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| दसवीं अनुसूची | | दसवीं अनुसूची | ||
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लोक सभा द्वारा | लोक सभा द्वारा | ||
| 116 | | 116 | ||
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| राज्य विधान-सभा द्वारा | |||
| 206 | |||
|- | |||
| | |||
; अनुपूरक मांग | |||
के संबंध में प्रक्रिया संसद् में | |||
| 115 | |||
|- | |||
| राज्य विधान मंडल में | |||
| 205 | |||
|- | |||
| | |||
; अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | |||
| | |||
; भाग 10 | |||
|- | |||
| अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां- | |||
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | |||
| 244, पांचवीं | |||
|- | |||
| राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट | |||
| पांचवीं, 3 | |||
|- | |||
| अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट | |||
| 339 | |||
|- | |||
| अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा | |||
| पांचवीं, 6 | |||
|- | |||
| अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार | |||
| पांचवीं, 2 | |||
|- | |||
| अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि | |||
| पांचवीं, 5 | |||
|- | |||
| अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि | |||
| पांचवीं, 4 | |||
|- | |||
| असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र | |||
| छठी, 20 | |||
|- | |||
| जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | |||
| 244 (2), छठी | |||
|- | |||
| संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और प्रदेशों को लागू होना | |||
| छठी, 12 | |||
|- | |||
| असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश | |||
| छठी,1 | |||
|- | |||
| स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट | |||
| छठी,14 | |||
|- | |||
| प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना | |||
| छठी, 13 | |||
|- | |||
| | |||
; अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां-- | |||
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे | |||
| 335 | |||
|- | |||
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट | |||
| 339 | |||
|- | |||
| परिभाषा | |||
| 366(24) और (25) | |||
|- | |||
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना | |||
| 15 | |||
|- | |||
| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | |||
| 338 | |||
|- | |||
| राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | |||
| 368क | |||
|- | |||
| अधिसूचना | |||
| 341 (1) और 342 (1) | |||
|- | |||
| राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना | |||
| 341-342 | |||
|- | |||
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन | |||
| 46 | |||
|- | |||
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण- | |||
लोक सभा में | |||
| 330 | |||
|- | |||
| राज्य विधान-मंडल में | |||
| 332 | |||
|- | |||
| स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात न रहना | |||
| 334 | |||
|- | |||
| अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री | |||
| 164(1), परंतुक | |||
|- | |||
| अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना | |||
| 338 | |||
|- | |||
| | |||
;अनुसूची- | |||
परिभाषा | |||
| 366(23) | |||
|- | |||
| अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का | |||
| 139क | |||
|- | |||
| | |||
; अंतरराष्ट्रीय करार-- | |||
संधियों आदि का कार्यान्वयन | |||
| सातवीं,1-14 | |||
|- | |||
| अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान | |||
| 253 | |||
|- | |||
| | |||
; अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आदि--- | |||
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन | |||
| सातवीं, 1-13 | |||
|- | |||
| | |||
; अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा आदि--- | |||
को बढ़ावा—देखिए निदेशक तत्त्व | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
; अंतरराज्य-- | |||
परिषद | |||
| 263 | |||
|- | |||
| नदी जल विवाद | |||
| 262 | |||
|- | |||
| व्यापार या वाणिज्य | |||
| 286 | |||
|- | |||
| | |||
; अन्यदेशीय- | |||
अखिल भारतीय सेवाएं- देखिए सेवाएं। | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
; अपमिश्रण-- | |||
खाद्य पदार्थों आदि का | |||
| सातवीं, 3,18 | |||
|- | |||
; अफीम-- | |||
की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय | |||
| सातवीं, 1,59 | |||
|- | |||
| | |||
; अर्जन-- | |||
संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति | |||
| 31क | |||
|} | |} | ||
08:29, 20 अगस्त 2014 का अवतरण
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---|
भारत का संविधान | [अनुक्रमणिका] |
---|---|
पहली | पहली अनुसूची |
दूसरी | दूसरी अनुसूची के भाग..........के पैरा.................का उपपैरा............ |
तीसरी | तीसरी अनुसूची |
चौथी | चौथी अनुसूची |
पांचवीं | पांचवीं अनुसूची के भाग.........के पैरा.................का उपपैरा............ |
छठी | छठी अनुसूची |
सातवीं | सातवीं अनुसूची की सूची.......की प्रविष्टि संख्यांक........... |
आठवीं | आठवीं अनुसूची |
नौवीं | नौवीं अनुसूची |
दसवीं | दसवीं अनुसूची |
- अफीम--
भारत का संविधान | अनुच्छेद / अनुसूची |
---|---|
अंक, संघ के शासकी प्रयोजनों के लिए | 343 (1) |
अंतिम आदेश | 132 (3) |
अंदमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र | पहली |
अधिकरण | |
प्रशासनिक | 323 क |
अन्य विषयों के लिए | 323 ख |
अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 32,226 |
देशी राज्यों के साथ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन |
363 |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन | 329 |
संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 122 (2) |
राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 212 (2) |
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण |
31ख, नौवीं |
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण | 235 |
देखिए लोक सभा | |
संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति |
239ख |
राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति | 213 |
संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति | 123 |
अनन्य आर्थिक क्षेत्र | 297 |
अनुच्छेद, परिभाषा | 366(3) |
अनुदानों के लिए मतदान--
लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर -- लोक सभा द्वारा |
116 |
राज्य विधान-सभा द्वारा | 206 |
के संबंध में प्रक्रिया संसद् में |
115 |
राज्य विधान मंडल में | 205 |
|
|
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन |
244, पांचवीं |
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट | पांचवीं, 3 |
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट | 339 |
अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा | पांचवीं, 6 |
अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार | पांचवीं, 2 |
अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि | पांचवीं, 5 |
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि | पांचवीं, 4 |
असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र | छठी, 20 |
जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | 244 (2), छठी |
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और प्रदेशों को लागू होना | छठी, 12 |
असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश | छठी,1 |
स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट | छठी,14 |
प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना | छठी, 13 |
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे |
335 |
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट | 339 |
परिभाषा | 366(24) और (25) |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना | 15 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | 338 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 368क |
अधिसूचना | 341 (1) और 342 (1) |
राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना | 341-342 |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन | 46 |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण-
लोक सभा में |
330 |
राज्य विधान-मंडल में | 332 |
स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात न रहना | 334 |
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री | 164(1), परंतुक |
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना | 338 |
परिभाषा |
366(23) |
अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का | 139क |
संधियों आदि का कार्यान्वयन |
सातवीं,1-14 |
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान | 253 |
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन |
सातवीं, 1-13 |
को बढ़ावा—देखिए निदेशक तत्त्व |
|
परिषद |
263 |
नदी जल विवाद | 262 |
व्यापार या वाणिज्य | 286 |
अखिल भारतीय सेवाएं- देखिए सेवाएं। |
|
खाद्य पदार्थों आदि का |
सातवीं, 3,18 |
सातवीं, 1,59 | |
संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति |
31क |
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
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