"भारत का संविधान- अनुक्रमणिका": अवतरणों में अंतर
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{| style="font-size:16px" | {| style="font-size:16px" | ||
|+संक्षेपाक्षरों की सूची | |+संक्षेपाक्षरों की सूची | ||
पंक्ति 60: | पंक्ति 60: | ||
| 323 ख | | 323 ख | ||
|- | |- | ||
| अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | | अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | ||
| 32,226 | | 32,226 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 68: | पंक्ति 68: | ||
| 363 | | 363 | ||
|- | |- | ||
| निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन | | निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन | ||
| 329 | | 329 | ||
|- | |- | ||
| संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | | संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | ||
| 122 (2) | | 122 (2) | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 111: | पंक्ति 111: | ||
| 116 | | 116 | ||
|- | |- | ||
| राज्य विधान-सभा द्वारा | | राज्य विधान-सभा द्वारा | ||
| 206 | | 206 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 137: | पंक्ति 137: | ||
| 339 | | 339 | ||
|- | |- | ||
| अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा | | अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा | ||
| पांचवीं, 6 | | पांचवीं, 6 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 143: | पंक्ति 143: | ||
| पांचवीं, 2 | | पांचवीं, 2 | ||
|- | |- | ||
| अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि | | अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि | ||
| पांचवीं, 5 | | पांचवीं, 5 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 152: | पंक्ति 152: | ||
| छठी, 20 | | छठी, 20 | ||
|- | |- | ||
| जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | | जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | ||
| 244 (2), छठी | | 244 (2), छठी | ||
|- | |- | ||
| संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी | | संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी ज़िलों और प्रदेशों को लागू होना | ||
| छठी, 12 | | छठी, 12 | ||
|- | |- | ||
| असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी | | असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी ज़िले और स्वशासी प्रदेश | ||
| छठी,1 | | छठी,1 | ||
|- | |- | ||
| स्वशासी | | स्वशासी ज़िलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट | ||
| छठी,14 | | छठी,14 | ||
|- | |- | ||
| प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में | | प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक् रूप से दिखाया जाना | ||
| छठी, 13 | | छठी, 13 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 203: | पंक्ति 203: | ||
| 332 | | 332 | ||
|- | |- | ||
| स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष | | स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात् न रहना | ||
| 334 | | 334 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 319: | पंक्ति 319: | ||
| छठी, 14 | | छठी, 14 | ||
|- | |- | ||
| प्रादेशिक और | | प्रादेशिक और ज़िला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना | ||
| छठी, 4(4) | | छठी, 4(4) | ||
|- | |- | ||
| | | ज़िला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना | ||
| छठी, 7(2) | | छठी, 7(2) | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 331: | पंक्ति 331: | ||
| छठी, 12(1)(ख) | | छठी, 12(1)(ख) | ||
|- | |- | ||
| सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन | | सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन ज़िला और प्रादेशिक परिषदों को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना | ||
| छठी, 5(2) | | छठी, 5(2) | ||
|- | |- | ||
| किसी | | किसी ज़िला या प्रादेशिक परिषद् को विघटित करने का आदेश करना | ||
| छठी, 16 | | छठी, 16 | ||
|- | |- | ||
| स्वशासी | | स्वशासी ज़िलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना | ||
| छठी, 17 | | छठी, 17 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 343: | पंक्ति 343: | ||
| छठी, 4(3) | | छठी, 4(3) | ||
|- | |- | ||
| | | ज़िला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यां या संकल्पों को निलंबित करना | ||
| छठी, 15 | | छठी, 15 | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 372: | पंक्ति 372: | ||
| | | | ||
; संक्षिप्त विधिक कार्यवाहियां-- | ; संक्षिप्त विधिक कार्यवाहियां-- | ||
फेडरल न्यायालय में | फेडरल न्यायालय में | ||
| 374(2) | | 374(2) | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 389: | पंक्ति 389: | ||
| 373 | | 373 | ||
|- | |- | ||
| कठिनाइयों को दूरन करने की | | कठिनाइयों को दूरन करने की | ||
| 392 | | 392 | ||
|- | |- | ||
| [[लोक सेवा आयोग]] | | [[लोक सेवा आयोग]] | ||
| 378 | | 378 | ||
|- | |- | ||
| [[अरुणाचल प्रदेश]] राज्य | | [[अरुणाचल प्रदेश]] राज्य | ||
| 371ज | | 371ज | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 437: | पंक्ति 437: | ||
| लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध | | लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध | ||
| 331 | | 331 | ||
|- | |||
| का राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबंध | |||
| 333 | |||
|- | |||
| के विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात् न रहने संबंध विशेष उपबंध | |||
| 334 | |||
|- | |||
| | |||
;[[आंध्र प्रदेश]]- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना | |||
| 371ङ | |||
|- | |||
| की विधान सभा के लिए विशेष उपबंध | |||
| 378क | |||
|- | |||
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | |||
| 371घ | |||
|- | |||
| आकस्मिकता निधि –देखिए वित्त । | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
;आनुपातिक प्रतिनिधत्व- | |||
एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन | |||
| 171(4) | |||
|- | |||
| राष्ट्रपति का निर्वाचन | |||
| 55(3) | |||
|- | |||
| राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन | |||
| 80(4) | |||
|- | |||
| उपराष्ट्रपति का निर्वाचन | |||
| 66(1) | |||
|- | |||
| | |||
;आपात- | |||
वित्तीय आपात की दशा में राज्यों को निदेश | |||
| 360(3) | |||
|- | |||
| आपात की दशा में उद्घोषणा | |||
| 360(1) | |||
|- | |||
| वित्तीय आपात का प्रतिसंहरण आदि | |||
| 360(2) | |||
|- | |||
| आपात के दौरान वाक्-स्वातंत्रय, आदि के अधिकार के उपबंधों का निलंबन | |||
| 358 | |||
|- | |||
| आपात के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन | |||
| 359 | |||
|- | |||
| मूल अधिकारों के अंतर्गत भी देखिए । | |||
| 352 | |||
|- | |||
| आपात की उद्घोषणा | |||
| 366(18) | |||
|- | |||
| आपात की परिभाषा | |||
| 352(4) और (5) | |||
|- | |||
| आपात की अवधि | |||
| 353 | |||
|- | |||
| आपात का प्रभाव | |||
| 352(4) | |||
|- | |||
| आपात की उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | |||
| 352(2) और (7) | |||
|- | |||
| आपात का प्रतिसंहरण | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
;आपात उपबंध-- | |||
आपात किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में | |||
| 356 | |||
|- | |||
| आपात उपबंध की कालावधि | |||
| 356(4) | |||
|- | |||
| आपात उपबंधों का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | |||
| 356(3) | |||
|- | |||
| आपात उद्घोषणा के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग | |||
| 356(2) | |||
|- | |||
| आपात उद्घोषणा का प्रतिसंहरण, उसमें परिवर्तन आदि | |||
| 354 | |||
|- | |||
| आपात के दौरान राजस्वोंके वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना | |||
| 366(18) | |||
|- | |||
| | |||
;आपात की उद्घोषणा- | |||
परिभाषा | |||
| 366(18) | |||
|- | |||
| | |||
;आय पर कर-- | |||
परिभाषा | |||
| 366(29) | |||
|- | |||
| आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारुद और विस्फोटक | |||
| सातवीं,1,5 | |||
|- | |||
| | |||
; आवश्यक प्रदाय और सेवाएं- | |||
बनाए रखने के लिए निवारक निरोध | |||
| सातवीं, 3, 3 | |||
|- | |||
| | |||
;आसूचना और अन्वेषण- | |||
केन्द्रीय ब्यूरो | |||
| सातवीं,1, 8 | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालय, राज्यों में | |||
| 214 | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होना | |||
| 229(3) | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का लागू होना | |||
| 218 | |||
|- | |||
| | |||
;मुख्य न्यायमूर्ति- | |||
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति | |||
| 223 | |||
|- | |||
| मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति - नीचे देखिए मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
;मुख्य न्यायमूर्ति की शक्ति-- | |||
कार्यकारी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | |||
| 224(2) | |||
|- | |||
| अपर न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | |||
| 224(1) | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने की | |||
| 229(1) | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | |||
| 224क | |||
|- | |||
| अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सबंध में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाना | |||
| 217(1) | |||
|- | |||
| | |||
;मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की- | |||
सेवानिवृत्ति की आयु | |||
| 217(1), 224(3) | |||
|- | |||
| नियुक्ति और पद की शर्तें | |||
| 217, 224, 224क | |||
|- | |||
| | |||
;का आचरण चर्चा का विषय न होना- | |||
संसद् में | |||
| 121 | |||
|- | |||
| राजय विधान-मंडल में | |||
| 211 | |||
|- | |||
| की आयु का अवधारण | |||
| 217(3) | |||
|- | |||
| द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | |||
| 219 | |||
|- | |||
| के पद छोड़ने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर प्रतिषेध | |||
| 220 | |||
|- | |||
| के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं | |||
| 217(2) | |||
|- | |||
| को पद से हटाया जाना | |||
| 217(1), परंतुक (ख) | |||
|- | |||
| के संबंध में प्रक्रिया | |||
| 218 | |||
|- | |||
| द्वारा पद त्याग | |||
| 217(1), परंतुक | |||
|- | |||
| यायालय को अंतरण | |||
| 222 | |||
|- | |||
| के पद की रिक्ति | |||
| 217(1), परंतुक (ग) | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालयोंका गठन का संगठन | |||
| 216, सातवीं,1, 78 | |||
|- | |||
| अभिलेख न्यायालय | |||
| 215 | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालय की परिभाषा | |||
| 366(14) | |||
|- | |||
| दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना | |||
| 231 | |||
|- | |||
| संघ राज्यक्षेत्रों के लिए | |||
| 241 | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालय की अधिकारिता | |||
| 225 | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार या उसका अपवर्जन | |||
| 230, सातवीं,1,79 | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति आदि | |||
| 229 | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालयों की भाषा देखिए भाषा। | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
;उच्च न्यायालयों की शक्ति- | |||
कुछ रिट जारी करने की | |||
| 226 | |||
|- | |||
| अवमान के लिए दंड देने की | |||
| 215 | |||
|- | |||
| सभी न्यायालयों के अधीक्षण की | |||
| 227 | |||
|- | |||
| अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति | |||
| 224(3) | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित होगा | |||
| 235 | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालय को कुछ मामलों का अंतरण | |||
| 228 | |||
|- | |||
| अंत:कालीन अवधि के बारे में उपबंध | |||
| 376 | |||
|- | |||
| | |||
; उच्चतम न्यायालय- | |||
के तदर्थ न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, आदि | |||
| 127 | |||
|- | |||
| के प्रशासनिक व्ययों का संचित निधि पर भारित होना | |||
| 146(3) | |||
|- | |||
| को संसद् द्वारा आनुषंगिक शक्तियां प्रदत्त किया जाना | |||
| 140 | |||
|- | |||
| के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति | |||
| 146 | |||
|- | |||
| की सहायता में प्राधिकारियों द्वारा कार्य किया जाना | |||
| 144 | |||
|- | |||
| में अपील के लिए प्रमाण-पत्र | |||
| 134क | |||
|- | |||
| के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति | |||
| 126 | |||
|- | |||
| के न्यायाधीशों की नियुक्ति—देखिए न्यायाधीश | |||
| | |||
|- | |||
| राज्य प्रशासन के अधिक खर्च के बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति | |||
| 257(4),258(3) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां | |||
| सातवीं, 1, 77 | |||
|- | |||
| अभिलेख न्यायालय | |||
| 129 | |||
|- | |||
| [[भारत के राष्ट्रपति]] या [[उपराष्ट्रपति]] के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं और विवादों के बारे में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय | |||
| 71 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों ओर आदेशों का प्रवर्तन | |||
| 142(1) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि | |||
| 138 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन | |||
| 124 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के व्यय | |||
| 146 | |||
|- | |||
| | |||
; फेडरल न्यायालय- | |||
के न्यायाधीशों का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना | |||
| 374(1) | |||
|- | |||
| की शक्तियों और अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना | |||
| 135 | |||
|- | |||
| में लंबित वादों, अपीलों और कार्यवाहियों का उच्चतम | |||
| 374(2) | |||
|- | |||
| | |||
;न्यायालय को अंतरण | |||
अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत | |||
| 136 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश | |||
| 127 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु | |||
| 124(2) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति | |||
| 124(2) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद् या राज्य विधान-मंडल में चर्चा न किया जाना | |||
| 121,211 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का अवधारण | |||
| 124(2क) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किसी न्यायालय, आदि में अभिवचन या कार्य करने पर उनका निरर्ह होना | |||
| 124(7) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | |||
| 124(6) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, भत्ते आदि | |||
| 125(2) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं | |||
| 124(3) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना | |||
| 124(2),परंतुक(ख) | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते | |||
| 125(1),दूसरी,घ,9 | |||
|- | |||
| | |||
;उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता- | |||
सलाह देने की अधिकारिता | |||
| 143 | |||
|- | |||
| संविधान का निर्वचन अंतर्ग्रस्त होने वाले मामले में अपीली अधिकारिता | |||
| 132 | |||
|- | |||
| सिविल विषयों में अपीली अधिकारिता | |||
| 133 | |||
|- | |||
| दांडिक विषयों में अपीली अधिकारिता | |||
| 134 | |||
|- | |||
| प्रारंभिक अधिकारिता | |||
| 131 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय की भाषा-देखिए भाषा | |||
| | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना | |||
| 141 | |||
|- | |||
| | |||
; उच्चतम न्यायालय की शक्ति- | |||
मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिटें जारी करने की | |||
| 32 | |||
|- | |||
| अवमान के लिए दंड देने की | |||
| 129 | |||
|- | |||
| अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने की | |||
| 137 | |||
|- | |||
| भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों में लंबित कार्यवाहियों का उच्चतम न्यायालय को अंतरण | |||
| 374(4) | |||
|- | |||
| [[उच्चतम न्यायालय]] की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति | |||
| 128 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय के नियम | |||
| 145 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय का स्थान | |||
| 130 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत | |||
| 136 | |||
|- | |||
| | |||
;[[उड़ीसा]]-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| | |||
; उत्प्रेषण रिट- | |||
निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | |||
| 226 | |||
|- | |||
| | |||
; [[उत्तर प्रदेश]]- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| के लिए विधान परिषद् | |||
| 168 | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| | |||
; उत्तराधिकार- | |||
संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का | |||
| 294-295 | |||
|- | |||
| | |||
; उत्पाद-शुल्क- | |||
वित्त के अधीन देखिए | |||
| | |||
|- | |||
| उत्प्रेषण रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | |||
| 226 | |||
|- | |||
| | |||
; उद्योग- | |||
संसद् द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए | |||
| सातवीं,1,7 | |||
|- | |||
| अन्य | |||
| सातवीं,2,24 | |||
|- | |||
| संघ के नियंत्रणाधीन | |||
| सातवीं, 1,52 | |||
|- | |||
| के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना | |||
| 43क | |||
|- | |||
| उधार, परिभाषा | |||
| 366(4) | |||
|- | |||
| वित्त भी देखिए | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
; उपाधियां- | |||
उपाधियों का अंत | |||
| 18 | |||
|- | |||
| भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे | |||
| 18(2) | |||
|- | |||
| राज्य सेवक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट आदि स्वीकार नहीं करेंगे | |||
| 18(3) और (4) | |||
|- | |||
| राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा | |||
| 18(1) | |||
|- | |||
| उपखंड,परिभाषा | |||
| 366(27) | |||
|- | |||
| उपनिवेशन | |||
| सातवीं, 2, 18 | |||
|- | |||
| | |||
; ऋण- | |||
परिभाषा | |||
| 366(8) | |||
|- | |||
| राज्यों का लोक ऋण | |||
| सातवीं, 2,43 | |||
|- | |||
| संघ का लोक ऋण | |||
| सातवीं, 1, 35 | |||
|- | |||
| औद्योगिक और श्रम विवाद | |||
| सातवीं, 3, 22 | |||
|- | |||
| औद्योगिक विवाद, संघ के कर्मचारियों से संबंधित | |||
| सातवीं, 1,61 | |||
|- | |||
| औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास | |||
| सातवीं, 3, 21 | |||
|- | |||
| कर—देखिए वित्त | |||
कराधान परिभाषा | |||
| 356(28) | |||
|- | |||
| | |||
; कर्तव्य- | |||
मूल | |||
| 51क | |||
|- | |||
| वित्त के अधीन भी देखिए । | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
; [[कर्नाटक]]- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| के लिए विधान परिषद् | |||
| 168 | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| | |||
; कर्मकार- | |||
उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना | |||
| 43क | |||
|- | |||
| कर्मकारों के लिए निर्वाह मज़दूरी- देखिए निदेश्क तत्व | |||
|- | |||
| | |||
; करंतीन- | |||
अंतरराज्यिक | |||
| सातवीं, 1,81 | |||
|- | |||
| पत्तन | |||
| सातवीं, 1, 28 | |||
|- | |||
| करेंसी, सिक्का निर्माण और वैद्य निविदा | |||
| सातवीं, 1,36 | |||
|- | |||
| कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण | |||
| सातवीं, 2,16 | |||
|- | |||
| कारखाने | |||
| सातवीं, 3,36 | |||
|- | |||
| कार्यपालिका शक्ति--संघ/राज्य | |||
| 298 | |||
|- | |||
| | |||
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार | |||
कारोबार करने की शक्ति | |||
| 53,154,298 | |||
|- | |||
| | |||
संपत्ति अर्जित करने की शक्ति | |||
व्यापार करने की शक्ति | |||
| 298 | |||
|- | |||
| | |||
कारागार | |||
| सातवीं, 3,34 | |||
|- | |||
| कीमत नियंत्रण | |||
| सातवीं, 3,34 | |||
|- | |||
| कुटीर उद्योगों का राज्य द्वारा बढ़ावा | |||
| 43 | |||
|- | |||
| कृपाण—देखिए मूल अधिकार । | |||
| | |||
|- | |||
| कृषि | |||
| सातवीं, 2,14 | |||
|- | |||
| कृषि-आय, परिभाषा | |||
| 366(1) | |||
|- | |||
| कृषि-श्रणिता, मुक्ति | |||
| सातवीं, 2,30 | |||
|- | |||
| कृषि और पशुपालन, संगठन | |||
| 48 | |||
|- | |||
| केरल -- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| कौंसलीय प्रतिनिधित्व | |||
| सातवीं, 1,11 | |||
|- | |||
| खंड, परिभाषा | |||
| 366(5) | |||
|- | |||
| | |||
; खान और खनिज-- | |||
का विनियम और विकास-- | |||
संघ के नियंत्रण के अधीन | |||
| सातवीं, 1,54 | |||
|- | |||
| अन्य मामले में | |||
| सातवीं, 2,23 | |||
|- | |||
| श्रम भी देखिए । | |||
| | |||
|- | |||
| खुले समुद्र या आकाश में की गई जलदस्युताएं और अपराध ; राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध अपराध | |||
| सातवीं, 1,21 | |||
|- | |||
| खेलकूद | |||
| सातवीं, 2,33 | |||
|- | |||
| ग्राम सभा | |||
| 243क | |||
|- | |||
| | |||
; गुजरात- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| विकास बोर्डों की स्थापना के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व | |||
| 371(2) | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| | |||
; गैस और गैस संकर्म- | |||
| सातवीं, 2,25 | |||
|- | |||
| साधारण खंड अधिनियम के उपबंधों का संविधान के निर्वचन में लागू होना | |||
| 367 | |||
|- | |||
| गोला-बारुंद-देखिए आयुध । | |||
| | |||
|- | |||
| गो-वध, राज्य द्वारा प्रतिवेध किया जाना | |||
| 48 | |||
|- | |||
| | |||
; गोवा-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | |||
| 371झ | |||
|- | |||
| राज्यक्षेत्र | |||
| पहली | |||
|- | |||
| ग्राम पंचायतों का राज्य द्वारा गठन | |||
| 40 | |||
|- | |||
| चंडीगढ़ राज्यक्षेत्र | |||
| पहली | |||
|- | |||
| | |||
; चलचित्र फिल्म-- | |||
प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी | |||
| सातवीं, 1,60 | |||
|- | |||
| छावनी | |||
| सातवीं, 1,3 | |||
|- | |||
| जनगणना | |||
| सातवीं, 1,69 | |||
|- | |||
| जनजातियां, यायावरी और प्रवासी | |||
| सातवीं, 3,15 | |||
|- | |||
| जनसंख्या, नियंत्रण और परिवार नियोजन | |||
| सातवीं, 3,20क | |||
|- | |||
| जन्म और मृत्यु | |||
| सातवीं, 3,30 | |||
|- | |||
| | |||
; जम्मू-कश्मीर-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| के संबंध में अस्थायी उपबंध | |||
| 370 | |||
|- | |||
| | |||
; जल-- | |||
अंतरराज्यिक नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद | |||
| 262 | |||
|- | |||
| जल प्रदाय, सिंचाई आदि | |||
| सातवीं, 2,17 | |||
|- | |||
| | |||
;जलमार्ग-- | |||
संसद् द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग | |||
| सातवीं, 1,24 | |||
|- | |||
| अंतरदेशीय | |||
| सातवीं, 2,13 | |||
|- | |||
| | |||
; जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े-- | |||
सूची 1 के विषयों से संबद्ध | |||
| सातवीं, 1,94 | |||
|- | |||
| सूची 2 और 3 के विषयों से संबद्ध | |||
| सातवीं, 3,45 | |||
|- | |||
| | |||
; ज़िला न्यायाधीश-- | |||
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति | |||
| 233 | |||
|- | |||
| न्यायिक सेवा में ज़िला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती | |||
| 234 | |||
|- | |||
| कुछ ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आदि का विधिमान्यकरण | |||
| 233क | |||
|- | |||
| | |||
; ज़िला परिषद्-- | |||
जिला परिषद् का गठन | |||
| छठी, 2 | |||
|- | |||
| ज़िला परिषद् का विघटन | |||
| छठी, 16 | |||
|- | |||
| ज़िला परिषद् द्वारा ज़िला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध | |||
| छठी, 7 | |||
|- | |||
| | |||
; ज़िला परिषद् की शक्ति-- | |||
ग्राम परिषद् या न्यायालय गठित करना | |||
| छठी, 4 | |||
|- | |||
| प्राथमिक विद्यालय, आदि स्थापित करना | |||
| छठी, 6 | |||
|- | |||
| कर अधिरोपित करना और राजस्व, का संग्रहण करना | |||
| छठी, 8 | |||
|- | |||
| विधियां बनाना | |||
| छठी, 3 | |||
|- | |||
| जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम बनाना | |||
| छठी, 10 | |||
|- | |||
| ज़िला परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना | |||
| छठी, 5 | |||
|- | |||
| ज़िला परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का | |||
| छठी, 11 | |||
|- | |||
| | |||
; प्रकाशन | |||
स्वामिस्वों का अंश | |||
| छठी, 9 (1) | |||
|- | |||
| ज़िला बोर्ड | |||
| सातवीं, 2,5 | |||
|- | |||
| ज्वलनशील द्रव और पदार्थ | |||
| सातवीं, 1,53 | |||
|- | |||
| डाक-तार | |||
| सातवीं 1,31 | |||
|- | |||
| डाक-तार और टेलीफोन | |||
| सातवीं,1,31 | |||
|- | |||
| डाकघर, बचत बैंक | |||
| सातवीं, 1,39 | |||
|- | |||
| | |||
; तत्स्थानी-- | |||
प्रांत, देशी राज्य, राज्य, आदि की परिभाषा | |||
| 366(7) | |||
|- | |||
| | |||
; तमिलनाडु-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| | |||
; तीर्थयात्राएं-- | |||
भारत से बाहर के स्थानों की | |||
| सातवीं, 1, 20 | |||
|- | |||
| अन्य स्थानों की | |||
| सातवीं, 2, 7 | |||
|- | |||
| | |||
; तेल-- | |||
तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपदा का विनियमन और विकास | |||
| सातवीं, 1, 53 | |||
|- | |||
| खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन | |||
| सातवीं, 1, 55 | |||
|- | |||
| | |||
; त्रिपुरा-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| दत्तक-ग्रहण | |||
| सातवीं, 3, 5 | |||
|- | |||
| दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र | |||
| पहली | |||
|- | |||
| दंड प्रक्रिया | |||
| सातवीं, 3, 2 | |||
|- | |||
| द्यूत—देखिए दांव। | |||
| | |||
|- | |||
| दंड विधि | |||
| सातवीं, 3, 1 | |||
|- | |||
| दांव और द्यूत | |||
| सातवीं, 2, 34 | |||
|- | |||
| दादरा और नागर हवेली राज्यक्षेत्र | |||
| पहली | |||
|- | |||
| | |||
; दिल्ली-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्यक्षेत्र | |||
| पहली | |||
|- | |||
| दिवालापन—देखिए शोधन अक्षमता । | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
; देवस्वम् निधि-- | |||
को वार्षिक संदाय | |||
| 290क | |||
|- | |||
| केरल राज्य में | |||
| 290क | |||
|- | |||
| तमिलनाड़ु राज्य में | |||
| 290क | |||
|- | |||
| देशी राज्य, परिभाषा | |||
| 366(15) | |||
|- | |||
| दोष, अनुयोज्य | |||
| सातवीं, 3, 8 | |||
|- | |||
| दोहरा परिसंकट | |||
| 20(2) | |||
|- | |||
| धन विधेयक—देखिए विधेयक । | |||
| | |||
|- | |||
| धार्मिक विन्यास | |||
| सातवीं, 3, 28 | |||
|- | |||
| नगर निगम-- | |||
| निगम के अधीन देखिए । | |||
|- | |||
| | |||
; नगरपालिकाएं-- | |||
नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा | |||
| 243य | |||
|- | |||
| नगरपालिकाओं का गठन | |||
| 243थ | |||
|- | |||
| वार्ड-समितियों, आदि का गठन और संरचना | |||
| 243ध | |||
|- | |||
| नगरपालिकाओं की संरचना | |||
| 243द | |||
|- | |||
| परिभाषाएं | |||
| 243त | |||
|- | |||
| नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए निरर्हताएं | |||
| 243फ | |||
|- | |||
| नगरपालिकाओं की अवधि | |||
| 243प | |||
|- | |||
| नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन | |||
| 243यक | |||
|- | |||
| नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व | |||
| 243ब | |||
|- | |||
| नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां | |||
| 243भ | |||
|- | |||
| स्थानों का आरक्षण | |||
| 243न | |||
|- | |||
| नगरपालिक ट्राम | |||
| सातवीं, 2, 13 | |||
|- | |||
| | |||
; नदी और नदी घाटी-- | |||
अंतरराज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास | |||
| सातवीं, 1, 56 | |||
|- | |||
| नमक | |||
| सातवीं, 1, 58 | |||
|- | |||
| नहरें | |||
| सातवीं, 2, 17 | |||
|- | |||
| | |||
; नागरिकता-- | |||
संविधान के प्रारंभ पर | |||
| 5 | |||
|- | |||
| का संसद् द्वारा विनियमित किया जाना | |||
| 11 | |||
|- | |||
| | |||
; नागरिकता का अधिकार-- | |||
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना | |||
| 10 | |||
|- | |||
| पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार | |||
| 6 | |||
|- | |||
| पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार | |||
| 7 | |||
|- | |||
| भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार | |||
| 8 | |||
|- | |||
| | |||
; नागालैंड-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | |||
| 371क | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन | |||
| सातवीं, 2, 33 | |||
|- | |||
| नावाधिकरण विषयक अधिकारिता | |||
| सातवीं, 1, 95 | |||
|- | |||
| निखात निधि | |||
| सातवीं, 2, 44 | |||
|- | |||
| | |||
; निगम-- | |||
व्यापार निगम, जिनके अंतर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम भी हैं | |||
| सातवीं, 1, 43 | |||
|- | |||
| निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, तथा जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं | |||
| सातवीं, 1, 44 | |||
|- | |||
| उपरोक्त से भिन्न विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन | |||
| सातवीं, 2, 32 | |||
|- | |||
| नगर निगम | |||
|सातवीं, 2, 5 | |||
|- | |||
| निगम-कर, परिभाषा | |||
| 366(6) | |||
|- | |||
| वित्त भी देखिए । | |||
| | |||
|- | |||
| निजी थैली की समाप्ति | |||
| 363क | |||
|- | |||
| नियंत्रक, महालेखापरीक्षक | |||
| सातवीं, 1, 75 | |||
|- | |||
| के प्रशासनिक व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे | |||
| 148(6) | |||
|- | |||
| की नियुक्ति | |||
|148(1) | |||
|- | |||
| द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट | |||
| 151 | |||
|- | |||
| की सेवा की शर्तें, आदि | |||
| 148(5) | |||
|- | |||
| के कर्तव्य और शक्तियां | |||
| 149 | |||
|- | |||
| का भावी नियुक्ति के लिए पात्र न होना | |||
| 148(4) | |||
|- | |||
| द्वारा पद की शपथ | |||
| 148(2) | |||
|- | |||
| की लेखाओं को रखे जाने की रीति संबंधी निदेश की शक्ति | |||
| 150 | |||
|- | |||
| को पद से हटाया जाना | |||
| 148(1) | |||
|- | |||
| का वेतन, आदि | |||
| 148(3), दूसरी,ङ | |||
|- | |||
| की संक्रमणकालीन अवधि के विषय में विशेष उपबंध | |||
| 377 | |||
|- | |||
| नियोजन और बेकारी | |||
| सातवीं, 3, 23 | |||
|- | |||
| | |||
; निर्वचन-- | |||
भाग 5, अध्याय 4 और भाग 6, अध्याय 5 के लिए संविधान का | |||
| 147 | |||
|- | |||
| सामान्यत: संविधान का | |||
| 367 | |||
|- | |||
| भाग 6, अध्याय 6 के लिए “जिला न्यायाधीश” का | |||
| 236(क) | |||
|- | |||
| भाग 12 के लिए “वित्त आयोग” का | |||
| 264 | |||
|- | |||
| भाग 6, अध्याय 6 के लिए न्यायायिक सेवा का | |||
| 236(ख) | |||
|- | |||
| भाग 6 के लिए “राज्य” का | |||
| 152 | |||
|- | |||
| भाग 14 के लिए “राज्य” का | |||
| 308 | |||
|- | |||
| पांचवी अनुसूची के लिए “राज्य” का | |||
| पांचवी, क, 1 | |||
|- | |||
| | |||
; निर्बंधन-- | |||
युक्तियुक्त निर्बंधन का अधिरोपण | |||
| 19 | |||
|- | |||
| | |||
; निरर्हता-- | |||
सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय | |||
| 103 और 192 | |||
|- | |||
| निरसन | |||
| 395 | |||
|- | |||
| निर्वाचन आयोग | |||
| 324, सातवीं, 1, 72 | |||
|- | |||
| | |||
; आयुक्त-- | |||
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति | |||
| 324(2) और (3) | |||
|- | |||
| आयुक्तों की सेवा, आदि की शर्तें | |||
| 324(5) | |||
|- | |||
| प्रादेशिक आयुक्त | |||
| 324(4) | |||
|- | |||
| आयुक्तों का पद से हटाया जाना | |||
| 324(5), परंतुक | |||
|- | |||
| राज्य विधान-मंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपाल का निर्वाचन आयोग से राय लेना | |||
| 192(2) | |||
|- | |||
| संसद् के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर रास्ट्रपति का निर्वाचन आयोग से राय लेना | |||
| 103(2) | |||
|- | |||
| निर्वाचन आयोग के कर्मचारिवृंद | |||
| 324(6) | |||
|- | |||
| निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना | |||
| 324(1) | |||
|- | |||
| संसद् और राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति | |||
| 327,सातवीं,1, 72 | |||
|- | |||
| राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की राज्य विधान-मंडल की शक्ति | |||
| 328,सातवीं,2, 37 | |||
|- | |||
| निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक | |||
| 329 | |||
|- | |||
| एक साधारण निर्वाचक नामावली का होना | |||
| 325 | |||
|- | |||
| प्रत्येक जनगणना के पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का पुन: समायोजन | |||
| 82 | |||
|- | |||
| मताधिकार, वयस्क | |||
| 326 | |||
|- | |||
| | |||
; निवारक निरोध-- | |||
सलाहकार बोर्ड-- | |||
का गठन और उसकी रिपोर्टें | |||
| 22(4)(क) | |||
|- | |||
| द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया | |||
| 22(7)(ग) | |||
|- | |||
| किसी राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध | |||
| सातवीं, 3, 3 | |||
|- | |||
| भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध | |||
| सातवीं, 1, 9 | |||
|- | |||
| | |||
; निरोध अवधि-- | |||
का तीन मास से अधिक न होना | |||
| 22(4) | |||
|- | |||
| का कुछ दशाओं में तीन माससे अधिक होना | |||
| 22(4)(क)और (ख) | |||
|- | |||
| निरोध की अधिकतम अवधि का संसद् द्वारा विहित किया जाना | |||
| 22(7)(क)और (ख) | |||
|- | |||
| निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को संसूचित न किया जाना जो लोकहित के विरुद्ध हैं | |||
| 22(6) | |||
|- | |||
| निरोध के आधारों की संसूचना | |||
| 22(5) | |||
|- | |||
| | |||
; निष्क्रांत संपत्ति-- | |||
अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन | |||
| सातवीं, 3, 41 | |||
|- | |||
| | |||
; नि:शुल्क विधिक सहायता-- | |||
राज्य द्वारा समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था | |||
| 39क | |||
|- | |||
| | |||
; न्याय-- | |||
प्रशासन | |||
| सातवीं, 3, 11क | |||
|- | |||
| समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता | |||
| 39क | |||
|- | |||
| सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करना | |||
| उद्देशिका, 38 | |||
|- | |||
| न्यास और न्यासी-- | |||
| सातवीं, 3, 10 | |||
|- | |||
| शासकीय न्यासी | |||
| सातवीं, 3, 11 | |||
|- | |||
| न्याय प्रशासन-- | |||
| सातवीं, 3, 11क | |||
|- | |||
| ज़िला न्यायाधीश-- | |||
की नियुक्ति | |||
| 233(1) | |||
|- | |||
| की परिभाषा | |||
| 236(ख) | |||
|- | |||
| के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता | |||
| 233(2) | |||
|- | |||
| जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनकी ज़िला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता | |||
| 233(2) | |||
|- | |||
| कुछ ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि का विधिमान्यकरण | |||
| 233क | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालय—देखिए उच्च न्यायालय । | |||
| | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय—देखिए उच्चतम न्यायालय । | |||
| | |||
|- | |||
| न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता | |||
| सातवीं, 3, 12 | |||
|- | |||
| | |||
; न्यायिक सेवा-- | |||
किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति | |||
| 234 | |||
|- | |||
| परिभाषा | |||
| 236(ख) | |||
|- | |||
| न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण—देखिए निदेशक तत्व | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
; न्यायालय-- | |||
अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना | |||
| 247 | |||
|- | |||
| न्यायालयों का कृत्य करते रहना | |||
| 375 | |||
|- | |||
| न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां अनुसूची 1 में दिए गए विषयों के बारे में | |||
| सातवीं, 1, 95 | |||
|- | |||
| उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का गठन और संगठन | |||
| सातवीं, 2, 3 | |||
|- | |||
| | |||
; उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां-- | |||
समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के बारे में | |||
| सातवीं, 3, 46 | |||
|- | |||
| राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में | |||
| सातवीं, 2, 65 | |||
|- | |||
| | |||
; न्यायालय का अवमान-- | |||
उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का अवमान | |||
| सातवीं, 3, 14 | |||
|- | |||
| | |||
; पंचायतें-- | |||
संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना | |||
| 243ठ | |||
|- | |||
| पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा | |||
| 233ञ | |||
|- | |||
| निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन | |||
| 243ण | |||
|- | |||
| पंचायतों की संरचना | |||
| 243ग | |||
|- | |||
| पंचायतों का गठन | |||
| 243ख | |||
|- | |||
| वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन | |||
| 243झ और 280(3)(खख) | |||
|- | |||
| विद्यमान विधियों का बना रहना | |||
| 243ढ | |||
|- | |||
| पंचायतों की परिभाषाएं | |||
| 243 | |||
|- | |||
| सदस्यता के लिए निर्रहताएं | |||
| 243च | |||
|- | |||
| पंचायतों की अवधि | |||
| 243ङ | |||
|- | |||
| पंचायतों के लिए निर्वाचन | |||
| 243ट | |||
|- | |||
| ग्राम सभा | |||
| 243क | |||
|- | |||
| लेखाओं का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा करना | |||
| 243ञ | |||
|- | |||
| भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना | |||
| 243ड | |||
|- | |||
| शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व | |||
| 243छ | |||
|- | |||
| पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां | |||
| 243ज | |||
|- | |||
| स्थानों का आरक्षण | |||
| 243घ | |||
|- | |||
| | |||
; पंजाब-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| पत्तन-- | |||
ऐसे पत्तन, जिन्हें संसद् द्वारा महापत्तन घोषित किया गया है | |||
| सातवीं, 1, 27 | |||
|- | |||
| अन्य पत्तन | |||
| सातवीं, 3, 31 | |||
|- | |||
| पथकर | |||
| सातवीं, 2, 59 | |||
|- | |||
| परमाणु ऊर्जा | |||
| सातवीं, 1, 6 | |||
|- | |||
| परमादेश रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | |||
| 266(1) | |||
|- | |||
| | |||
; परिभाषा-- | |||
कुछ पदों की | |||
| 366 | |||
|- | |||
| भारत की संचित निधि की | |||
| 266(1) | |||
|- | |||
| राज्य की संचित निधि की | |||
| 266(1) | |||
|- | |||
| “भारत की आकस्मिकता निधि” की | |||
| 267(1) | |||
|- | |||
| “राज्य की आकस्मिकता निधि” की | |||
| 267(2) | |||
|- | |||
| “देशी राज्य” की | |||
| 363(2)(क) | |||
|- | |||
| “धन विधेयक” की -- | |||
राज्य विधान-मंडल में | |||
| 199 | |||
|- | |||
| संसद् में | |||
| 110 | |||
|- | |||
| “शुद्ध आगम” की | |||
| 279(1) | |||
|- | |||
| “शासक” | |||
| 363(2)(क) | |||
|- | |||
| “अनुसूचित क्षेत्र” की | |||
| पांचवीं, ग, 6(1) | |||
|- | |||
| भाग 3 के प्रयोजनों के लिए “राज्य” की | |||
| 12 | |||
|- | |||
| भाग 4 के प्रयोजन के लिए “राज्य” की | |||
| 36 | |||
|- | |||
| | |||
; परिवार नियोजन-- | |||
जनसंख्या नियंत्रण और | |||
| सातवीं, 3, 20क | |||
|- | |||
| परिसीमा | |||
| सातवीं, 3, 13 | |||
|- | |||
| | |||
; पश्चिमी बंगाल-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| राज्य | |||
| पहली | |||
|- | |||
| | |||
; पशु-- | |||
पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण | |||
| सातवीं, 3, 17 | |||
|- | |||
| वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण | |||
| सातवीं, 3, 17ख | |||
|- | |||
| पशु चिकित्सा, प्रशिक्षण और व्यवसाय, पशुधन का परिरक्षण आदि | |||
| सातवीं, 2, 15 | |||
|- | |||
| पांथशालाएं और पांथशालापाल | |||
| सातवीं, 2, 31 | |||
|- | |||
| | |||
; पागलपन और मानसिक हीनता-- | |||
पागल और मानसिक रूप से हीन व्यक्ति | |||
| सातवीं, 3, 16 | |||
|- | |||
| | |||
; पांडिचेरी-- | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन | |||
| चौथी | |||
|- | |||
| के लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद् का या दोनों का सृजन | |||
| 239क | |||
|- | |||
| राज्यक्षेत्र | |||
| पहली | |||
|- | |||
| पासपोर्ट | |||
| सातवीं, 1, 19 | |||
|- | |||
| | |||
; पिछड़े वर्ग -- | |||
की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग | |||
| 340 | |||
|- | |||
| की उन्नति के लिए विशेष उपबंध | |||
| 15(4) | |||
|- | |||
| की नियुक्ति, आदि में आरक्षण | |||
| 16(4) | |||
|- | |||
| | |||
; पुरातत्वीय स्थल और अवशेष-- | |||
राष्ट्रीय महत्व के | |||
| सातवीं, 3, 40 | |||
|- | |||
| पुल और फेरी | |||
| सातवीं, 2, 13 | |||
|- | |||
| पुलिस | |||
| सातवीं, 2, 2 | |||
|- | |||
| | |||
; पुलिस बल-- | |||
की शक्तियों और अधिकारिता का राज्य से बाहर क्षेत्रों और रेल क्षेत्रों पर विस्तारण | |||
| सातवीं, 1, 80 | |||
|- | |||
| | |||
; पुस्तकालय-- | |||
राज्यों द्वारा नियंत्रित | |||
| सातवीं, 2, 12 | |||
|- | |||
| संस्थाएं भी देखिए | |||
| | |||
|- | |||
| पुस्तकें | |||
| सातवीं, 3, 39 | |||
|- | |||
| पूर्त कार्य | |||
| सातवीं, 3, 28 | |||
|- | |||
| | |||
; पेंशन-- | |||
परिभाषा | |||
| 366(17) | |||
|- | |||
| राज्यों द्वारा संदेय | |||
| सातवीं, 2, 42 | |||
|- | |||
| संघ द्वारा संदेय | |||
| सातवीं, 1, 71 | |||
|- | |||
| पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन | |||
| सातवीं, 1, 49 | |||
|- | |||
| पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद | |||
| सातवीं, 1, 53 | |||
|- | |||
| | |||
; पोतपरिवहन और नौपरिवहन-- | |||
समुद्रीय | |||
| सातवीं, 1, 25 | |||
|- | |||
| अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा | |||
| सातवीं, 3, 32 | |||
|- | |||
| राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा | |||
| सातवीं, 1, 24 | |||
|- | |||
| प्रकाश स्तंभ | |||
| सातवीं, 1, 26 | |||
|- | |||
| प्रतिनिधित्व | |||
| देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व । | |||
|- | |||
| प्रतिभूति, परिभाषा | |||
| 366(26) | |||
|- | |||
| | |||
; प्रतिषेध-- | |||
मादक पेयों और औषधियों का राज्य द्वारा प्रवर्तन | |||
| देखिए निदेशक तत्व । | |||
|- | |||
| प्रतिषेध रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | |||
| 226 | |||
|- | |||
| | |||
; प्रतिपाल्य-अधिकरण-- | |||
शासकों की संपदा के लिए | |||
| सातवीं, 1, 34 | |||
|- | |||
| अन्य संपदाओं के लिए | |||
| सातवीं, 2, 65 | |||
|- | |||
| प्रतिलिप्यधिकार | |||
| सातवीं, 1, 49 | |||
|- | |||
| प्रत्यर्पण | |||
| सातवीं, 1, 18 | |||
|- | |||
| प्रत्याभूति, परिभाषा | |||
| 366(13) | |||
|- | |||
| | |||
; प्रधानमंत्री-- | |||
की नियुक्ति | |||
| 75(1) | |||
|- | |||
| राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य | |||
| 78 | |||
|- | |||
| का मंत्रि-परिषद् का प्रधान होना | |||
| 74(1) | |||
|- | |||
| का वेतन और भत्ते | |||
| 75(6), सातवीं, 1, 75 | |||
|- | |||
| | |||
; प्रवासी-- | |||
पाकिस्तान को और उससे | |||
| देखिए नागरिकता । | |||
|- | |||
| | |||
; प्रशासक-- | |||
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रशासक की नियुक्ति | |||
| 239(1) | |||
|- | |||
| संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति | |||
| 239ख | |||
|- | |||
| | |||
; प्रशासनिक संबंध-- | |||
संघ और राज्यों के बीच | |||
| 256, 262 | |||
|- | |||
| प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख | |||
| सातवीं, 1, 67 | |||
|- | |||
| प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा | |||
| 350क | |||
|- | |||
| प्रादेशिक परिषद्-- | |||
प्रादेशिक परिदों का गठन | |||
| छठी, 2 | |||
|- | |||
| प्रादेशिक परिषदों का विघटन | |||
| छठी, 16 | |||
|- | |||
| प्रादेशिक ज़िला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध | |||
| छठी, 7 | |||
|- | |||
| | |||
; प्रादेशिक परिषदों की शक्ति-- | |||
ग्राम परिषद् या न्यायालय गठित करना | |||
| छठी, 4 | |||
|- | |||
| कर अधिरोपित करना और राजस्व का संग्रहण करना | |||
| छठी, 8 | |||
|- | |||
| विधियां बनाना | |||
| छठी, 3 | |||
|- | |||
| प्रादेशिक परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना | |||
| छठी, 5 | |||
|- | |||
| प्रादेशिक परिदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का प्रकाशन | |||
| छठी, 11 | |||
|- | |||
| संक्रमणकालीन उपबंध | |||
| छठी, 19 | |||
|- | |||
| प्रसारण | |||
| सातवीं, 1, 31 | |||
|- | |||
| | |||
; फीस-- | |||
न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस | |||
| सातवीं, 3, 47 | |||
|- | |||
| न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस | |||
| 1, 66 | |||
|- | |||
| न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, संघ सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस | |||
| सातवीं, 1, 96 | |||
|- | |||
| उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों में ली जाने वाली फीस | |||
| सातवीं, 2, 3 | |||
|} | |} | ||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध=}} | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध=}} | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
==बाहरी कड़ियाँ== | ==बाहरी कड़ियाँ== |
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---|
भारत का संविधान | [अनुक्रमणिका] |
---|---|
पहली | पहली अनुसूची |
दूसरी | दूसरी अनुसूची के भाग..........के पैरा.................का उपपैरा............ |
तीसरी | तीसरी अनुसूची |
चौथी | चौथी अनुसूची |
पांचवीं | पांचवीं अनुसूची के भाग.........के पैरा.................का उपपैरा............ |
छठी | छठी अनुसूची |
सातवीं | सातवीं अनुसूची की सूची.......की प्रविष्टि संख्यांक........... |
आठवीं | आठवीं अनुसूची |
नौवीं | नौवीं अनुसूची |
दसवीं | दसवीं अनुसूची |
भारत का संविधान | अनुच्छेद / अनुसूची |
---|---|
अंक, संघ के शासकी प्रयोजनों के लिए | 343 (1) |
अंतिम आदेश | 132 (3) |
अंदमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र | पहली |
अधिकरण | |
प्रशासनिक | 323 क |
अन्य विषयों के लिए | 323 ख |
अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 32,226 |
देशी राज्यों के साथ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन |
363 |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन | 329 |
संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 122 (2) |
राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 212 (2) |
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण |
31ख, नौवीं |
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण | 235 |
देखिए लोक सभा | |
संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति |
239ख |
राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति | 213 |
संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति | 123 |
अनन्य आर्थिक क्षेत्र | 297 |
अनुच्छेद, परिभाषा | 366(3) |
अनुदानों के लिए मतदान--
लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर -- लोक सभा द्वारा |
116 |
राज्य विधान-सभा द्वारा | 206 |
के संबंध में प्रक्रिया संसद् में |
115 |
राज्य विधान मंडल में | 205 |
|
|
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन |
244, पांचवीं |
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट | पांचवीं, 3 |
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट | 339 |
अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा | पांचवीं, 6 |
अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार | पांचवीं, 2 |
अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि | पांचवीं, 5 |
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि | पांचवीं, 4 |
असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र | छठी, 20 |
जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | 244 (2), छठी |
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी ज़िलों और प्रदेशों को लागू होना | छठी, 12 |
असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी ज़िले और स्वशासी प्रदेश | छठी,1 |
स्वशासी ज़िलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट | छठी,14 |
प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक् रूप से दिखाया जाना | छठी, 13 |
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे |
335 |
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट | 339 |
परिभाषा | 366(24) और (25) |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना | 15 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | 338 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 368क |
अधिसूचना | 341 (1) और 342 (1) |
राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना | 341-342 |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन | 46 |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण-
लोक सभा में |
330 |
राज्य विधान-मंडल में | 332 |
स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात् न रहना | 334 |
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री | 164(1), परंतुक |
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना | 338 |
परिभाषा |
366(23) |
अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का | 139क |
संधियों आदि का कार्यान्वयन |
सातवीं,1-14 |
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान | 253 |
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन |
सातवीं, 1-13 |
को बढ़ावा—देखिए निदेशक तत्त्व |
|
परिषद |
263 |
नदी जल विवाद | 262 |
व्यापार या वाणिज्य | 286 |
अखिल भारतीय सेवाएं- देखिए सेवाएं। |
|
खाद्य पदार्थों आदि का |
सातवीं, 3,18 |
की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय |
सातवीं, 1,59 |
संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति |
31क |
संपत्ति का अनिवार्यत: अर्जन | सातवीं, 3,42 |
किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अर्जन के लिए रकम | 31(1क) |
के लिए सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371क |
राज्यक्षेत्र | पहली |
अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, आदि,- देखिए मूल अधिकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी देखिए। | |
शिशु और अवयस्क |
सातवीं, 3, 5 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
में एक स्वाशासी राज्य बनाया जाना | 244क |
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371ख |
राज्य | पहली |
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान क्षेत्रों का प्रशासन करना |
छठी, 19 |
ऐसे क्षेत्रों को, जिसमें अनुसूचित जातियां बसीं हुई हैं, परिवर्तित, आदि करना | छठी, 1(2) और |
स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त करना | छठी, 14 |
प्रादेशिक और ज़िला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना | छठी, 4(4) |
ज़िला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना | छठी, 7(2) |
विवाद की दशा में स्वामित्व का अंश अवधारित करना | छठी, 9(2) |
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का उस राज्य के किसी स्वशासी क्षेत्र पर लागू न करना | छठी, 12(1)(ख) |
सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन ज़िला और प्रादेशिक परिषदों को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना | छठी, 5(2) |
किसी ज़िला या प्रादेशिक परिषद् को विघटित करने का आदेश करना | छठी, 16 |
स्वशासी ज़िलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना | छठी, 17 |
स्वशासी क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता विनिर्दिष्ट करना | छठी, 4(3) |
ज़िला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यां या संकल्पों को निलंबित करना | छठी, 15 |
|
सातवीं, 2, 6 |
नाविक और समुद्रीय अस्पताल | सातवीं, 1, 28 |
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बारे में |
377 |
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 376 |
फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 374 |
विद्यमान विधियों का अनुकूलन | 372(2), 372क |
विद्यमान विधियों का बने रहना | 372 (1) |
फेडरल न्यायालय में |
374(2) |
सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष | 374(3) |
भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों के समक्ष | 374(4) |
राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति | 369 |
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की |
373 |
कठिनाइयों को दूरन करने की | 392 |
लोक सेवा आयोग | 378 |
अरुणाचल प्रदेश राज्य | 371ज |
असम राज्य | 371ख |
आंध्र प्रदेश राज्य | 371घ |
गुजरात राज्य | 371 |
गोवा राज्य | 371झ |
जम्मू-कश्मीर राज्य | 370 |
नागालैंड राज्य | 371क |
महाराष्ट्र राज्य | 371च |
अस्पृश्यता का अंत | 17 |
|
पहली |
परिभाषा | 366(2) |
के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान | 337 |
कुछ सेवाओं में नियुक्ति के बारे में विशेष उपबंध | 336 |
लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध | 331 |
का राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबंध | 333 |
के विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात् न रहने संबंध विशेष उपबंध | 334 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना | 371ङ |
की विधान सभा के लिए विशेष उपबंध | 378क |
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371घ |
आकस्मिकता निधि –देखिए वित्त । | |
एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन |
171(4) |
राष्ट्रपति का निर्वाचन | 55(3) |
राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन | 80(4) |
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन | 66(1) |
वित्तीय आपात की दशा में राज्यों को निदेश |
360(3) |
आपात की दशा में उद्घोषणा | 360(1) |
वित्तीय आपात का प्रतिसंहरण आदि | 360(2) |
आपात के दौरान वाक्-स्वातंत्रय, आदि के अधिकार के उपबंधों का निलंबन | 358 |
आपात के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन | 359 |
मूल अधिकारों के अंतर्गत भी देखिए । | 352 |
आपात की उद्घोषणा | 366(18) |
आपात की परिभाषा | 352(4) और (5) |
आपात की अवधि | 353 |
आपात का प्रभाव | 352(4) |
आपात की उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | 352(2) और (7) |
आपात का प्रतिसंहरण | |
आपात किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में |
356 |
आपात उपबंध की कालावधि | 356(4) |
आपात उपबंधों का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | 356(3) |
आपात उद्घोषणा के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग | 356(2) |
आपात उद्घोषणा का प्रतिसंहरण, उसमें परिवर्तन आदि | 354 |
आपात के दौरान राजस्वोंके वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना | 366(18) |
परिभाषा |
366(18) |
परिभाषा |
366(29) |
आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारुद और विस्फोटक | सातवीं,1,5 |
बनाए रखने के लिए निवारक निरोध |
सातवीं, 3, 3 |
केन्द्रीय ब्यूरो |
सातवीं,1, 8 |
उच्च न्यायालय, राज्यों में | 214 |
उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होना | 229(3) |
उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का लागू होना | 218 |
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
223 |
मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति - नीचे देखिए मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश | |
कार्यकारी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की |
224(2) |
अपर न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | 224(1) |
उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने की | 229(1) |
उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | 224क |
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सबंध में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाना | 217(1) |
सेवानिवृत्ति की आयु |
217(1), 224(3) |
नियुक्ति और पद की शर्तें | 217, 224, 224क |
संसद् में |
121 |
राजय विधान-मंडल में | 211 |
की आयु का अवधारण | 217(3) |
द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | 219 |
के पद छोड़ने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर प्रतिषेध | 220 |
के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं | 217(2) |
को पद से हटाया जाना | 217(1), परंतुक (ख) |
के संबंध में प्रक्रिया | 218 |
द्वारा पद त्याग | 217(1), परंतुक |
यायालय को अंतरण | 222 |
के पद की रिक्ति | 217(1), परंतुक (ग) |
उच्च न्यायालयोंका गठन का संगठन | 216, सातवीं,1, 78 |
अभिलेख न्यायालय | 215 |
उच्च न्यायालय की परिभाषा | 366(14) |
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना | 231 |
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए | 241 |
उच्च न्यायालय की अधिकारिता | 225 |
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार या उसका अपवर्जन | 230, सातवीं,1,79 |
उच्च न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति आदि | 229 |
उच्च न्यायालयों की भाषा देखिए भाषा। | |
कुछ रिट जारी करने की |
226 |
अवमान के लिए दंड देने की | 215 |
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की | 227 |
अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति | 224(3) |
उच्च न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित होगा | 235 |
उच्च न्यायालय को कुछ मामलों का अंतरण | 228 |
अंत:कालीन अवधि के बारे में उपबंध | 376 |
के तदर्थ न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, आदि |
127 |
के प्रशासनिक व्ययों का संचित निधि पर भारित होना | 146(3) |
को संसद् द्वारा आनुषंगिक शक्तियां प्रदत्त किया जाना | 140 |
के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति | 146 |
की सहायता में प्राधिकारियों द्वारा कार्य किया जाना | 144 |
में अपील के लिए प्रमाण-पत्र | 134क |
के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति | 126 |
के न्यायाधीशों की नियुक्ति—देखिए न्यायाधीश | |
राज्य प्रशासन के अधिक खर्च के बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति | 257(4),258(3) |
उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां | सातवीं, 1, 77 |
अभिलेख न्यायालय | 129 |
भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं और विवादों के बारे में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय | 71 |
उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों ओर आदेशों का प्रवर्तन | 142(1) |
उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि | 138 |
उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन | 124 |
उच्चतम न्यायालय के व्यय | 146 |
के न्यायाधीशों का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना |
374(1) |
की शक्तियों और अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना | 135 |
में लंबित वादों, अपीलों और कार्यवाहियों का उच्चतम | 374(2) |
अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत |
136 |
उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश | 127 |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु | 124(2) |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति | 124(2) |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद् या राज्य विधान-मंडल में चर्चा न किया जाना | 121,211 |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का अवधारण | 124(2क) |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किसी न्यायालय, आदि में अभिवचन या कार्य करने पर उनका निरर्ह होना | 124(7) |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | 124(6) |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, भत्ते आदि | 125(2) |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं | 124(3) |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना | 124(2),परंतुक(ख) |
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते | 125(1),दूसरी,घ,9 |
सलाह देने की अधिकारिता |
143 |
संविधान का निर्वचन अंतर्ग्रस्त होने वाले मामले में अपीली अधिकारिता | 132 |
सिविल विषयों में अपीली अधिकारिता | 133 |
दांडिक विषयों में अपीली अधिकारिता | 134 |
प्रारंभिक अधिकारिता | 131 |
उच्चतम न्यायालय की भाषा-देखिए भाषा | |
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना | 141 |
मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिटें जारी करने की |
32 |
अवमान के लिए दंड देने की | 129 |
अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने की | 137 |
भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों में लंबित कार्यवाहियों का उच्चतम न्यायालय को अंतरण | 374(4) |
उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति | 128 |
उच्चतम न्यायालय के नियम | 145 |
उच्चतम न्यायालय का स्थान | 130 |
उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत | 136 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य | पहली |
निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति |
226 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
के लिए विधान परिषद् | 168 |
राज्य | पहली |
संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का |
294-295 |
वित्त के अधीन देखिए |
|
उत्प्रेषण रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 226 |
संसद् द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए |
सातवीं,1,7 |
अन्य | सातवीं,2,24 |
संघ के नियंत्रणाधीन | सातवीं, 1,52 |
के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना | 43क |
उधार, परिभाषा | 366(4) |
वित्त भी देखिए | |
उपाधियों का अंत |
18 |
भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे | 18(2) |
राज्य सेवक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट आदि स्वीकार नहीं करेंगे | 18(3) और (4) |
राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा | 18(1) |
उपखंड,परिभाषा | 366(27) |
उपनिवेशन | सातवीं, 2, 18 |
परिभाषा |
366(8) |
राज्यों का लोक ऋण | सातवीं, 2,43 |
संघ का लोक ऋण | सातवीं, 1, 35 |
औद्योगिक और श्रम विवाद | सातवीं, 3, 22 |
औद्योगिक विवाद, संघ के कर्मचारियों से संबंधित | सातवीं, 1,61 |
औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास | सातवीं, 3, 21 |
कर—देखिए वित्त
कराधान परिभाषा |
356(28) |
मूल |
51क |
वित्त के अधीन भी देखिए । | |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
के लिए विधान परिषद् | 168 |
राज्य | पहली |
उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना |
43क |
कर्मकारों के लिए निर्वाह मज़दूरी- देखिए निदेश्क तत्व | |
अंतरराज्यिक |
सातवीं, 1,81 |
पत्तन | सातवीं, 1, 28 |
करेंसी, सिक्का निर्माण और वैद्य निविदा | सातवीं, 1,36 |
कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण | सातवीं, 2,16 |
कारखाने | सातवीं, 3,36 |
कार्यपालिका शक्ति--संघ/राज्य | 298 |
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कारोबार करने की शक्ति |
53,154,298 |
संपत्ति अर्जित करने की शक्ति व्यापार करने की शक्ति |
298 |
कारागार |
सातवीं, 3,34 |
कीमत नियंत्रण | सातवीं, 3,34 |
कुटीर उद्योगों का राज्य द्वारा बढ़ावा | 43 |
कृपाण—देखिए मूल अधिकार । | |
कृषि | सातवीं, 2,14 |
कृषि-आय, परिभाषा | 366(1) |
कृषि-श्रणिता, मुक्ति | सातवीं, 2,30 |
कृषि और पशुपालन, संगठन | 48 |
केरल --
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य | पहली |
कौंसलीय प्रतिनिधित्व | सातवीं, 1,11 |
खंड, परिभाषा | 366(5) |
का विनियम और विकास-- संघ के नियंत्रण के अधीन |
सातवीं, 1,54 |
अन्य मामले में | सातवीं, 2,23 |
श्रम भी देखिए । | |
खुले समुद्र या आकाश में की गई जलदस्युताएं और अपराध ; राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध अपराध | सातवीं, 1,21 |
खेलकूद | सातवीं, 2,33 |
ग्राम सभा | 243क |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
विकास बोर्डों की स्थापना के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व | 371(2) |
राज्य | पहली |
|
सातवीं, 2,25 |
साधारण खंड अधिनियम के उपबंधों का संविधान के निर्वचन में लागू होना | 367 |
गोला-बारुंद-देखिए आयुध । | |
गो-वध, राज्य द्वारा प्रतिवेध किया जाना | 48 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371झ |
राज्यक्षेत्र | पहली |
ग्राम पंचायतों का राज्य द्वारा गठन | 40 |
चंडीगढ़ राज्यक्षेत्र | पहली |
प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी |
सातवीं, 1,60 |
छावनी | सातवीं, 1,3 |
जनगणना | सातवीं, 1,69 |
जनजातियां, यायावरी और प्रवासी | सातवीं, 3,15 |
जनसंख्या, नियंत्रण और परिवार नियोजन | सातवीं, 3,20क |
जन्म और मृत्यु | सातवीं, 3,30 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य | पहली |
के संबंध में अस्थायी उपबंध | 370 |
अंतरराज्यिक नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद |
262 |
जल प्रदाय, सिंचाई आदि | सातवीं, 2,17 |
संसद् द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग |
सातवीं, 1,24 |
अंतरदेशीय | सातवीं, 2,13 |
सूची 1 के विषयों से संबद्ध |
सातवीं, 1,94 |
सूची 2 और 3 के विषयों से संबद्ध | सातवीं, 3,45 |
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति |
233 |
न्यायिक सेवा में ज़िला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती | 234 |
कुछ ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आदि का विधिमान्यकरण | 233क |
जिला परिषद् का गठन |
छठी, 2 |
ज़िला परिषद् का विघटन | छठी, 16 |
ज़िला परिषद् द्वारा ज़िला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध | छठी, 7 |
ग्राम परिषद् या न्यायालय गठित करना |
छठी, 4 |
प्राथमिक विद्यालय, आदि स्थापित करना | छठी, 6 |
कर अधिरोपित करना और राजस्व, का संग्रहण करना | छठी, 8 |
विधियां बनाना | छठी, 3 |
जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम बनाना | छठी, 10 |
ज़िला परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना | छठी, 5 |
ज़िला परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का | छठी, 11 |
स्वामिस्वों का अंश |
छठी, 9 (1) |
ज़िला बोर्ड | सातवीं, 2,5 |
ज्वलनशील द्रव और पदार्थ | सातवीं, 1,53 |
डाक-तार | सातवीं 1,31 |
डाक-तार और टेलीफोन | सातवीं,1,31 |
डाकघर, बचत बैंक | सातवीं, 1,39 |
प्रांत, देशी राज्य, राज्य, आदि की परिभाषा |
366(7) |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य | पहली |
भारत से बाहर के स्थानों की |
सातवीं, 1, 20 |
अन्य स्थानों की | सातवीं, 2, 7 |
तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपदा का विनियमन और विकास |
सातवीं, 1, 53 |
खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन | सातवीं, 1, 55 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य | पहली |
दत्तक-ग्रहण | सातवीं, 3, 5 |
दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र | पहली |
दंड प्रक्रिया | सातवीं, 3, 2 |
द्यूत—देखिए दांव। | |
दंड विधि | सातवीं, 3, 1 |
दांव और द्यूत | सातवीं, 2, 34 |
दादरा और नागर हवेली राज्यक्षेत्र | पहली |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्यक्षेत्र | पहली |
दिवालापन—देखिए शोधन अक्षमता । | |
को वार्षिक संदाय |
290क |
केरल राज्य में | 290क |
तमिलनाड़ु राज्य में | 290क |
देशी राज्य, परिभाषा | 366(15) |
दोष, अनुयोज्य | सातवीं, 3, 8 |
दोहरा परिसंकट | 20(2) |
धन विधेयक—देखिए विधेयक । | |
धार्मिक विन्यास | सातवीं, 3, 28 |
नगर निगम-- | निगम के अधीन देखिए । |
नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा |
243य |
नगरपालिकाओं का गठन | 243थ |
वार्ड-समितियों, आदि का गठन और संरचना | 243ध |
नगरपालिकाओं की संरचना | 243द |
परिभाषाएं | 243त |
नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए निरर्हताएं | 243फ |
नगरपालिकाओं की अवधि | 243प |
नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन | 243यक |
नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व | 243ब |
नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां | 243भ |
स्थानों का आरक्षण | 243न |
नगरपालिक ट्राम | सातवीं, 2, 13 |
अंतरराज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास |
सातवीं, 1, 56 |
नमक | सातवीं, 1, 58 |
नहरें | सातवीं, 2, 17 |
संविधान के प्रारंभ पर |
5 |
का संसद् द्वारा विनियमित किया जाना | 11 |
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना |
10 |
पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार | 6 |
पाकिस्तान को प्रवास करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार | 7 |
भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार | 8 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371क |
राज्य | पहली |
नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन | सातवीं, 2, 33 |
नावाधिकरण विषयक अधिकारिता | सातवीं, 1, 95 |
निखात निधि | सातवीं, 2, 44 |
व्यापार निगम, जिनके अंतर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम भी हैं |
सातवीं, 1, 43 |
निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, तथा जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं | सातवीं, 1, 44 |
उपरोक्त से भिन्न विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन | सातवीं, 2, 32 |
नगर निगम | सातवीं, 2, 5 |
निगम-कर, परिभाषा | 366(6) |
वित्त भी देखिए । | |
निजी थैली की समाप्ति | 363क |
नियंत्रक, महालेखापरीक्षक | सातवीं, 1, 75 |
के प्रशासनिक व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे | 148(6) |
की नियुक्ति | 148(1) |
द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट | 151 |
की सेवा की शर्तें, आदि | 148(5) |
के कर्तव्य और शक्तियां | 149 |
का भावी नियुक्ति के लिए पात्र न होना | 148(4) |
द्वारा पद की शपथ | 148(2) |
की लेखाओं को रखे जाने की रीति संबंधी निदेश की शक्ति | 150 |
को पद से हटाया जाना | 148(1) |
का वेतन, आदि | 148(3), दूसरी,ङ |
की संक्रमणकालीन अवधि के विषय में विशेष उपबंध | 377 |
नियोजन और बेकारी | सातवीं, 3, 23 |
भाग 5, अध्याय 4 और भाग 6, अध्याय 5 के लिए संविधान का |
147 |
सामान्यत: संविधान का | 367 |
भाग 6, अध्याय 6 के लिए “जिला न्यायाधीश” का | 236(क) |
भाग 12 के लिए “वित्त आयोग” का | 264 |
भाग 6, अध्याय 6 के लिए न्यायायिक सेवा का | 236(ख) |
भाग 6 के लिए “राज्य” का | 152 |
भाग 14 के लिए “राज्य” का | 308 |
पांचवी अनुसूची के लिए “राज्य” का | पांचवी, क, 1 |
युक्तियुक्त निर्बंधन का अधिरोपण |
19 |
सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
103 और 192 |
निरसन | 395 |
निर्वाचन आयोग | 324, सातवीं, 1, 72 |
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति |
324(2) और (3) |
आयुक्तों की सेवा, आदि की शर्तें | 324(5) |
प्रादेशिक आयुक्त | 324(4) |
आयुक्तों का पद से हटाया जाना | 324(5), परंतुक |
राज्य विधान-मंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपाल का निर्वाचन आयोग से राय लेना | 192(2) |
संसद् के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित प्रश्नों पर रास्ट्रपति का निर्वाचन आयोग से राय लेना | 103(2) |
निर्वाचन आयोग के कर्मचारिवृंद | 324(6) |
निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना | 324(1) |
संसद् और राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति | 327,सातवीं,1, 72 |
राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की राज्य विधान-मंडल की शक्ति | 328,सातवीं,2, 37 |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक | 329 |
एक साधारण निर्वाचक नामावली का होना | 325 |
प्रत्येक जनगणना के पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का पुन: समायोजन | 82 |
मताधिकार, वयस्क | 326 |
सलाहकार बोर्ड-- का गठन और उसकी रिपोर्टें |
22(4)(क) |
द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया | 22(7)(ग) |
किसी राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध | सातवीं, 3, 3 |
भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध | सातवीं, 1, 9 |
का तीन मास से अधिक न होना |
22(4) |
का कुछ दशाओं में तीन माससे अधिक होना | 22(4)(क)और (ख) |
निरोध की अधिकतम अवधि का संसद् द्वारा विहित किया जाना | 22(7)(क)और (ख) |
निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को संसूचित न किया जाना जो लोकहित के विरुद्ध हैं | 22(6) |
निरोध के आधारों की संसूचना | 22(5) |
अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन |
सातवीं, 3, 41 |
राज्य द्वारा समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था |
39क |
प्रशासन |
सातवीं, 3, 11क |
समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता | 39क |
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करना | उद्देशिका, 38 |
न्यास और न्यासी-- | सातवीं, 3, 10 |
शासकीय न्यासी | सातवीं, 3, 11 |
न्याय प्रशासन-- | सातवीं, 3, 11क |
ज़िला न्यायाधीश--
की नियुक्ति |
233(1) |
की परिभाषा | 236(ख) |
के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता | 233(2) |
जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनकी ज़िला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता | 233(2) |
कुछ ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि का विधिमान्यकरण | 233क |
उच्च न्यायालय—देखिए उच्च न्यायालय । | |
उच्चतम न्यायालय—देखिए उच्चतम न्यायालय । | |
न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता | सातवीं, 3, 12 |
किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति |
234 |
परिभाषा | 236(ख) |
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण—देखिए निदेशक तत्व | |
अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना |
247 |
न्यायालयों का कृत्य करते रहना | 375 |
न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां अनुसूची 1 में दिए गए विषयों के बारे में | सातवीं, 1, 95 |
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का गठन और संगठन | सातवीं, 2, 3 |
समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के बारे में |
सातवीं, 3, 46 |
राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में | सातवीं, 2, 65 |
उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का अवमान |
सातवीं, 3, 14 |
संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना |
243ठ |
पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा | 233ञ |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन | 243ण |
पंचायतों की संरचना | 243ग |
पंचायतों का गठन | 243ख |
वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन | 243झ और 280(3)(खख) |
विद्यमान विधियों का बना रहना | 243ढ |
पंचायतों की परिभाषाएं | 243 |
सदस्यता के लिए निर्रहताएं | 243च |
पंचायतों की अवधि | 243ङ |
पंचायतों के लिए निर्वाचन | 243ट |
ग्राम सभा | 243क |
लेखाओं का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा करना | 243ञ |
भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना | 243ड |
शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व | 243छ |
पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां | 243ज |
स्थानों का आरक्षण | 243घ |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य | पहली |
पत्तन--
ऐसे पत्तन, जिन्हें संसद् द्वारा महापत्तन घोषित किया गया है |
सातवीं, 1, 27 |
अन्य पत्तन | सातवीं, 3, 31 |
पथकर | सातवीं, 2, 59 |
परमाणु ऊर्जा | सातवीं, 1, 6 |
परमादेश रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 266(1) |
कुछ पदों की |
366 |
भारत की संचित निधि की | 266(1) |
राज्य की संचित निधि की | 266(1) |
“भारत की आकस्मिकता निधि” की | 267(1) |
“राज्य की आकस्मिकता निधि” की | 267(2) |
“देशी राज्य” की | 363(2)(क) |
“धन विधेयक” की --
राज्य विधान-मंडल में |
199 |
संसद् में | 110 |
“शुद्ध आगम” की | 279(1) |
“शासक” | 363(2)(क) |
“अनुसूचित क्षेत्र” की | पांचवीं, ग, 6(1) |
भाग 3 के प्रयोजनों के लिए “राज्य” की | 12 |
भाग 4 के प्रयोजन के लिए “राज्य” की | 36 |
जनसंख्या नियंत्रण और |
सातवीं, 3, 20क |
परिसीमा | सातवीं, 3, 13 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य | पहली |
पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण |
सातवीं, 3, 17 |
वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण | सातवीं, 3, 17ख |
पशु चिकित्सा, प्रशिक्षण और व्यवसाय, पशुधन का परिरक्षण आदि | सातवीं, 2, 15 |
पांथशालाएं और पांथशालापाल | सातवीं, 2, 31 |
पागल और मानसिक रूप से हीन व्यक्ति |
सातवीं, 3, 16 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
के लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद् का या दोनों का सृजन | 239क |
राज्यक्षेत्र | पहली |
पासपोर्ट | सातवीं, 1, 19 |
की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग |
340 |
की उन्नति के लिए विशेष उपबंध | 15(4) |
की नियुक्ति, आदि में आरक्षण | 16(4) |
राष्ट्रीय महत्व के |
सातवीं, 3, 40 |
पुल और फेरी | सातवीं, 2, 13 |
पुलिस | सातवीं, 2, 2 |
की शक्तियों और अधिकारिता का राज्य से बाहर क्षेत्रों और रेल क्षेत्रों पर विस्तारण |
सातवीं, 1, 80 |
राज्यों द्वारा नियंत्रित |
सातवीं, 2, 12 |
संस्थाएं भी देखिए | |
पुस्तकें | सातवीं, 3, 39 |
पूर्त कार्य | सातवीं, 3, 28 |
परिभाषा |
366(17) |
राज्यों द्वारा संदेय | सातवीं, 2, 42 |
संघ द्वारा संदेय | सातवीं, 1, 71 |
पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन | सातवीं, 1, 49 |
पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद | सातवीं, 1, 53 |
समुद्रीय |
सातवीं, 1, 25 |
अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा | सातवीं, 3, 32 |
राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा | सातवीं, 1, 24 |
प्रकाश स्तंभ | सातवीं, 1, 26 |
प्रतिनिधित्व | देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व । |
प्रतिभूति, परिभाषा | 366(26) |
मादक पेयों और औषधियों का राज्य द्वारा प्रवर्तन |
देखिए निदेशक तत्व । |
प्रतिषेध रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 226 |
शासकों की संपदा के लिए |
सातवीं, 1, 34 |
अन्य संपदाओं के लिए | सातवीं, 2, 65 |
प्रतिलिप्यधिकार | सातवीं, 1, 49 |
प्रत्यर्पण | सातवीं, 1, 18 |
प्रत्याभूति, परिभाषा | 366(13) |
की नियुक्ति |
75(1) |
राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य | 78 |
का मंत्रि-परिषद् का प्रधान होना | 74(1) |
का वेतन और भत्ते | 75(6), सातवीं, 1, 75 |
पाकिस्तान को और उससे |
देखिए नागरिकता । |
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रशासक की नियुक्ति |
239(1) |
संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति | 239ख |
संघ और राज्यों के बीच |
256, 262 |
प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख | सातवीं, 1, 67 |
प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा | 350क |
प्रादेशिक परिषद्--
प्रादेशिक परिदों का गठन |
छठी, 2 |
प्रादेशिक परिषदों का विघटन | छठी, 16 |
प्रादेशिक ज़िला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध | छठी, 7 |
ग्राम परिषद् या न्यायालय गठित करना |
छठी, 4 |
कर अधिरोपित करना और राजस्व का संग्रहण करना | छठी, 8 |
विधियां बनाना | छठी, 3 |
प्रादेशिक परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना | छठी, 5 |
प्रादेशिक परिदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का प्रकाशन | छठी, 11 |
संक्रमणकालीन उपबंध | छठी, 19 |
प्रसारण | सातवीं, 1, 31 |
न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस |
सातवीं, 3, 47 |
न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस | 1, 66 |
न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, संघ सूची में दिए गए विषयों के बारे में फीस | सातवीं, 1, 96 |
उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों में ली जाने वाली फीस | सातवीं, 2, 3 |
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
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