संविधान संशोधन- दसवाँ

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भारत का संविधान (दसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1961

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्तियों के तहत उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया गया।


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