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[[भारत]] अथवा इण्डिया राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है जिसे संविधान सभा द्वारा [[26 नवम्बर]] 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो [[26 जनवरी]] 1950 को प्रवृत्त हुआ। | |||
संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय हो। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख [[राष्ट्रपति]] है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय [[संसद]] की परिषद में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद ([[राज्य सभा]]) तथा लोगों का सदन ([[लोक सभा]]) के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा, राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख [[प्रधानमंत्री]] है। | |||
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक [[विधान सभा]] है। कुछ राज्यों में एक ऊपरी सदन है जिसे राज्य विधान परिषद कहा जाता है। [[राज्यपाल]] राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें विहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्य मंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। | |||
संविधान में संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों की सूचियों के अनुसार संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है। | |||
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;[[भारत का संविधान- उद्देशिका|भारत का संविधान:आमुख]] | |||
* [[भारत का संविधान- संघ और उसके क्षेत्र|भाग I: संघ और उसके क्षेत्र]] | |||
* [[भारत का संविधान- नागरिकता|भाग II: नागरिकता]] | |||
* [[भारत का संविधान- मूलभूत अधिकार|भाग III: मूलभूत अधिकार]] | |||
* [[भारत का संविधान- राज्य के नीति निर्देशक तत्व|भाग IV: राज्य के नीति निर्देशक तत्व]] | |||
* [[भारत का संविधान- मूल कर्तव्य|भाग IV क : मूल कर्तव्य]] | |||
* [[भारत का संविधान- संघ|भाग V: संघ]] | |||
** [[भारत का संविधान- कार्यपालिका|अध्याय I.- कार्यपालिका]] | |||
** [[भारत का संविधान- संसद|अध्याय II.- संसद]] | |||
** [[भारत का संविधान- राष्ट्रपति के विधायी अधिकार|अध्याय III.- राष्ट्रपति के विधायी अधिकार]] | |||
** [[भारत का संविधान- संघ न्यायपालिका|अध्याय IV.- संघ न्यायपालिका]] | |||
** [[भारत का संविधान- भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार|अध्याय V.- भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार]] | |||
* [[भारत का संविधान- राज्य|भाग VI: राज्य]] | |||
** [[भारत का संविधान- सामान्य|अध्याय I.- सामान्य]] | |||
** [[भारत का संविधान- भाग V अध्याय II कार्यपालिका|अध्याय II.- कार्यपालिका]] | |||
** [[भारत का संविधान- राज्य विधानमंडल|अध्याय III.- राज्य विधानमंडल]] | |||
** [[भारत का संविधान- राज्यपाल के विधायी अधिकार|अध्याय IV.- राज्यपाल के विधायी अधिकार]] | |||
** [[भारत का संविधान- राज्यों के उच्च न्यायालय|अध्याय V.- राज्यों के उच्च न्यायालय]] | |||
** [[भारत का संविधान- अधीनस्थल न्यायालय|अध्याय VI.- अधीनस्थल न्यायालय]] | |||
* [[भारत का संविधान- प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य|भाग VII: प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य]] | |||
* [[भारत का संविधान- संघ राज्य क्षेत्र|भाग VIII: संघ राज्य क्षेत्र]] | |||
* [[भारत का संविधान- पंचायत|भाग XI: पंचायत]] | |||
* [[भारत का संविधान- नगरपालिकाएं|भाग IXA: नगरपालिकाएं]] | |||
* [[भारत का संविधान- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र|भाग X: अनुसूचित जनजाति क्षेत्र]] | |||
* [[भारत का संविधान- संघ और राज्यों के बीच संबंध|भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध]] | |||
** [[भारत का संविधान- विधायी संबंध|अध्याय I.- विधायी संबंध]] | |||
** [[भारत का संविधान- प्रशासनिक संबंध|अध्याय II.- प्रशासनिक संबंध]] | |||
* [[भारत का संविधान- वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद|भाग XII: वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद]] | |||
** [[भारत का संविधान- वित्त|अध्याय I.- वित्त]] | |||
** [[भारत का संविधान- उधार|अध्याय II.- उधार]] | |||
** [[भारत का संविधान- संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद|अध्याय III.- संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद]] | |||
** [[भारत का संविधान- संपत्ति का अधिकार|अध्याय IV.- संपत्ति का अधिकार]] | |||
* [[भारत का संविधान- भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम|भाग XIII: भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम]] | |||
* [[भारत का संविधान- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं|भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं]] | |||
** [[भारत का संविधान- सेवाएं|अध्याय I.- सेवाएं]] | |||
** [[भारत का संविधान- लोक सेवा आयोग|अध्याय II.- लोक सेवा आयोग]] | |||
* [[भारत का संविधान- अधिकरण|भाग XIV क: अधिकरण]] | |||
* [[भारत का संविधान- निर्वाचन|भाग XV: निर्वाचन]] | |||
* [[भारत का संविधान- कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध|भाग XVI: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध]] | |||
* [[भारत का संविधान- राजभाषा|भाग XVII: राजभाषा]] | |||
** [[भारत का संविधान- संघ की भाषा|अध्याय I.- संघ की भाषा]] | |||
** [[भारत का संविधान- क्षेत्रीय भाषाएं|अध्याय II.- क्षेत्रीय भाषाएं]] | |||
** [[भारत का संविधान- उच्चततम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा|अध्याय III.- उच्चततम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा]] | |||
** [[भारत का संविधान- विशेष निर्देश|अध्याय IV.-विशेष निर्देश]] | |||
* [[भारत का संविधान- आपात उपबंध|भाग XVIII: आपात उपबंध]] | |||
* [[भारत का संविधान- प्रकीर्ण|भाग XIX: प्रकीर्ण]] | |||
* [[भारत का संविधान- संविधान के संशोधन|भाग XX: संविधान के संशोधन]] | |||
* [[भारत का संविधान- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध|भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध]] | |||
* [[भारत का संविधान- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन|भाग XXII: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन]] | |||
* [[भारत का संविधान- अनुसूचियाँ|अनुसूचियाँ]] | |||
** [[भारत का संविधान- पहली अनुसूची|पहली अनुसूची]] | |||
** [[भारत का संविधान- दूसरी अनुसूची|दूसरी अनुसूची]] | |||
** [[भारत का संविधान- तीसरी अनुसूची|तीसरी अनुसूची]] | |||
** [[भारत का संविधान- चौथी अनुसूची|चौथी अनुसूची]] | |||
** [[भारत का संविधान- पांचवीं अनुसूची|पांचवीं अनुसूची]] | |||
** [[भारत का संविधान- छठी अनुसूची|छठी अनुसूची]] | |||
** [[भारत का संविधान- सातवीं अनुसूची|सातवीं अनुसूची]] | |||
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** [[भारत का संविधान- बारहवीं अनुसूची|बारहवीं अनुसूची]] | |||
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*[http://india.gov.in/hi/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text भारत का संविधान (आधिकारिक वेबसाइट)] | |||
==संबंधित लेख== | |||
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09:02, 12 मार्च 2013 का अवतरण
भारत का संविधान- अनुसूचियाँ
- पहली अनुसूची
- दूसरी अनुसूची
- तीसरी अनुसूची
- चौथी अनुसूची
- पांचवीं अनुसूची
- छठी अनुसूची
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
- ग्यारहवीं अनुसूची
- बारहवीं अनुसूची
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
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भारत अथवा इण्डिया राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ।
संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय हो। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद (राज्य सभा) तथा लोगों का सदन (लोक सभा) के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा, राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा है। कुछ राज्यों में एक ऊपरी सदन है जिसे राज्य विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें विहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्य मंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान में संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों की सूचियों के अनुसार संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है।
- भाग I: संघ और उसके क्षेत्र
- भाग II: नागरिकता
- भाग III: मूलभूत अधिकार
- भाग IV: राज्य के नीति निर्देशक तत्व
- भाग IV क : मूल कर्तव्य
- भाग V: संघ
- भाग VI: राज्य
- भाग VII: प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य
- भाग VIII: संघ राज्य क्षेत्र
- भाग XI: पंचायत
- भाग IXA: नगरपालिकाएं
- भाग X: अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
- भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध
- भाग XII: वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद
- भाग XIII: भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम
- भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
- भाग XIV क: अधिकरण
- भाग XV: निर्वाचन
- भाग XVI: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
- भाग XVII: राजभाषा
- भाग XVIII: आपात उपबंध
- भाग XIX: प्रकीर्ण
- भाग XX: संविधान के संशोधन
- भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
- भाग XXII: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
- अनुसूचियाँ
- अनुक्रमणिका
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