संविधान संशोधन- 43वाँ
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भारत का संविधान (43वाँ संशोधन) अधिनियम, 1977
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में जो कटौती हो गई थी, उसे बहाल करने का उपबंध किया गया और तदनुसार उक्त संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद 32क,131क, 144क, 226क, और 228क को इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया।
- इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31घ को भी, जिसके द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कतिपय क़ानून बनाने के लिए संसद को विशेष शक्तियाँ दी गई थीं, हटा दिया गया।
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