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'''भारत का संविधान (83वाँ संशोधन) अधिनियम,2000'''
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*[[भारत]] के संविधान में एक और [[संविधान संशोधन|संशोधन]] किया गया।
*[[भारत]] के संविधान में एक और [[संविधान संशोधन|संशोधन]] किया गया।
*इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 (ए) में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से पूरी तरह आबाद [[अरुणाचल प्रदेश]] की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।
*इस क़ानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 (ए) में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से पूरी तरह आबाद [[अरुणाचल प्रदेश]] की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।





11:59, 10 सितम्बर 2011 का अवतरण

भारत का संविधान (83वाँ संशोधन) अधिनियम,2000

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • इस क़ानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 (ए) में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से पूरी तरह आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है।



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