संविधान संशोधन- 36वाँ
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भारत का संविधान (36वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक-एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया।
- संविधान (35वां संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 2(क) और 10वीं अनुसूची को हटाकर अनुच्छेद 80 और 81 का यथाचित संशोधन किया गया।
- संशोधन के परिणामस्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है।
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