उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
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भारत देश की संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति करता है जिसे उस प्रदेश का राज्यपाल कहा जाता है। राज्य मे राज्यपाल पद की संवैधानिक व्यवस्था है, राज्यपाल अपने पद को भारत के संविधान की अनुच्छेद 153 के अन्तर्गत किया गया है। संवैधानिक रूप से राज्य में राज्यपाल की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसी केन्द्र में राष्ट्रपति की। केन्द्र द्वारा सीधे शासित प्रदेशों मे राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारतीय सविधान के अनुसार "राज्यपाल" की स्थिति यह राज्य कार्यपालिका का सर्वोच्च अंग होता है जिसकी नियुक्ति भारत के महामहीम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है।
- बनवारी लाल जोशी 28 जुलाई 2009 से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
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