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भारत का संविधान [[26 जनवरी]], 1950 को लागू हुआ। इसका निर्माण संविधान सभा ने किया था, जिसकी पहली बैठक [[9 दिसम्बर]], 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक अविभाजित भारत के लिए बुलाई गई थी। 4 अगस्त, 1947 को संविधान सभा की बैठक पुनः हुई और उसके अध्यक्ष [[सच्चिदानन्द सिन्हा]] थे। सिन्हा के निधन के बाद [[डॉ. राजेन्द्र प्रसाद]] संविधान सभा के अध्यक्ष बने। फ़रवरी 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ। [[26 नवम्बर]], 1949 को संविधान अन्तिम रूप में स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
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|विवरण='[[भारतीय संविधान]]' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। [[संविधान]] में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
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'''भारत का संविधान''' [[26 जनवरी]], [[1950]] को लागू हुआ था। इसका निर्माण 'संविधान सभा' ने किया था, जिसकी पहली बैठक [[9 दिसम्बर]], [[1946]] को हुई थी। संविधान सभा ने [[26 नवम्बर]], [[1949]] को [[संविधान]] को अंगीकार कर लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक अविभाजित [[भारत]] के लिए बुलाई गई थी। [[4 अगस्त]], [[1947]] को संविधान सभा की बैठक पुनः हुई और उसके अध्यक्ष [[सच्चिदानन्द सिन्हा]] नियुक्त हुए थे। सिन्हा के निधन के बाद [[डॉ. राजेन्द्र प्रसाद]] संविधान सभा के अध्यक्ष बने। [[फ़रवरी]], [[1948]] में संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ। [[26 नवम्बर]], 1949 को संविधान अन्तिम रूप में स्वीकृत हुआ और [[26 जनवरी]], [[1950]] को लागू हुआ।
==सर्वोच्चता==
'[[भारत का संविधान]]' [[ब्रिटेन]] की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में [[संसद]] सर्वोच्च है। भारत में संसद नहीं; बल्कि संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायालयों को भारत की संसद द्वारा पास किए गए क़ानून की संवैधानिकता पर फ़ैसला करने का अधिकार प्राप्त है।
====संशोधन====
संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को 'संशोधन' कहा जाता है। सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। किसी भी देश का संविधान कितनी ही सावधानी से बनाया जाए, किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सीमा बँधी हुई है। भविष्य में आने वाली और बदलने वाली सभी परिस्थितियों की कल्पना वह संविधान के निर्माण काल में नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की गुत्थियों के कारण भी [[संविधान]] में संशोधन और परिवर्तन करना आवश्यक तथा ज़रूरी हो जाता है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिखित संविधान का आवश्यक अंग माना गया है। 'गार्नर' के शब्दों में- "कोई भी लिखित संविधान इस प्रकार के उपबंधों के बिना अपूर्ण है।"
====प्रक्रिया====
संविधान के गुण-अवगुण परखने की कसौटी भी संशोधन की प्रक्रिया है। कुछ देशों के संविधान का संशोधन विधि-निर्माण की साधारण प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। ऐसे संविधानों को 'नमनीय' या 'सरल संविधान' कहते हैं। इस प्रकार के संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण [[इंग्लैंड]] का संविधान है। कुछ संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का आलंबन किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल एवं दुरूह होती है। ऐसे संविधान 'जटिल' या 'अनममीय' संविधान कहलाते हैं। [[संयुक्त राज्य अमरीका]] का संविधान ऐसे संविधानों का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय गणतंत्र संविधान के संशोधन का कुछ अंश नमनीय है और कुछ अंश की अनमनीय प्रक्रिया है। इन दोनों विधियों को ग्रहण करने से देश के मौलिक सिद्धांतों का पोषण होगा और संविधान में परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होने की प्रेरणाशक्ति भी शामिल होगी।
==समर्थन या अनुमोदन==
आमतौर पर किसी सभा या समिति में किसी भी सदस्य को अपना मत प्रकट करने या कोई प्रस्ताव प्रेषित करने का अधिकार होता है। या जब किसी सभा के सदस्यों को सभा के विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, तब मनोनीत करने वाले सदस्य के कार्य की पुष्टि दूसरे सदस्य के द्वारा होना अनिवार्य होता है। अत: एक सदस्य, जब किसी प्रस्ताव को प्रेषित करता है या किसी सदस्य को किसी कार्य के लिए मनोनीत करता है, तब इस कार्य को संवैधानिक बनाने के लिए दूसरे सदस्य को इस कार्य का समर्थन या अनुमोदन करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उपयुक्त कार्य वैधानिक नहीं माने जाएँगे और वे कार्य शून्य मान लिए जायेंगे।


भारत का संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। भारत में संसद नहीं; बल्कि संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायालयों को भारत की संसद द्वारा पास किए गए क़ानून की संवैधानिकता पर फ़ैसला करने का अधिकार प्राप्त है।
{{संविधान सभा सूची1}}
{{संविधान सभा सूची1}}
समय-समय पर संविधान में संशोधन होते रहे हैं जो कि निम्नांकित हैं:-
;संविधान में समय-समय पर हुए संशोधन
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! क्रम संख्या
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09:32, 5 जुलाई 2013 के समय का अवतरण

संविधान संशोधन
भारत का संविधान
भारत का संविधान
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
निर्माणकर्ता संविधान सभा
प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिन्हा
संशोधन प्रक्रिया संविधान के गुण-अवगुण परखने की कसौटी संशोधन की प्रक्रिया है। कुछ देशों के संविधान का संशोधन विधि-निर्माण की साधारण प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। ऐसे संविधानों को 'नमनीय' या 'सरल संविधान' कहते हैं।
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। इसका निर्माण 'संविधान सभा' ने किया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान को अंगीकार कर लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक अविभाजित भारत के लिए बुलाई गई थी। 4 अगस्त, 1947 को संविधान सभा की बैठक पुनः हुई और उसके अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिन्हा नियुक्त हुए थे। सिन्हा के निधन के बाद डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। फ़रवरी, 1948 में संविधान का मसौदा प्रकाशित हुआ। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान अन्तिम रूप में स्वीकृत हुआ और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

सर्वोच्चता

'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। भारत में संसद नहीं; बल्कि संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायालयों को भारत की संसद द्वारा पास किए गए क़ानून की संवैधानिकता पर फ़ैसला करने का अधिकार प्राप्त है।

संशोधन

संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को 'संशोधन' कहा जाता है। सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। किसी भी देश का संविधान कितनी ही सावधानी से बनाया जाए, किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सीमा बँधी हुई है। भविष्य में आने वाली और बदलने वाली सभी परिस्थितियों की कल्पना वह संविधान के निर्माण काल में नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की गुत्थियों के कारण भी संविधान में संशोधन और परिवर्तन करना आवश्यक तथा ज़रूरी हो जाता है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिखित संविधान का आवश्यक अंग माना गया है। 'गार्नर' के शब्दों में- "कोई भी लिखित संविधान इस प्रकार के उपबंधों के बिना अपूर्ण है।"

प्रक्रिया

संविधान के गुण-अवगुण परखने की कसौटी भी संशोधन की प्रक्रिया है। कुछ देशों के संविधान का संशोधन विधि-निर्माण की साधारण प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। ऐसे संविधानों को 'नमनीय' या 'सरल संविधान' कहते हैं। इस प्रकार के संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड का संविधान है। कुछ संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का आलंबन किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल एवं दुरूह होती है। ऐसे संविधान 'जटिल' या 'अनममीय' संविधान कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान ऐसे संविधानों का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय गणतंत्र संविधान के संशोधन का कुछ अंश नमनीय है और कुछ अंश की अनमनीय प्रक्रिया है। इन दोनों विधियों को ग्रहण करने से देश के मौलिक सिद्धांतों का पोषण होगा और संविधान में परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होने की प्रेरणाशक्ति भी शामिल होगी।

समर्थन या अनुमोदन

आमतौर पर किसी सभा या समिति में किसी भी सदस्य को अपना मत प्रकट करने या कोई प्रस्ताव प्रेषित करने का अधिकार होता है। या जब किसी सभा के सदस्यों को सभा के विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, तब मनोनीत करने वाले सदस्य के कार्य की पुष्टि दूसरे सदस्य के द्वारा होना अनिवार्य होता है। अत: एक सदस्य, जब किसी प्रस्ताव को प्रेषित करता है या किसी सदस्य को किसी कार्य के लिए मनोनीत करता है, तब इस कार्य को संवैधानिक बनाने के लिए दूसरे सदस्य को इस कार्य का समर्थन या अनुमोदन करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उपयुक्त कार्य वैधानिक नहीं माने जाएँगे और वे कार्य शून्य मान लिए जायेंगे।

संविधान सभा के प्रमुख सदस्य
कांग्रेसी सदस्य ग़ैर कांग्रेसी सदस्य महिला सदस्य सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्ति
पं जवाहर लाल नेहरू डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सरोजिनी नायडू जयप्रकाश नारायण
सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी श्रीमती हंसा मेहता तेजबहादुर सप्रू
डॉ. राजेंद्र प्रसाद एन. गोपालास्वामी आयंगर
मौलाना अबुलकलाम आज़ाद पं. हृदयनाथ कुंजरू
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
आचार्य जे.बी. कृपलानी टेकचंद बख्शी
पं. गोविंद बल्लभ पंत प्रो. के. टी. शाह
राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन डॉ. भीमराव अम्बेडकर
बालगोविंद खेर डॉ. जयकर
के. एम. मुंशी
टी. टी. कृष्णामाचारी
संविधान सभा की प्रमुख समितियां
समिति अध्यक्ष
नियम समिति डॉ. राजेंद्र प्रसाद
संघ शक्ति समिति पं जवाहर लाल नेहरू
संघ संविधान समिति पं जवाहर लाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल
संचालन समिति डॉ. राजेंद्र प्रसाद
प्रारूप समिति डॉ. भीमराव अम्बेडकर
झण्डा समिति जे. बी. कृपलानी
राज्य समिति पं जवाहर लाल नेहरू
परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल
सर्वोच्च न्यायालय समिति एस. वारदाचारियार
मूल अधिकार उपसमिति जे. बी. कृपलानी
अल्पसंख्यक उपसमिति एच. सी. मुखर्जी
संविधान में समय-समय पर हुए संशोधन
संविधान में संशोधन
क्रम संख्या संशोधन क्रम संख्या संशोधन क्रम संख्या संशोधन
1. संविधान संशोधन- पहला 2. संविधान संशोधन- दूसरा 3. संविधान संशोधन- तीसरा
4. संविधान संशोधन- चौथा 5. संविधान संशोधन- पाचवाँ 6. संविधान संशोधन- छठा
7. संविधान संशोधन- सातवाँ 8. संविधान संशोधन- आठवाँ 9. संविधान संशोधन- नौवाँ
10. संविधान संशोधन- दसवाँ 11. संविधान संशोधन- 11वाँ 12. संविधान संशोधन- 12वाँ
13. संविधान संशोधन- 13वाँ 14. संविधान संशोधन- 14वाँ 15. संविधान संशोधन- 15वाँ
16. संविधान संशोधन- 16वाँ 17. संविधान संशोधन- 17वाँ 18. संविधान संशोधन- 18वाँ
19. संविधान संशोधन- 19वाँ 20. संविधान संशोधन- 20वाँ 21. संविधान संशोधन- 21वाँ
22. संविधान संशोधन- 22वाँ 23. संविधान संशोधन- 23वाँ 24. संविधान संशोधन- 24वाँ
25. संविधान संशोधन- 25वाँ 26. संविधान संशोधन- 26वाँ 27. संविधान संशोधन- 27वाँ
28. संविधान संशोधन- 28वाँ 29. संविधान संशोधन- 29वाँ 30. संविधान संशोधन- 30वाँ
31. संविधान संशोधन- 31वाँ 32. संविधान संशोधन- 32वाँ 33. संविधान संशोधन- 33वाँ
34. संविधान संशोधन- 34वाँ 35. संविधान संशोधन- 35वाँ 36. संविधान संशोधन- 36वाँ
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49. संविधान संशोधन- 49वाँ 50. संविधान संशोधन- 50वाँ 51. संविधान संशोधन- 51वाँ
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55. संविधान संशोधन- 55वाँ 56. संविधान संशोधन- 56वाँ 57. संविधान संशोधन- 57वाँ
58. संविधान संशोधन- 58वाँ 59. संविधान संशोधन- 59वाँ 60. संविधान संशोधन- 60वाँ
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64. संविधान संशोधन- 64वाँ 65. संविधान संशोधन- 65वाँ 66. संविधान संशोधन- 66वाँ
67. संविधान संशोधन- 67वाँ 68. संविधान संशोधन- 68वाँ 69. संविधान संशोधन- 69वाँ
70. संविधान संशोधन- 70वाँ 71. संविधान संशोधन- 71वाँ 72. संविधान संशोधन- 72वाँ
73. संविधान संशोधन- 73वाँ 74. संविधान संशोधन- 74वाँ 75. संविधान संशोधन- 75वाँ
76 संविधान संशोधन- 76वाँ 77. संविधान संशोधन- 77वाँ 78. संविधान संशोधन- 78वाँ
79. संविधान संशोधन- 79वाँ 80 संविधान संशोधन- 80वाँ 81. संविधान संशोधन- 81वाँ
82. संविधान संशोधन- 82वाँ 83. संविधान संशोधन- 83वाँ 84. संविधान संशोधन- 84वाँ
85. संविधान संशोधन- 85वाँ 86. संविधान संशोधन- 86वाँ 87. संविधान संशोधन- 87वाँ
88. संविधान संशोधन- 88वाँ 89. संविधान संशोधन- 89वाँ 90. संविधान संशोधन- 90वाँ
91. संविधान संशोधन- 91वाँ 92. संविधान संशोधन- 92वाँ 93. संविधान संशोधन- 93वाँ


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