"अधिवक्ता (ऐडवोकेट)": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
(''''अधिवक्ता (ऐडवोकेट)''' ऐडवोकेट के अनेक अर्थ हैं, परंत...' के साथ नया पृष्ठ बनाया)
 
No edit summary
 
पंक्ति 11: पंक्ति 11:
==संबंधित लेख==
==संबंधित लेख==
{{न्याय व्यवस्था}}
{{न्याय व्यवस्था}}
[[Category:गणराज्य संरचना कोश]][[Category:न्यायपालिका]]
[[Category:गणराज्य संरचना कोश]][[Category:न्यायपालिका]][[Category:राजनीति कोश]]
[[Category:हिन्दी विश्वकोश]]
[[Category:हिन्दी विश्वकोश]]
__INDEX__
__INDEX__

07:00, 24 मई 2018 के समय का अवतरण

अधिवक्ता (ऐडवोकेट) ऐडवोकेट के अनेक अर्थ हैं, परंतु हिंदी में ऐसे व्यक्ति से है जिसको न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसके हेतु या वाद का प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय न्यायप्रणाली में ऐसे व्यक्तियों की दो श्रेणियाँ हैं :
(1) ऐडवोकेट तथा
(2) वकील।
ऐडवोकेट के नामांकन के लिए भारतीय 'बार काउंसिल' अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रादेशिक उच्च न्यायालय के अपने-अपने नियम हैं। उच्चतम न्यायालय में नामांकित ऐडवोकेट देश के किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन कर सकता है। वकील उच्चतम या उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिपादन नहीं कर सकता। ऐडवोकेट जेनरल अर्थात्‌ महाधिवक्ता शासकीय पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए प्रमुखतम अधिकारी है।[1]



पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. हिन्दी विश्वकोश, खण्ड 1 |प्रकाशक: नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी |संकलन: भारत डिस्कवरी पुस्तकालय |पृष्ठ संख्या: 101 |

संबंधित लेख