भारत का संविधान- राज्य विधानमंडल
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साधारण
- 168. राज्यों के विधान-मंडलों का गठन-
- (1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मंडल होगा, जो राज्यपाल और-
- (2) जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधान सभा होगा और जहाँ केवल एक सदन है, वहाँ उसका नाम विधान सभा होगा।
- 169. राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन-
- (1) अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है।
- (2) खंड (1) में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे, जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे।
- (3) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ "आंध्र प्रदेश" शब्दों का आंध्र प्रदेश विधान परिषद (उत्सादन) अधिनियम, 1985 (1985 का 34) की धारा 4 द्वारा (1-6-1985 से) लोप किया गया।
- ↑ मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 20 द्वारा (1-5-1960 से)" मुंबई" शब्द का लोप किया गया।
- ↑ इस उपख्रंड में "मध्य प्रदेश" शब्दों के अंत:स्थापन के लिए संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) के अधीन कोई तारीख नियत नहीं की गई है।
- ↑ तमिलनाडु विधान परिषद (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 40) की धारा 4 द्वारा (1-11-1986 से) "तमिलनाडु" शब्द का लोप किया गया।
- ↑ मुबंई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 20 द्वारा (1-5-1960 से ) अंत:स्थापित।
- ↑ मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 4 द्वारा (1-11-1973 से) "मैसूर" के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) द्वारा अंत:स्थापित किया गया था।
- ↑ पंजाब विधान परिषद (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 46) की धारा 4 द्वारा (7-1-1970 से) "पंजाब" शब्द का लोप किया गया।
- ↑ पश्चिमी बंगाल विधान परिषद (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 20) की धारा 4 द्वारा (1-8-1969 से) "उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
बाहरी कड़ियाँ
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