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'''भारत का संविधान (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975'''
'''भारत का संविधान (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975'''
*[[भारत]] के संविधान में एक और [[संविधान संशोधन|संशोधन]] किया गया।
*[[भारत]] के संविधान में एक और [[संविधान संशोधन|संशोधन]] किया गया।
*इस अधिनियम द्वारा [[राष्ट्रपति]], [[उपराष्ट्रपति]], [[प्रधानमंत्री]] और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो [[संसद|संसदीय]] कानून द्वारा नियुक्त किया जाए।  
*इस अधिनियम द्वारा [[राष्ट्रपति]], [[उपराष्ट्रपति]], [[प्रधानमंत्री]] और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो [[संसद|संसदीय]] क़ानून द्वारा नियुक्त किया जाए।  
*इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय कानूनों को भी शामिल किया गया।  
*इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय क़ानूनों को भी शामिल किया गया।  





11:59, 10 सितम्बर 2011 का अवतरण

भारत का संविधान (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो संसदीय क़ानून द्वारा नियुक्त किया जाए।
  • इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय क़ानूनों को भी शामिल किया गया।


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टीका टिप्पणी और संदर्भ

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