भारत का संविधान- अनुक्रमणिका
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भारत का संविधान | [अनुक्रमणिका] |
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पहली | पहली अनुसूची |
दूसरी | दूसरी अनुसूची के भाग..........के पैरा.................का उपपैरा............ |
तीसरी | तीसरी अनुसूची |
चौथी | चौथी अनुसूची |
पांचवीं | पांचवीं अनुसूची के भाग.........के पैरा.................का उपपैरा............ |
छठी | छठी अनुसूची |
सातवीं | सातवीं अनुसूची की सूची.......की प्रविष्टि संख्यांक........... |
आठवीं | आठवीं अनुसूची |
नौवीं | नौवीं अनुसूची |
दसवीं | दसवीं अनुसूची |
भारत का संविधान | अनुच्छेद / अनुसूची | ||
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अंक, संघ के शासकी प्रयोजनों के लिए | 343 (1) | ||
अंतिम आदेश | 132 (3) | ||
अंदमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र | पहली | ||
अधिकरण | |||
प्रशासनिक | 323 क | ||
अन्य विषयों के लिए | 323 ख | ||
अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 32,226 | ||
देशी राज्यों के साथ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन |
363 | ||
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन | 329 | ||
संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 122 (2) | ||
राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 212 (2) | ||
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण |
31ख, नौवीं | ||
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण | 235 | ||
देखिए लोक सभा | |||
संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति |
239ख | ||
राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति | 213 | ||
संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति | 123 | ||
अनन्य आर्थिक क्षेत्र | 297 | ||
अनुच्छेद, परिभाषा | 366(3) | ||
अनुदानों के लिए मतदान--
लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर -- लोक सभा द्वारा |
116 | ||
राज्य विधान-सभा द्वारा | 206 | ||
के संबंध में प्रक्रिया संसद् में |
115 | ||
राज्य विधान मंडल में | 205 | ||
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| ||
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन |
244, पांचवीं | ||
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट | पांचवीं, 3 | ||
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट | 339 | ||
अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा | पांचवीं, 6 | ||
अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार | पांचवीं, 2 | ||
अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि | पांचवीं, 5 | ||
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि | पांचवीं, 4 | ||
असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र | छठी, 20 | ||
जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | 244 (2), छठी | ||
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और प्रदेशों को लागू होना | छठी, 12 | ||
असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश | छठी,1 | ||
स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट | छठी,14 | ||
प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना | छठी, 13 | ||
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे |
335 | ||
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट | 339 | ||
परिभाषा | 366(24) और (25) | ||
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना | 15 | ||
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | 338 | ||
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 368क | ||
अधिसूचना | 341 (1) और 342 (1) | ||
राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना | 341-342 | ||
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन | 46 | ||
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण-
लोक सभा में |
330 | ||
राज्य विधान-मंडल में | 332 | ||
स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात न रहना | 334 | ||
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री | 164(1), परंतुक | ||
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना | 338 | ||
परिभाषा |
366(23) | ||
अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का | 139क | ||
संधियों आदि का कार्यान्वयन |
सातवीं,1-14 | ||
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान | 253 | ||
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन |
सातवीं, 1-13 | ||
को बढ़ावा—देखिए निदेशक तत्त्व |
|||
परिषद |
263 | ||
नदी जल विवाद | 262 | ||
व्यापार या वाणिज्य | 286 | ||
अखिल भारतीय सेवाएं- देखिए सेवाएं। |
|||
खाद्य पदार्थों आदि का |
सातवीं, 3,18 | ||
की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय |
सातवीं, 1,59 | ||
संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति |
31क | ||
संपत्ति का अनिवार्यत: अर्जन | सातवीं, 3,42 | ||
किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अर्जन के लिए रकम | 31(1क) | ||
के लिए सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371क | ||
राज्यक्षेत्र | पहली | ||
अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, आदि,- देखिए मूल अधिकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी देखिए। | |||
शिशु और अवयस्क |
सातवीं, 3, 5 | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
में एक स्वाशासी राज्य बनाया जाना | 244क | ||
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371ख | ||
राज्य | पहली | ||
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान क्षेत्रों का प्रशासन करना |
छठी, 19 | ||
ऐसे क्षेत्रों को, जिसमें अनुसूचित जातियां बसीं हुई हैं, परिवर्तित, आदि करना | छठी, 1(2) और | ||
स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त करना | छठी, 14 | ||
प्रादेशिक और जिला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना | छठी, 4(4) | ||
जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना | छठी, 7(2) | ||
विवाद की दशा में स्वामित्व का अंश अवधारित करना | छठी, 9(2) | ||
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का उस राज्य के किसी स्वशासी क्षेत्र पर लागू न करना | छठी, 12(1)(ख) | ||
सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिला और प्रादेशिक परिषदों को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना | छठी, 5(2) | ||
किसी जिला या प्रादेशिक परिषद् को विघटित करने का आदेश करना | छठी, 16 | ||
स्वशासी जिलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना | छठी, 17 | ||
स्वशासी क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता विनिर्दिष्ट करना | छठी, 4(3) | ||
जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यां या संकल्पों को निलंबित करना | छठी, 15 | ||
|
सातवीं, 2, 6 | ||
नाविक और समुद्रीय अस्पताल | सातवीं, 1, 28 | ||
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बारे में |
377 | ||
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 376 | ||
फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 374 | ||
विद्यमान विधियों का अनुकूलन | 372(2), 372क | ||
विद्यमान विधियों का बने रहना | 372 (1) | ||
फेडरल न्यायालय में |
374(2) | ||
सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष | 374(3) | ||
भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों के समक्ष | 374(4) | ||
राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति | 369 | ||
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की |
373 | ||
कठिनाइयों को दूरन करने की | 392 | ||
लोक सेवा आयोग | 378 | ||
अरुणाचल प्रदेश राज्य | 371ज | ||
असम राज्य | 371ख | ||
आंध्र प्रदेश राज्य | 371घ | ||
गुजरात राज्य | 371 | ||
गोवा राज्य | 371झ | ||
जम्मू-कश्मीर राज्य | 370 | ||
नागालैंड राज्य | 371क | ||
महाराष्ट्र राज्य | 371च | ||
अस्पृश्यता का अंत | 17 | ||
|
पहली | ||
परिभाषा | 366(2) | ||
के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान | 337 | ||
कुछ सेवाओं में नियुक्ति के बारे में विशेष उपबंध | 336 | ||
लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध | 331 | ||
का राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबंध | 333 | ||
के विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात् न रहने संबंध विशेष उपबंध | 334 | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना | 371ङ | ||
की विधान सभा के लिए विशेष उपबंध | 378क | ||
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371घ | ||
आकस्मिकता निधि –देखिए वित्त । | |||
एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन |
171(4) | ||
राष्ट्रपति का निर्वाचन | 55(3) | ||
राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन | 80(4) | ||
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन | 66(1) | ||
वित्तीय आपात की दशा में राज्यों को निदेश |
360(3) | ||
आपात की दशा में उद्घोषणा | 360(1) | ||
वित्तीय आपात का प्रतिसंहरण आदि | 360(2) | ||
आपात के दौरान वाक्-स्वातंत्रय, आदि के अधिकार के उपबंधों का निलंबन | 358 | ||
आपात के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन | 359 | ||
मूल अधिकारों के अंतर्गत भी देखिए । | 352 | ||
आपात की उद्घोषणा | 366(18) | ||
आपात की परिभाषा | 352(4) और (5) | ||
आपात की अवधि | 353 | ||
आपात का प्रभाव | 352(4) | ||
आपात की उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | 352(2) और (7) | ||
आपात का प्रतिसंहरण | |||
आपात किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में |
356 | ||
आपात उपबंध की कालावधि | 356(4) | ||
आपात उपबंधों का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | 356(3) | ||
आपात उद्घोषणा के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग | 356(2) | ||
आपात उद्घोषणा का प्रतिसंहरण, उसमें परिवर्तन आदि | 354 | ||
आपात के दौरान राजस्वोंके वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना | 366(18) | ||
परिभाषा |
366(18) | ||
परिभाषा |
366(29) | ||
आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारुद और विस्फोटक | सातवीं,1,5 | ||
बनाए रखने के लिए निवारक निरोध |
सातवीं, 3, 3 | ||
केन्द्रीय ब्यूरो |
सातवीं,1, 8 | ||
उच्च न्यायालय, राज्यों में | 214 | ||
उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होना | 229(3) | ||
उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का लागू होना | 218 | ||
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
223 | ||
मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति - नीचे देखिए मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश | |||
कार्यकारी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की |
224(2) | ||
अपर न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | 224(1) | ||
उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने की | 229(1) | ||
उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | 224क | ||
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सबंध में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाना | 217(1) | ||
सेवानिवृत्ति की आयु |
217(1), 224(3) | ||
नियुक्ति और पद की शर्तें | 217, 224, 224क | ||
संसद् में |
121 | ||
राजय विधान-मंडल में | 211 | ||
की आयु का अवधारण | 217(3) | ||
द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | 219 | ||
के पद छोड़ने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर प्रतिषेध | 220 | ||
के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं | 217(2) | ||
को पद से हटाया जाना | 217(1), परंतुक (ख) | ||
के संबंध में प्रक्रिया | 218 | ||
द्वारा पद त्याग | 217(1), परंतुक | ||
यायालय को अंतरण | 222 | ||
के पद की रिक्ति | 217(1), परंतुक (ग) | ||
उच्च न्यायालयोंका गठन का संगठन | 216, सातवीं,1, 78 | ||
अभिलेख न्यायालय | 215 | ||
उच्च न्यायालय की परिभाषा | 366(14) | ||
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना | 231 | ||
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए | 241 | ||
उच्च न्यायालय की अधिकारिता | 225 | ||
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार या उसका अपवर्जन | 230, सातवीं,1,79 | ||
उच्च न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति आदि | 229 | ||
उच्च न्यायालयों की भाषा देखिए भाषा। | |||
कुछ रिट जारी करने की |
226 | ||
अवमान के लिए दंड देने की | 215 | ||
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की | 227 | ||
अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति | 224(3) | ||
उच्च न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित होगा | 235 | ||
उच्च न्यायालय को कुछ मामलों का अंतरण | 228 | ||
अंत:कालीन अवधि के बारे में उपबंध | 376 | ||
के तदर्थ न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, आदि |
127 | ||
के प्रशासनिक व्ययों का संचित निधि पर भारित होना | 146(3) | ||
को संसद् द्वारा आनुषंगिक शक्तियां प्रदत्त किया जाना | 140 | ||
के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति | 146 | ||
की सहायता में प्राधिकारियों द्वारा कार्य किया जाना | 144 | ||
में अपील के लिए प्रमाण-पत्र | 134क | ||
के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति | 126 | ||
के न्यायाधीशों की नियुक्ति—देखिए न्यायाधीश | |||
राज्य प्रशासन के अधिक खर्च के बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति | 257(4),258(3) | ||
उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां | सातवीं, 1, 77 | ||
अभिलेख न्यायालय | 129 | ||
भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं और विवादों के बारे में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय | 71 | ||
उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों ओर आदेशों का प्रवर्तन | 142(1) | ||
उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि | 138 | ||
उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन | 124 | ||
उच्चतम न्यायालय के व्यय | 146 | ||
के न्यायाधीशों का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना |
374(1) | ||
की शक्तियों और अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना | 135 | ||
में लंबित वादों, अपीलों और कार्यवाहियों का उच्चतम | 374(2) | ||
अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत |
136 | ||
उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश | 127 | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु | 124(2) | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति | 124(2) | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद् या राज्य विधान-मंडल में चर्चा न किया जाना | 121,211 | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का अवधारण | 124(2क) | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा किसी न्यायालय, आदि में अभिवचन या कार्य करने पर उनका निरर्ह होना | 124(7) | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | 124(6) | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, भत्ते आदि | 125(2) | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं | 124(3) | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना | 124(2),परंतुक(ख) | ||
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते | 125(1),दूसरी,घ,9 | ||
सलाह देने की अधिकारिता |
143 | ||
संविधान का निर्वचन अंतर्ग्रस्त होने वाले मामले में अपीली अधिकारिता | 132 | ||
सिविल विषयों में अपीली अधिकारिता | 133 | ||
दांडिक विषयों में अपीली अधिकारिता | 134 | ||
प्रारंभिक अधिकारिता | 131 | ||
उच्चतम न्यायालय की भाषा-देखिए भाषा | |||
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना | 141 | ||
मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिटें जारी करने की |
32 | ||
अवमान के लिए दंड देने की | 129 | ||
अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने की | 137 | ||
भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों में लंबित कार्यवाहियों का उच्चतम न्यायालय को अंतरण | 374(4) | ||
उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति | 128 | ||
उच्चतम न्यायालय के नियम | 145 | ||
उच्चतम न्यायालय का स्थान | 130 | ||
उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत | 136 | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
राज्य | पहली | ||
निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति |
226 | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
के लिए विधान परिषद् | 168 | राज्य | पहली |
संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का |
294-295 | ||
वित्त के अधीन देखिए |
|||
उत्प्रेषण रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 226 | ||
संसद् द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए |
सातवीं,1,7 | ||
अन्य | सातवीं,2,24 | ||
संघ के नियंत्रणाधीन | सातवीं, 1,52 | ||
के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना | 43क | ||
उधार, परिभाषा | 366(4) | ||
वित्त भी देखिए | |||
उपाधियों का अंत |
18 | ||
भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे | 18(2) | ||
राज्य सेवक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट आदि स्वीकार नहीं करेंगे | 18(3) और (4) | ||
राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा | 18(1) | ||
उपखंड,परिभाषा | 366(27) | ||
उपनिवेशन | सातवीं, 2, 18 | ||
परिभाषा |
366(8) | ||
राज्यों का लोक ऋण | सातवीं, 2,43 | ||
संघ का लोक ऋण | सातवीं, 1, 35 | ||
औद्योगिक और श्रम विवाद | सातवीं, 3, 22 | ||
औद्योगिक विवाद, संघ के कर्मचारियों से संबंधित | सातवीं, 1,61 | ||
औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास | सातवीं, 3, 21 | ||
कर—देखिए वित्त
कराधान परिभाषा |
356(28) | ||
मूल |
51क | ||
वित्त के अधीन भी देखिए । | |||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
के लिए विधान परिषद् | 168 | ||
राज्य | पहली | ||
उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना |
43क | ||
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी- देखिए निदेश्क तत्व | |||
अंतरराज्यिक |
सातवीं, 1,81 | ||
पत्तन | सातवीं, 1, 28 | ||
करेंसी, सिक्का निर्माण और वैद्य निविदा | सातवीं, 1,36 | ||
कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण | सातवीं, 2,16 | ||
कारखाने | सातवीं, 3,36 | ||
कार्यपालिका शक्ति--संघ/राज्य | 298 | ||
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कारोबार करने की शक्ति |
53,154,298 | ||
संपत्ति अर्जित करने की शक्ति व्यापार करने की शक्ति |
298 | ||
कारागार |
सातवीं, 3,34 | ||
कीमत नियंत्रण | सातवीं, 3,34 | ||
कुटीर उद्योगों का राज्य द्वारा बढ़ावा | 43 | ||
कृपाण—देखिए मूल अधिकार । | |||
कृषि | सातवीं, 2,14 | ||
कृषि-आय, परिभाषा | 366(1) | ||
कृषि-श्रणिता, मुक्ति | सातवीं, 2,30 | ||
कृषि और पशुपालन, संगठन | 48 | ||
केरल --
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
राज्य | पहली | ||
कौंसलीय प्रतिनिधित्व | सातवीं, 1,11 | ||
खंड, परिभाषा | 366(5) | ||
का विनियम और विकास-- संघ के नियंत्रण के अधीन |
सातवीं, 1,54 | ||
अन्य मामले में | सातवीं, 2,23 | ||
श्रम भी देखिए । | |||
खुले समुद्र या आकाश में की गई जलदस्युताएं और अपराध ; राष्ट्रों की विधि के विरूद्ध अपराध | सातवीं, 1,21 | ||
खेलकूद | सातवीं, 2,33 | ||
ग्राम सभा | 243क | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
विकास बोर्डों की स्थापना के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व | 371(2) | ||
राज्य | पहली | ||
|
सातवीं, 2,25 | ||
साधारण खंड अधिनियम के उपबंधों का संविधान के निर्वचन में लागू होना | 367 | ||
गोला-बारुंद-देखिए आयुध । | |||
गो-वध, राज्य द्वारा प्रतिवेध किया जाना | 48 | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371झ | ||
राज्यक्षेत्र | पहली | ||
ग्राम पंचायतों का राज्य द्वारा गठन | 40 | ||
चंडीगढ़ राज्यक्षेत्र | पहली | ||
प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी |
सातवीं, 1,60 | ||
छावनी | सातवीं, 1,3 | ||
जनगणना | सातवीं, 1,69 | ||
जनजातियां, यायावरी और प्रवासी | सातवीं, 3,15 | ||
जनसंख्या, नियंत्रण और परिवार नियोजन | सातवीं, 3,20क | ||
जन्म और मृत्यु | सातवीं, 3,30 | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
राज्य | पहली | ||
के संबंध में अस्थायी उपबंध | 370 | ||
अंतरराज्यिक नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद |
262 | ||
जल प्रदाय, सिंचाई आदि | सातवीं, 2,17 | ||
संसद् द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग |
सातवीं, 1,24 | ||
अंतरदेशीय | सातवीं, 2,13 | ||
सूची 1 के विषयों से संबद्ध |
सातवीं, 1,94 | ||
सूची 2 और 3 के विषयों से संबद्ध | सातवीं, 3,45 | ||
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति |
233 | ||
न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती | 234 | ||
कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आदि का विधिमान्यकरण | 233क | ||
जिला परिषद् का गठन |
छठी, 2 | ||
जिला परिषद् का विघटन | छठी, 16 | ||
जिला परिषद् द्वारा जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध | छठी, 7 | ||
ग्राम परिषद् या न्यायालय गठित करना |
छठी, 4 | ||
प्राथमिक विद्यालय, आदि स्थापित करना | छठी, 6 | ||
कर अधिरोपित करना और राजस्व, का संग्रहण करना | छठी, 8 | ||
विधियां बनाना | छठी, 3 | ||
जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम बनाना | छठी, 10 | ||
जिला परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति प्रदत्त किया जाना | छठी, 5 | ||
जिला परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का | छठी, 11 | ||
स्वामिस्वों का अंश |
छठी, 9 (1) | ||
जिला बोर्ड | सातवीं, 2,5 | ||
ज्वलनशील द्रव और पदार्थ | सातवीं, 1,53 | ||
डाक-तार | सातवीं 1,31 | ||
डाक-तार और टेलीफोन | सातवीं,1,31 | ||
डाकघर, बचत बैंक | सातवीं, 1,39 | ||
प्रांत, देशी राज्य, राज्य, आदि की परिभाषा |
366(7) | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
राज्य | पहली | ||
भारत से बाहर के स्थानों की |
सातवीं, 1, 20 | ||
अन्य स्थानों की | सातवीं, 2, 7 | ||
तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपदा का विनियमन और विकास |
सातवीं, 1, 53 | ||
खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन | सातवीं, 1, 55 | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
राज्य | पहली | ||
दत्तक-ग्रहण | सातवीं, 3, 5 | ||
दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र | पहली | ||
दंड प्रक्रिया | सातवीं, 3, 2 | ||
द्यूत—देखिए दांव। | |||
दंड विधि | सातवीं, 3, 1 | ||
दांव और द्यूत | सातवीं, 2, 34 | ||
दादरा और नागर हवेली राज्यक्षेत्र | पहली | ||
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी | ||
राज्यक्षेत्र | पहली | ||
दिवालापन—देखिए शोधन अक्षमता । | |||
को वार्षिक संदाय |
290क | ||
केरल राज्य में | 290क | ||
तमिलनाड़ु राज्य में | 290क | ||
देशी राज्य, परिभाषा | 366(15) | ||
दोष, अनुयोज्य | सातवीं, 3, 8 | ||
दोहरा परिसंकट | 20(2) | ||
धन विधेयक—देखिए विधेयक । | |||
धार्मिक विन्यास | सातवीं, 3, 28 | ||
नगर निगम-- | निगम के अधीन देखिए । | ||
नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा |
243य | ||
नगरपालिकाओं का गठन | 243थ | ||
वार्ड-समितियों, आदि का गठन और संरचना | 243ध | ||
नगरपालिकाओं की संरचना | 243द | ||
परिभाषाएं | 243त | ||
नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए निरर्हताएं | 243फ | ||
नगरपालिकाओं की अवधि | 243प | ||
नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन | 243यक | ||
नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व | 243ब |
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
बाहरी कड़ियाँ
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