"संविधान संशोधन- 54वाँ": अवतरणों में अंतर

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#उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश  9,000रुपये प्रतिमाह
#उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश  9,000रुपये प्रतिमाह
#उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश      8,000रुपये प्रतिमाह</poem>
#उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश      8,000रुपये प्रतिमाह</poem>
*इस अधिनियम द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग 'घ' में संशोधन करके वेतन को उपर्युक्त प्रकार से बढ़ाया गया है तथा अनुच्छेद 125 एवं 221 में यह प्रावधान रखा गया है कि [[संसद]] कानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है।
*इस अधिनियम द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग 'घ' में संशोधन करके वेतन को उपर्युक्त प्रकार से बढ़ाया गया है तथा अनुच्छेद 125 एवं 221 में यह प्रावधान रखा गया है कि [[संसद]] क़ानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है।





11:59, 10 सितम्बर 2011 का अवतरण

भारत का संविधान (54वाँ संशोधन) अधिनियम,1986

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को निम्न प्रकार से बढ़ाया गया है:
  1. भारत के मुख्य न्यायाधीश 10,000 रुपये प्रतिमाह
  2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9,000 रुपये प्रतिमाह
  3. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश 9,000रुपये प्रतिमाह
  4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 8,000रुपये प्रतिमाह
  • इस अधिनियम द्वारा द्वितीय अनुसूची के भाग 'घ' में संशोधन करके वेतन को उपर्युक्त प्रकार से बढ़ाया गया है तथा अनुच्छेद 125 एवं 221 में यह प्रावधान रखा गया है कि संसद क़ानून बनाकर भविष्य में न्यायाधीशों के वेतन में सुधार कर सकती है।



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