संविधान संशोधन- सातवाँ
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
भारत का संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और पारिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया।
- मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों का राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया।
- संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुन: समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के बारे में उपबंधों की भी व्यवस्था की गई है।
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