| |-
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| | एम. एस. गिल
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| | [[12 दिसंबर]] [[1996]]
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| | [[13 जून]] [[2001]]
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| |-
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| | जे. एम. लिंगदोह
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| | [[14 जून]] [[2001]]
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| | [[7 फरवरी]] [[2004]]
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| |-
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| | टी. एस. कृष्णमूर्ति
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| | [[8 फरवरी]] [[2004]]
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| | [[15 मई]] [[2005]]
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| |-
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| | बी. बी. टंडन
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| | [[16 मई]] [[2005]]
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| | [[28 जून]] [[2006]]
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| |-
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| | एन गोपालस्वामी
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| | [[29 जून]] [[2006]]
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| | [[20 अप्रैल]] [[2009]]
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| |-
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| |[http://www.indian-elections.com/chief-election-commissioner.html नवीन चावला]
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| | [[21 अप्रैल]] [[2009]]
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| | [[29 जुलाई]] [[2010]]
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| |-
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| | शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी
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| | [[30 जुलाई]] [[2010]]
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| | अब तक जारी
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| |-
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| | वी एस संम्पथ
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| | [[30 जुलाई]] [[2010]]
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| | अब तक जारी
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| |}
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| '''मुख्य चुनाव आयुक्त''' अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त [[भारत]] में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चु्नाव करवाने का जिम्मेदार होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का [[राष्ट्रपति]] करता है। [[चुनाव आयोग]] के प्रमुख के रूप में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
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| ==कार्यकाल==
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| मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहले ये 65 साल की उम्र तक होती थी। प्रोटोकाल में चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता हैं। जब [[1950]] में [[चुनाव आयोग]] गठित हुआ तब से [[15 अक्तूबर]] [[1989]] तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। [[16 अक्तूबर]] [[1989]] से [[1 जनवरी]] [[1990]] तक यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। [[2 जनवरी]] [[1990]] से [[30 सितम्बर]] [[1993]] तक यह पुनः एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर [[1 अक्तूबर]] [[1993]] से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।
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| {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}
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| ==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
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| <references/>
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| ==बाहरी कड़ियाँ==
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| *[http://eci.gov.in/eci_main1/index.aspx Election Commission of India (आधिकारिक वेबसाइट)]
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| ==संबंधित लेख==
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| [[Category:चुनाव आयोग]]
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| [[Category:मुख्य चुनाव आयुक्त]]
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