संविधान संशोधन- 90वाँ

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संविधान संशोधन- 90वाँ
भारत का संविधान
भारत का संविधान
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
90वाँ संशोधन 2003
संबंधित लेख संविधान सभा
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान (90वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • संविधान के अनुच्छेद 332 की धारा (6) में निम्नलिखित उपबंध जोडा जाए, जो कि इस प्रकार है: "असम राज्य के लिए विधानसभा चुनावों हेतु बोडोलैंड प्रोदेशिक क्षेत्रीय ज़िला सहित निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों तथा गैर-अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, जैसा कि अधिसूचित हो, तथा जो वर्तमान में बोडोलैंड क्षेत्रीय ज़िला गठित होने से पहले हैं, को बरकरार रखा जाए।"


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