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| सातवीं, 3,18
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; अफीम--
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की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय
की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय
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संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति
संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति
| 31क
| 31क
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| संपत्ति का अनिवार्यत: अर्जन
| सातवीं, 3,42
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| किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अर्जन के लिए रकम
| 31(1क)
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; [[अरुणाचल प्रदेश]]-
के लिए सभा में स्थानों का आबंटन
| चौथी
|-
|राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
| 371क
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| राज्यक्षेत्र
| पहली
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| अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, आदि,- देखिए मूल अधिकार।  अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी देखिए।
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; अवयस्क
शिशु और अवयस्क
| सातवीं, 3, 5
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; [[असम]]-
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन
| चौथी
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| में एक स्वाशासी राज्य बनाया जाना
| 244क
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| राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
| 371ख
|-
| राज्य
| पहली
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; [[असम]], [[मेघालय]] और [[मिजोरम]] के राज्यपाल की शक्ति-
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान क्षेत्रों का प्रशासन करना    
| छठी, 19
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| ऐसे क्षेत्रों को, जिसमें अनुसूचित जातियां बसीं हुई हैं, परिवर्तित, आदि करना
| छठी, 1(2) और
|-
| स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त करना
| छठी, 14
|-
| प्रादेशिक और जिला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना
| छठी, 4(4)
|-
| जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना
| छठी, 7(2)
|-
| विवाद की दशा में स्वामित्व का अंश अवधारित करना
| छठी, 9(2)
|-
| संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का उस राज्य के किसी स्वशासी क्षेत्र पर लागू न करना
| छठी, 12(1)(ख)
|-
| सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिला और प्रादेशिक परिषदों को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना
| छठी, 5(2)
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| किसी जिला या प्रादेशिक परिषद् को विघटित करने का आदेश करना
| छठी, 16
|-
| स्वशासी जिलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना
| छठी, 17
|-
| स्वशासी क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता विनिर्दिष्ट करना
| छठी, 4(3)
|-
| जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यां या संकल्पों को निलंबित करना
| छठी, 15
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|
; अस्पताल और औषधालय
| सातवीं, 2, 6
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| नाविक और समुद्रीय अस्पताल
| सातवीं, 1, 28
|-
|
; अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (भाग 21)--
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बारे में
| 377
|-
| उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में
| 376
|-
| फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में
| 374
|-
| विद्यमान विधियों का अनुकूलन
| 372(2), 372क
|-
| विद्यमान विधियों का बने रहना
| 372 (1)
|-
|
; संक्षिप्त विधिक कार्यवाहियां--
फेडरल न्यायालय में                                            
| 374(2)
|-
| सपरिषद्  हिज मजेस्टी के समक्ष
| 374(3)
|-
| भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों के समक्ष
| 374(4)
|-
| राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति
| 369
|-
|
; राष्ट्रपति की शक्ति--
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की
| 373
|-
| कठिनाइयों को दूरन करने की              
| 392
|-
| [[लोक सेवा आयोग]]              
| 378
|-
| [[अरुणाचल प्रदेश]] राज्य              
| 371ज
|-
| [[असम]] राज्य            
| 371ख
|-
| [[आंध्र प्रदेश]] राज्य  
| 371घ
|-
| [[गुजरात]] राज्य  
| 371
|-
| [[गोवा]] राज्य  
| 371झ
|-
| [[जम्मू और कश्मीर|जम्मू-कश्मीर]] राज्य          
|  370
|-
| [[नागालैंड]] राज्य
| 371क
|-
| [[महाराष्ट्र]] राज्य
| 371च
|-
| अस्पृश्यता का अंत            
| 17
|-
|
; आंग्ल--भारतीय समुदाय
| पहली
|-
| परिभाषा
| 366(2)
|-
| के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान
| 337
|-
| कुछ सेवाओं में नियुक्ति के बारे में विशेष उपबंध      
| 336
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| लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध      
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09:15, 20 अगस्त 2014 का अवतरण

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संक्षेपाक्षरों की सूची
भारत का संविधान [अनुक्रमणिका]
पहली पहली अनुसूची
दूसरी दूसरी अनुसूची के भाग..........के पैरा.................का उपपैरा............
तीसरी तीसरी अनुसूची
चौथी चौथी अनुसूची
पांचवीं पांचवीं अनुसूची के भाग.........के पैरा.................का उपपैरा............
छठी छठी अनुसूची
सातवीं सातवीं अनुसूची की सूची.......की प्रविष्टि संख्यांक...........
आठवीं आठवीं अनुसूची
नौवीं नौवीं अनुसूची
दसवीं दसवीं अनुसूची
अनुक्रमणिका
भारत का संविधान अनुच्छेद / अनुसूची
अंक, संघ के शासकी प्रयोजनों के लिए 343 (1)
अंतिम आदेश 132 (3)
अंदमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र पहली
अधिकरण
प्रशासनिक 323 क
अन्य विषयों के लिए 323 ख
अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 32,226
अधिकारिता, न्यायालयों की-

देशी राज्यों के साथ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

363
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन 329
संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे 122 (2)
राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे 212 (2)
अधिनियम

कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

31ख, नौवीं
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 235
अध्यक्ष

देखिए लोक सभा

अध्यादेश

संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति

239ख
राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति 213
संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123
अनन्य आर्थिक क्षेत्र 297
अनुच्छेद, परिभाषा 366(3)
अनुदानों के लिए मतदान--

लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर -- लोक सभा द्वारा

116
राज्य विधान-सभा द्वारा 206
अनुपूरक मांग

के संबंध में प्रक्रिया संसद् में

115
राज्य विधान मंडल में 205
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
भाग 10
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-

अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

244, पांचवीं
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट पांचवीं, 3
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट 339
अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा पांचवीं, 6
अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पांचवीं, 2
अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि पांचवीं, 5
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि पांचवीं, 4
असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र छठी, 20
जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 244 (2), छठी
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और प्रदेशों को लागू होना छठी, 12
असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश छठी,1
स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट छठी,14
प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना छठी, 13
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां--

सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे

335
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट 339
परिभाषा 366(24) और (25)
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना 15
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 368क
अधिसूचना 341 (1) और 342 (1)
राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना 341-342
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन 46
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण-

लोक सभा में

330
राज्य विधान-मंडल में 332
स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात न रहना 334
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री 164(1), परंतुक
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना 338
अनुसूची-

परिभाषा

366(23)
अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का 139क
अंतरराष्ट्रीय करार--

संधियों आदि का कार्यान्वयन

सातवीं,1-14
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान 253
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आदि---

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन

सातवीं, 1-13
अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा आदि---

को बढ़ावा—देखिए निदेशक तत्त्व

अंतरराज्य--

परिषद

263
नदी जल विवाद 262
व्यापार या वाणिज्य 286
अन्यदेशीय-

अखिल भारतीय सेवाएं- देखिए सेवाएं।

अपमिश्रण--

खाद्य पदार्थों आदि का

सातवीं, 3,18
अफीम--

की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय

सातवीं, 1,59
अर्जन--

संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति

31क
संपत्ति का अनिवार्यत: अर्जन सातवीं, 3,42
किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अर्जन के लिए रकम 31(1क)
अरुणाचल प्रदेश-

के लिए सभा में स्थानों का आबंटन

चौथी
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371क
राज्यक्षेत्र पहली
अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, आदि,- देखिए मूल अधिकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी देखिए।
अवयस्क

शिशु और अवयस्क

सातवीं, 3, 5
असम-

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन

चौथी
में एक स्वाशासी राज्य बनाया जाना 244क
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371ख
राज्य पहली
असम, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल की शक्ति-

संक्रमणकालीन अवधि के दौरान क्षेत्रों का प्रशासन करना

छठी, 19
ऐसे क्षेत्रों को, जिसमें अनुसूचित जातियां बसीं हुई हैं, परिवर्तित, आदि करना छठी, 1(2) और
स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त करना छठी, 14
प्रादेशिक और जिला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना छठी, 4(4)
जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना छठी, 7(2)
विवाद की दशा में स्वामित्व का अंश अवधारित करना छठी, 9(2)
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का उस राज्य के किसी स्वशासी क्षेत्र पर लागू न करना छठी, 12(1)(ख)
सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिला और प्रादेशिक परिषदों को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना छठी, 5(2)
किसी जिला या प्रादेशिक परिषद् को विघटित करने का आदेश करना छठी, 16
स्वशासी जिलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना छठी, 17
स्वशासी क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता विनिर्दिष्ट करना छठी, 4(3)
जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यां या संकल्पों को निलंबित करना छठी, 15
अस्पताल और औषधालय
सातवीं, 2, 6
नाविक और समुद्रीय अस्पताल सातवीं, 1, 28
अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (भाग 21)--

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बारे में

377
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में 376
फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में 374
विद्यमान विधियों का अनुकूलन 372(2), 372क
विद्यमान विधियों का बने रहना 372 (1)
संक्षिप्त विधिक कार्यवाहियां--

फेडरल न्यायालय में

374(2)
सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष 374(3)
भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों के समक्ष 374(4)
राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति 369
राष्ट्रपति की शक्ति--

निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की

373
कठिनाइयों को दूरन करने की 392
लोक सेवा आयोग 378
अरुणाचल प्रदेश राज्य 371ज
असम राज्य 371ख
आंध्र प्रदेश राज्य 371घ
गुजरात राज्य 371
गोवा राज्य 371झ
जम्मू-कश्मीर राज्य 370
नागालैंड राज्य 371क
महाराष्ट्र राज्य 371च
अस्पृश्यता का अंत 17
आंग्ल--भारतीय समुदाय
पहली
परिभाषा 366(2)
के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान 337
कुछ सेवाओं में नियुक्ति के बारे में विशेष उपबंध 336
लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध 331



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