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'''भारत का संविधान (79वाँ संशोधन) अधिनियम,1999''' | {{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय | ||
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|विवरण='[[भारतीय संविधान]]' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। [[संविधान]] में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है। | |||
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'''भारत का संविधान (79वाँ संशोधन) अधिनियम, 1999''' | |||
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संविधान संशोधन- 79वाँ
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विवरण | 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है। |
संविधान लागू होने की तिथि | 26 जनवरी, 1950 |
79वाँ संशोधन | 1999 |
संबंधित लेख | संविधान सभा |
अन्य जानकारी | 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है। |
भारत का संविधान (79वाँ संशोधन) अधिनियम, 1999
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस क़ानून द्वारा सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
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