संविधान संशोधन- 36वाँ

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संविधान संशोधन- 36वाँ
भारत का संविधान
भारत का संविधान
विवरण 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है।
संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी, 1950
36वाँ संशोधन 1975
संबंधित लेख संविधान सभा
अन्य जानकारी 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है।

भारत का संविधान (36वाँ संशोधन) अधिनियम, 1975

  • भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
  • सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक-एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया।
  • संविधान (35वां संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 2(क) और 10वीं अनुसूची को हटाकर अनुच्छेद 80 और 81 का यथाचित संशोधन किया गया।
  • संशोधन के परिणामस्वरूप सिक्किम में राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है।


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