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*इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था, जिसमें उपयुक्त निर्वाचकमंडल में किसी खाली पद के आधार पर [[राष्ट्रपति]] और [[उपराष्ट्रपति]] के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके। | *इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था, जिसमें उपयुक्त निर्वाचकमंडल में किसी खाली पद के आधार पर [[राष्ट्रपति]] और [[उपराष्ट्रपति]] के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके। |
10:57, 30 अगस्त 2011 का अवतरण
भारत का संविधान (11वाँ संशोधन) अधिनियम,1961
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था, जिसमें उपयुक्त निर्वाचकमंडल में किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके।
- इस संशोधन को डॉ. खरे के मामले के पश्चात्त पारित किया गया था।
- डॉ. खरे ने राष्ट्रपति के चुनाव को इसी आधार पर चुनौती दी थी।
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