संविधान संशोधन- 28वाँ

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भारत का संविधान (28वाँ संशोधन) अधिनियम, 1972

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • यह संशोधन भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के छुट्टी, पेंशन और अनुशासन के मामलों के संबधं में विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया।


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