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'''भारत का संविधान (92वाँ संशोधन) अधिनियम,2003''' | {{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय | ||
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|विवरण='[[भारतीय संविधान]]' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। [[संविधान]] में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है। | |||
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'''भारत का संविधान (92वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003''' | |||
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संविधान संशोधन- 92वाँ
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विवरण | 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है। |
संविधान लागू होने की तिथि | 26 जनवरी, 1950 |
92वाँ संशोधन | 2003 |
संबंधित लेख | संविधान सभा |
अन्य जानकारी | 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है। |
भारत का संविधान (92वाँ संशोधन) अधिनियम, 2003
(ए) वर्तमान प्रविष्टि 3 को प्रविष्टि 5 किया जाए तथा प्रविष्टि 5 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएँ:
"3 बोडी;
4 डोगरी"।
(बी) वर्तमान 4 से 7 तक की प्रविष्टि को क्रमश: प्रविष्टि 6 से 9 लिखा जाए;
(सी) वर्तमान प्रविष्टि 8 के स्थान पर प्रविष्टि 11 लिखा जाए तथा प्रविष्टि 11 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाए:
"10 मैथिली"
(डी) वर्तमान 9 से 14 तक की प्रविष्टि के स्थान पर क्रमश: 12 से 17 लिखा जाए;
(ई) वर्तमान प्रविष्टि 15 की जगह प्रविष्टि 19 लिखा जाए और प्रविष्टि 19 से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए:
"18 संथाली"
(एफ) वर्तमान प्रविष्टि 16 से 18 के स्थान पर क्रमश: प्रविष्टि 20 से 22 लिखा जाए।
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