संविधान संशोधन- 92वाँ

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संविधान संशोधन- 92वाँ
भारत का संविधान
भारत का संविधान
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
92वाँ संशोधन 2003
संबंधित लेख संविधान सभा
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान (92वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • संविधान की आठवीं अनुसूची में-

(ए) वर्तमान प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 किया जाए तथा प्रविष्टि 5 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएँ:

"3 बोडी;

4 डोगरी"।

(बी) वर्तमान 4 से 7 तक की प्रविष्टि को क्रमश: प्रविष्टि 6 से 9 लिखा जाए;

(सी) वर्तमान प्रविष्टि 8 के स्थान पर प्रविष्टि 11 लिखा जाए तथा प्रविष्टि 11 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाए:

"10 मैथिली"

(डी) वर्तमान 9 से 14 तक की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमश: 12 से 17 लिखा जाए;

(ई) वर्तमान प्रविष्टि 15 की जगह प्रविष्टि 19 लिखा जाए और प्रविष्टि 19 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए:

"18 संथाली"

(एफ) वर्तमान प्रविष्टि 16 से 18 के स्थान पर क्रमश: प्रविष्टि 20 से 22 लिखा जाए।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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