क्रमांक
|
नाम
|
अवधि
|
कुल दिन
|
अदालत
|
नियुक्ति
|
1.
|
एच. जे. कनिया
|
26 जनवरी, 1950
|
6 नवम्बर, 1951
|
649
|
मुंबई उच्च न्यायालय
|
राजेंद्र प्रसाद
|
2.
|
एम. पी. शास्त्री
|
7 नवम्बर, 1951
|
3 जनवरी, 1954
|
788
|
मद्रास उच्च न्यायालय
|
3.
|
मेहरचंद महाजन
|
4 जनवरी, 1954
|
22 दिसम्बर, 1954
|
352
|
पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय
|
4.
|
बिजन कुमार मुखरीजा
|
23 दिसम्बर, 1954
|
31 जनवरी, 1956
|
404
|
कोलकाता उच्च न्यायालय
|
5.
|
सुधी रंजन दास
|
1 फ़रवरी, 1956
|
30 सितम्बर, 1959
|
1337
|
कोलकाता उच्च न्यायालय
|
6.
|
भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा
|
1 अक्टूबर, 1959
|
31 जनवरी, 1964
|
1583
|
पटना उच्च न्यायालय
|
7.
|
पी. बी. गजेन्द्रगडकर
|
1 फ़रवरी, 1964
|
15 मार्च, 1966
|
773
|
मुंबई उच्च न्यायालय
|
सर्वपल्ली राधाकृष्णन
|
8.
|
अमल कुमार सरकार
|
16 मार्च, 1966
|
29 जून, 1966
|
105
|
कोलकाता उच्च न्यायालय
|
9.
|
के. एस. राव
|
30 जून, 1966
|
11 अप्रैल, 1967
|
285
|
मद्रास उच्च न्यायालय
|
10.
|
कैलाश नाथ वांचू
|
12 अप्रैल, 1967
|
24 फ़रवरी, 1968
|
318
|
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
|
11
|
मोहम्मद हिदायतुल्ला[1]
|
25 फ़रवरी, 1968
|
16 दिसम्बर, 1970
|
1025
|
मुंबई उच्च न्यायालय
|
ज़ाकिर हुसैन
|
12
|
जयंतीलाल छोटेलाल शाह
|
17 दिसम्बर, 1970
|
21 जनवरी, 1971
|
35
|
मुंबई उच्च न्यायालय
|
वी. वी. गिरी
|
13
|
सर्व मित्र सिकरी
|
22 जनवरी, 1971
|
25 अप्रैल, 1973
|
824
|
लाहौर उच्च न्यायालय
|
14
|
ए. एन. राय
|
26 अप्रैल, 1973
|
27 जनवरी, 1977
|
1372
|
कोलकाता उच्च न्यायालय
|
15
|
एम. हमीदुल्ला बेग
|
28 जनवरी, 1977
|
21 फ़रवरी, 1978
|
389
|
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
|
फ़ख़रुद्दीन अली अहमद
|
16
|
वाई. वी. चंद्रचूड़
|
22 फ़रवरी, 1978
|
11 जुलाई, 1985
|
2696
|
मुंबई उच्च न्यायालय
|
नीलम संजीव रेड्डी
|
17
|
प्रफुल्लचंद नटवरलाल भगवती
|
12 जुलाई, 1985
|
20 दिसम्बर, 1986
|
526
|
गुजरात उच्च न्यायालय
|
ज्ञानी ज़ैल सिंह
|
18
|
रघुनंदन स्वरूप पाठक
|
21 दिसम्बर, 1986
|
18 जून, 1989
|
940
|
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
|
19
|
ई. एस. वेंकटरमैय्या
|
19 जून, 1989
|
17 दिसम्बर, 1989
|
181
|
कर्नाटक उच्च न्यायालय
|
रामास्वामी वेंकटरमण
|
20
|
एस. मुखर्जी
|
18 दिसम्बर, 1989
|
25 सितम्बर, 1990
|
281
|
कोलकाता उच्च न्यायालय
|
21
|
रंगनाथ मिश्र
|
26 सितम्बर, 1990
|
24 नवम्बर, 1991
|
424
|
उड़ीसा उच्च न्यायालय
|
22
|
कमल नारायण सिंह
|
25 नवम्बर, 1991
|
12 दिसम्बर, 1991
|
17
|
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
|
23
|
मधुकर हीरालाल कनिया
|
13 दिसम्बर, 1991
|
17 नवम्बर, 1992
|
340
|
मुंबई उच्च न्यायालय
|
24
|
ललित मोहन शर्मा
|
18 नवम्बर, 1992
|
11 फ़रवरी, 1993
|
85
|
पटना उच्च न्यायालय
|
शंकर दयाल शर्मा
|
25
|
एम. एन. वेंकटचेलैय्या
|
12 फ़रवरी, 1993
|
24 अक्टूबर, 1994
|
619
|
कर्नाटक उच्च न्यायालय
|
26
|
अज़ीज़ मुशब्बर अहमदी
|
25 अक्टूबर, 1994
|
24 मार्च, 1997
|
881
|
गुजरात उच्च न्यायालय
|
27
|
जगदीश शरण वर्मा
|
25 मार्च, 1997
|
17 जनवरी, 1998
|
298
|
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
|
28
|
मदन मोहन पुंछी
|
18 जनवरी, 1998
|
9 अक्टूबर, 1998
|
264
|
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
|
के आर नारायणन
|
29
|
आदर्श सेन आनंद
|
10 अक्टूबर, 1998
|
11 जनवरी, 2001
|
824
|
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
|
30
|
सम पिरोज भरुचा
|
11 जनवरी, 2001
|
6 मई, 2002
|
480
|
मुंबई उच्च न्यायालय
|
31
|
भूपेंद्र नाथ कृपाल
|
6 मई, 2002
|
7 नवम्बर, 2002
|
186
|
दिल्ली उच्च न्यायालय
|
32
|
गोपाल बल्लभ पटनायक
|
8 नवम्बर, 2002
|
19 दिसम्बर, 2002
|
41
|
उड़ीसा उच्च न्यायालय
|
अब्दुल कलाम
|
33
|
वी. एन. खरे
|
19 दिसम्बर, 2002
|
2 मई, 2004
|
500
|
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
|
34
|
एस. राजेन्द्र बाबू
|
2 मई, 2004
|
1 जून, 2004
|
30
|
कर्नाटक उच्च न्यायालय
|
35
|
रमेश चंद्र लहोटी
|
1 जून, 2004
|
31 अक्टूबर, 2005
|
518
|
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
|
36
|
योगेश कुमार सभरवाल
|
1 नवम्बर, 2005
|
13 जनवरी, 2007
|
438
|
दिल्ली उच्च न्यायालय
|
37
|
के. जी. बालकृष्णन
|
13 जनवरी, 2007
|
11 मई, 2010
|
1214
|
केरल उच्च न्यायालय
|
38
|
एस. एच. कपाड़िया
|
12 मई, 2010
|
28 सितम्बर, 2012
|
870
|
मुंबई उच्च न्यायालय
|
प्रतिभा पाटिल
|
39
|
अल्तमस कबीर
|
29 सितम्बर, 2012
|
18 जुलाई, 2013
|
427
|
कोलकाता उच्च न्यायालय
|
प्रणब मुखर्जी
|
40
|
पी सतशिवम
|
19 जुलाई, 2013
|
27 अप्रैल, 2014
|
282
|
मद्रास उच्च न्यायालय
|
41
|
राजेन्द्र मल लोढ़ा
|
27 अप्रैल, 2014
|
27 सितम्बर, 2014
|
153
|
राजस्थान उच्च न्यायालय
|
42
|
एच. एल. दत्तू
|
28 सितम्बर, 2014
|
2 दिसम्बर, 2015
|
584
|
कर्नाटक उच्च न्यायालय
|
43
|
टी. एस. ठाकुर
|
3 दिसम्बर, 2015
|
3 जनवरी, 2017
|
397
|
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय
|
44
|
जगदीश सिंह खेहर
|
4 जनवरी, 2017
|
27 अगस्त, 2017
|
146
|
कर्नाटक उच्च न्यायालय
|
45
|
दीपक मिश्रा
|
28 अगस्त, 2017
|
2 अक्टूबर, 2018
|
401
|
ओडिशा उच्च न्यायालय
|
रामनाथ कोविन्द
|
46
|
रंजन गोगोई
|
3 अक्टूबर, 2018
|
17 नवंबर, 2019
|
1 वर्ष, 45 दिन
|
गौहाटी उच्च न्यायालय
|
47
|
शरद अरविंद बोबडे
|
18 नवंबर, 2019
|
23 अप्रॅल, 2021
|
1 वर्ष, 156 दिन
|
मुम्बई उच्च न्यायालय
|
48
|
एन. वी. रमण
|
24 अप्रॅल, 2021
|
26 अगस्त, 2022
|
321 दिन
|
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
|
49.
|
यू. यू. ललित
|
27 अगस्त, 2022
|
8 नवम्बर, 2022
|
74 दिन
|
मुम्बई उच्च न्यायालय
|
द्रौपदी मुर्मू
|
50.
|
डी. वाई. चन्द्रचूड़
|
9 नवम्बर, 2022
|
पदस्थ
|
-
|
मुम्बई उच्च न्यायालय
|
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
उच्चतम न्यायालय, के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति, को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अनुछेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी।[2]
योग्यताएँ
उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश में निम्न योग्यताएँ होना अनिवार्य है-
- वह भारत, का नागरिक हो।
- कम से कम पांच साल के लिए उच्च न्यायालय, का न्यायाधीश या दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम पांच वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।
- किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।
- वह राष्ट्रपति, की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय, का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पांच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है और वह 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो।
कार्यकाल
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद, के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति, द्वारा हटाया जा सकता है।
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