संविधान संशोधन- 39वाँ
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भारत का संविधान (39वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा, जो संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए।
- इस अधिनियम द्वारा नौवीं अनुसूची में कतिपय केंद्रीय कानूनों को भी शामिल किया गया।
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