संविधान संशोधन- 49वाँ
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संविधान संशोधन- 49वाँ
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विवरण | 'भारतीय संविधान' का निर्माण 'संविधान सभा' द्वारा किया गया था। संविधान में समय-समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन भी होते रहे हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही 'संशोधन' कहा जाता है। |
संविधान लागू होने की तिथि | 26 जनवरी, 1950 |
49वाँ संशोधन | 1984 |
संबंधित लेख | संविधान सभा |
अन्य जानकारी | 'भारत का संविधान' ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है, किन्तु एक विषय में यह उससे भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद नहीं; बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है। |
भारत का संविधान (49वाँ संशोधन) अधिनियम, 1984
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- त्रिपुरा सरकार ने सिफारिश की थी कि संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाए।
- इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य उस में काम कर रही स्वायत्तशासी ज़िला परिषद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है।
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