संविधान संशोधन- 48वाँ
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भारत का संविधान (48वाँ संशोधन) अधिनियम,1984
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन पंजाब राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा तब तक एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकती, जब तक कि उक्त अनुच्छेद के खंड 5 में उल्लिखित शर्त पूरी नहीं होती।
- चूंकि यह महसूस किया गया है कि उक्त उद्घोषणा का लागू रहना आवश्यक है, इसलिए यह संशोधन किया गया है, ताकि इस मामले में अनुच्छेद 356 के खंड 5 में उल्लिखित शर्तें लागू न होने पाएं।
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