लोकसभा चुनाव
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लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता द्वारा मतदान देकर चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर लोकसभा बनी होती है जिन्हें वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। संविधान में उल्लिखित सदन की अधिकतम क्षमता 552 सदस्यों की है जिनमें 530 सदस्य राज्यों का व 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ऐसा तब किया जाता है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि उस समुदाय का सदन में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ।[1]
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टीका-टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ भारत में लोकसभा चुनाव का इतिहास (हिंदी) वेबदुनिया हिंदी। अभिगमन तिथि: 1 जून, 2014।
बाहरी कड़ियाँ
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