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*[[भारत]] | *[[भारत]] के संविधान में एक और संशोधन किया गया। | ||
*इस [[संविधान संशोधन|संशोधन]] में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, जिसमें [[राष्ट्रपति]] को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधान- मंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं। | *इस [[संविधान संशोधन|संशोधन]] में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, जिसमें [[राष्ट्रपति]] को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधान- मंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं। | ||
10:32, 30 अगस्त 2011 का अवतरण
भारत का संविधान (पाचवाँ संशोधन) अधिनियम, 1955
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस संशोधन में अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधान- मंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकते हैं।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ