भारत का संविधान- चौथी अनुसूची

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अनुच्छेद 4 (1) और अनुच्छेद 80 (2)

राज्यसभा में स्थानों का आबंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएँगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्य क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं।

1. आंध्र प्रदेश 18
2. असम 7
3. बिहार 16[1]
4. झारखण्ड[2] 6
5. गोआ[3][4] 1
6. गुजरात[5][6] 11
7. हरियाणा[7][8] 5
8. केरल [9] 9
9. मध्य प्रदेश [10] 11[11]
10. छत्तीसगढ़[12][13] 5
11. तमिलनाडु[14][15] 18[16]
12. महाराष्ट्र[17][18] 19
13. कर्नाटक[19][20] 12
14. उड़ीसा[21] 10
15. पंजाब[22] 7[23]
16. राजस्थान[24] 10
17. उत्तर प्रदेश[25] 31[26]
18. उत्तरांचल[27][28] 3
19. पश्चिम बंगाल[29] 16
20. जम्मू और कश्मीर[30] 4
21. नागालैंड[31][32] 1
22. हिमाचल प्रदेश[33][34] 3
23. मणिपुर[35] 1
24. त्रिपुरा[36] 1
25. मेघालय[37] 1
26. सिक्किम[38][39] 1
27. मिजोरम[40][41] 1
28. अरुणाचल प्रदेश[42][43] 1
29. दिल्ली 3
30. पांडिचेरी[44] 1
कुल योग 233[45]


टीका टिप्पणी और संदर्भ

  1. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) “22” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  2. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 अंत:स्थापित।
  3. प्रविष्टि गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित।
  4. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  5. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  6. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  7. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  8. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित।
  9. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  10. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  11. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) "16" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  12. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  13. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) अंत:स्थापित ।
  14. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  15. मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) '8. मद्रास' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  16. आंध्रप्रदेश और मद्रास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 8 द्वारा (1-4-1960 से) '17' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  17. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  18. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित।
  19. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  20. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) '10. मैसूर' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  21. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  22. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  23. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) '11' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  24. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  25. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  26. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) "34" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  27. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  28. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) अंत:स्थापित ।
  29. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमश: प्रविष्टि 5 से 30 के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया।
  30. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  31. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  32. नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 6 द्वारा (1-12-1963 से) अंत:स्थापित।
  33. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  34. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 5 द्वारा (25-1-1971 से) अंत:स्थापित ।
  35. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  36. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  37. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  38. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  39. संविधान (छतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (26-4-1975 से) अंत:स्थापित ।
  40. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  41. मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंत:स्थापित ।
  42. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  43. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंत:स्थापित ।
  44. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित
  45. गोआ, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) '232' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

बाहरी कड़ियाँ

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