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| शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी | |||
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मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त [[भारत]] में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चु्नाव करवाने का जिम्मेदार होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है । [[चुनाव आयोग]] के प्रमुख के रूप में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो, का होता है। प्रोटोकाल में चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं। | मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त [[भारत]] में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चु्नाव करवाने का जिम्मेदार होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है । [[चुनाव आयोग]] के प्रमुख के रूप में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो, का होता है। प्रोटोकाल में चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं। | ||
जब 1950 में [[चुनाव आयोग]] गठित हुआ तब से 15 अक्तूबर | जब [[1950]] में [[चुनाव आयोग]] गठित हुआ तब से [[15 अक्तूबर]] [[1989]] तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। | ||
16 अक्तूबर | [[16 अक्तूबर]] [[1989]] से [[1 जनवरी]] [[1990]] तक यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। | ||
2 जनवरी | [[2 जनवरी]] [[1990]] से [[30 सितम्बर]] [[1993]] तक यह पुनः एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर [[1 अक्तूबर]] [[1993]] से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। | ||
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री | वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी और अन्य चुनाव आयुक्त श्री --- और श्री ------ हैं। | ||
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त | कार्यकाल का प्रारंभ | कार्यकाल समाप्ति |
---|---|---|
सुकुमार सेन | 21 मार्च 1950 | 19 दिसंबर 1958 |
के. वी. के. सुंदरम | 20 दिसंबर 1958 | 30 सितंबर 1967 |
एस. पी. सेन वर्मा | 1 अक्तूबर 1967 | 30 सितंबर 1972 |
डा. नागेन्द्र सिंह | 1 अक्तूबर 1972 | 6 फरवरी 1973 |
टी. स्वामीनाथन | 7 फरवरी 1973 | 17 जून 1977 |
एस. एल. शकधर | 18 जून 1977 | 17 जून 1982 |
आर. के. त्रिवेदी | 18 जून 1982 | 31 दिसंबर 1985 |
आर. वी. एस शास्त्री | 1 जनवरी 1986 | 25 नवंबर 1990 |
वी. एस. रमादेवी | 26 नवंबर 1990 | 11 दिसंबर 1990 |
टी. एन. शेषन | 12 दिसंबर 1990 | 11 दिसंबर 1996 |
एम. एस. गिल | 12 दिसंबर 1996 | 13 जून 2001 |
जे. एम. लिंगदोह | 14 जून 2001 | 7 फरवरी 2004 |
टी. एस. कृष्णमूर्ति | 8 फरवरी 2004 | 15 मई 2005 |
बी. बी. टंडन | 16 मई 2005 | 28 जून 2006 |
एन गोपालस्वामी | 29 जून 2006 | 20 अप्रैल 2009 |
नवीन चावला | 21 अप्रैल 2009 | 29 जुलाई 2010 |
शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी | 30 जुलाई 2010 | अब तक जारी |
मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चु्नाव करवाने का जिम्मेदार होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है । चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त / मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो, का होता है। प्रोटोकाल में चुनाव आयुक्त / निर्वाचन आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।
जब 1950 में चुनाव आयोग गठित हुआ तब से 15 अक्तूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था।
16 अक्तूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।
2 जनवरी 1990 से 30 सितम्बर 1993 तक यह पुनः एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्तूबर 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी और अन्य चुनाव आयुक्त श्री --- और श्री ------ हैं।
शीर्षक उदाहरण 1
शीर्षक उदाहरण 2
शीर्षक उदाहरण 3
शीर्षक उदाहरण 4
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
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