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*इसमें इस बात का भी उपबंध किया गया कि भारत के आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य संसाधन भी पूरी तरह संघ के अधिकार में होंगे। | *इसमें इस बात का भी उपबंध किया गया कि भारत के आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य संसाधन भी पूरी तरह संघ के अधिकार में होंगे। | ||
*इस अधिनियम द्वारा इस बात का भी उपबंध किया गया कि राष्ट्रीय जल सीमा देश के भू-भाग और भारत की आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं पूरी तरह विनिर्दिष्ट होंगी, जो समय-समय पर [[संसद]] अथवा संसद द्वारा निर्मित | *इस अधिनियम द्वारा इस बात का भी उपबंध किया गया कि राष्ट्रीय जल सीमा देश के भू-भाग और भारत की आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं पूरी तरह विनिर्दिष्ट होंगी, जो समय-समय पर [[संसद]] अथवा संसद द्वारा निर्मित क़ानून के अधीन निर्धारित की जाएंगी। | ||
*साथ ही साथ, नौवीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए। | *साथ ही साथ, नौवीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए। | ||
11:59, 10 सितम्बर 2011 का अवतरण
भारत का संविधान (40वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा अथवा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाली सभी खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को संघ के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया।
- इसमें इस बात का भी उपबंध किया गया कि भारत के आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य संसाधन भी पूरी तरह संघ के अधिकार में होंगे।
- इस अधिनियम द्वारा इस बात का भी उपबंध किया गया कि राष्ट्रीय जल सीमा देश के भू-भाग और भारत की आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं पूरी तरह विनिर्दिष्ट होंगी, जो समय-समय पर संसद अथवा संसद द्वारा निर्मित क़ानून के अधीन निर्धारित की जाएंगी।
- साथ ही साथ, नौवीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए।
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