भारत का संविधान- अनुक्रमणिका
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भारत का संविधान | [अनुक्रमणिका] |
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पहली | पहली अनुसूची |
दूसरी | दूसरी अनुसूची के भाग..........के पैरा.................का उपपैरा............ |
तीसरी | तीसरी अनुसूची |
चौथी | चौथी अनुसूची |
पांचवीं | पांचवीं अनुसूची के भाग.........के पैरा.................का उपपैरा............ |
छठी | छठी अनुसूची |
सातवीं | सातवीं अनुसूची की सूची.......की प्रविष्टि संख्यांक........... |
आठवीं | आठवीं अनुसूची |
नौवीं | नौवीं अनुसूची |
दसवीं | दसवीं अनुसूची |
भारत का संविधान | अनुच्छेद / अनुसूची |
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अंक, संघ के शासकी प्रयोजनों के लिए | 343 (1) |
अंतिम आदेश | 132 (3) |
अंदमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र | पहली |
अधिकरण | |
प्रशासनिक | 323 क |
अन्य विषयों के लिए | 323 ख |
अधिकार-पृच्छा रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति | 32,226 |
देशी राज्यों के साथ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन |
363 |
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन | 329 |
संसद् के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 122 (2) |
राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे | 212 (2) |
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण |
31ख, नौवीं |
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण | 235 |
देखिए लोक सभा | |
संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति |
239ख |
राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति | 213 |
संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति | 123 |
अनन्य आर्थिक क्षेत्र | 297 |
अनुच्छेद, परिभाषा | 366(3) |
अनुदानों के लिए मतदान--
लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर -- लोक सभा द्वारा |
116 |
राज्य विधान-सभा द्वारा | 206 |
के संबंध में प्रक्रिया संसद् में |
115 |
राज्य विधान मंडल में | 205 |
|
|
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन |
244, पांचवीं |
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट | पांचवीं, 3 |
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग की रिपोर्ट | 339 |
अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा | पांचवीं, 6 |
अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार | पांचवीं, 2 |
अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि | पांचवीं, 5 |
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् की स्थापना, आदि | पांचवीं, 4 |
असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र | छठी, 20 |
जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन | 244 (2), छठी |
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और प्रदेशों को लागू होना | छठी, 12 |
असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश | छठी,1 |
स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट | छठी,14 |
प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना | छठी, 13 |
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के दावे |
335 |
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट | 339 |
परिभाषा | 366(24) और (25) |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित न होना | 15 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | 338 |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | 368क |
अधिसूचना | 341 (1) और 342 (1) |
राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना | 341-342 |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवर्द्धन | 46 |
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण-
लोक सभा में |
330 |
राज्य विधान-मंडल में | 332 |
स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का चालीस वर्ष पश्चात न रहना | 334 |
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष मंत्री | 164(1), परंतुक |
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाना | 338 |
परिभाषा |
366(23) |
अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का | 139क |
संधियों आदि का कार्यान्वयन |
सातवीं,1-14 |
अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान | 253 |
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन |
सातवीं, 1-13 |
को बढ़ावा—देखिए निदेशक तत्त्व |
|
परिषद |
263 |
नदी जल विवाद | 262 |
व्यापार या वाणिज्य | 286 |
अखिल भारतीय सेवाएं- देखिए सेवाएं। |
|
खाद्य पदार्थों आदि का |
सातवीं, 3,18 |
की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय |
सातवीं, 1,59 |
संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृति |
31क |
संपत्ति का अनिवार्यत: अर्जन | सातवीं, 3,42 |
किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अर्जन के लिए रकम | 31(1क) |
के लिए सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371क |
राज्यक्षेत्र | पहली |
अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, आदि,- देखिए मूल अधिकार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी देखिए। | |
शिशु और अवयस्क |
सातवीं, 3, 5 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
में एक स्वाशासी राज्य बनाया जाना | 244क |
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371ख |
राज्य | पहली |
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान क्षेत्रों का प्रशासन करना |
छठी, 19 |
ऐसे क्षेत्रों को, जिसमें अनुसूचित जातियां बसीं हुई हैं, परिवर्तित, आदि करना | छठी, 1(2) और |
स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त करना | छठी, 14 |
प्रादेशिक और जिला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना | छठी, 4(4) |
जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना | छठी, 7(2) |
विवाद की दशा में स्वामित्व का अंश अवधारित करना | छठी, 9(2) |
संसद् और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का उस राज्य के किसी स्वशासी क्षेत्र पर लागू न करना | छठी, 12(1)(ख) |
सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिला और प्रादेशिक परिषदों को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना | छठी, 5(2) |
किसी जिला या प्रादेशिक परिषद् को विघटित करने का आदेश करना | छठी, 16 |
स्वशासी जिलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना | छठी, 17 |
स्वशासी क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता विनिर्दिष्ट करना | छठी, 4(3) |
जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यां या संकल्पों को निलंबित करना | छठी, 15 |
|
सातवीं, 2, 6 |
नाविक और समुद्रीय अस्पताल | सातवीं, 1, 28 |
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बारे में |
377 |
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 376 |
फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में | 374 |
विद्यमान विधियों का अनुकूलन | 372(2), 372क |
विद्यमान विधियों का बने रहना | 372 (1) |
फेडरल न्यायालय में |
374(2) |
सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष | 374(3) |
भाग ख राज्यों की प्रिवी कौंसिलों के समक्ष | 374(4) |
राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति | 369 |
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की |
373 |
कठिनाइयों को दूरन करने की | 392 |
लोक सेवा आयोग | 378 |
अरुणाचल प्रदेश राज्य | 371ज |
असम राज्य | 371ख |
आंध्र प्रदेश राज्य | 371घ |
गुजरात राज्य | 371 |
गोवा राज्य | 371झ |
जम्मू-कश्मीर राज्य | 370 |
नागालैंड राज्य | 371क |
महाराष्ट्र राज्य | 371च |
अस्पृश्यता का अंत | 17 |
|
पहली |
परिभाषा | 366(2) |
के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान | 337 |
कुछ सेवाओं में नियुक्ति के बारे में विशेष उपबंध | 336 |
लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंध | 331 |
का राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबंध | 333 |
के विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात् न रहने संबंध विशेष उपबंध | 334 |
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन |
चौथी |
में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना | 371ङ |
की विधान सभा के लिए विशेष उपबंध | 378क |
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध | 371घ |
; आकस्मिकता निधि –देखिए वित्त । | |
;आनुपातिक प्रतिनिधत्व-
एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन |
171(4) |
राष्ट्रपति का निर्वाचन | 55(3) |
राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन | 80(4) |
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन | 66(1) |
;आपात-
वित्तीय आपात की दशा में राज्यों को निदेश |
360(3) |
आपात की दशा में उद्घोषणा | 360(1) |
वित्तीय आपात का प्रतिसंहरण आदि | 360(2) |
आपात के दौरान वाक्-स्वातंत्रय, आदि के अधिकार के उपबंधों का निलंबन | 358 |
आपात के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन | 359 |
मूल अधिकारों के अंतर्गत भी देखिए । | 352 |
आपात की उद्घोषणा | 366(18) |
आपात की परिभाषा | 352(4) और (5) |
आपात की अवधि | 353 |
आपात का प्रभाव | 352(4) |
आपात की उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | 352(2) और (7) |
आपात का प्रतिसंहरण | |
;आपात उपबंध--
आपात किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में |
356 |
आपात उपबंध की कालावधि | 356(4) |
आपात उपबंधों का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना | 356(3) |
आपात उद्घोषणा के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग | 356(2) |
आपात उद्घोषणा का प्रतिसंहरण, उसमें परिवर्तन आदि | 354 |
आपात के दौरान राजस्वोंके वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना | 366(18) |
;आपात की उद्घोषणा-
परिभाषा |
366(18) |
;आय पर कर--
परिभाषा |
366(29) |
आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारुद और विस्फोटक | सातवीं,1,5 |
बनाए रखने के लिए निवारक निरोध |
सातवीं, 3, 3 |
;आसूचना और अन्वेषण-
केन्द्रीय ब्यूरो |
सातवीं,1, 8 |
उच्च न्यायालय, राज्यों में | 214 |
उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होना | 229(3) |
उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का लागू होना | 218 |
;मुख्य न्यायमूर्ति-
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
223 |
मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति - नीचे देखिए मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश | |
;मुख्य न्यायमूर्ति की शक्ति--
कार्यकारी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की |
224(2) |
अपर न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | 224(1) |
उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने की | 229(1) |
उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की | 224क |
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सबंध में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाना | 217(1) |
;मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों की-
सेवानिवृत्ति की आयु |
217(1), 224(3) |
नियुक्ति और पद की शर्तें | 217, 224, 224क |
;का आचरण चर्चा का विषय न होना-
संसद् में |
121 |
राजय विधान-मंडल में | 211 |
की आयु का अवधारण | 217(3) |
द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान | 219 |
के पद छोड़ने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर प्रतिषेध | 220 |
के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं | 217(2) |
को पद से हटाया जाना | 217(1), परंतुक (ख) |
के संबंध में प्रक्रिया | 218 |
द्वारा पद त्याग | 217(1), परंतुक |
यायालय को अंतरण | 222 |
के पद की रिक्ति | 217(1), परंतुक (ग) |
उच्च न्यायालयोंका गठन का संगठन | 216, सातवीं,1, 78 |
अभिलेख न्यायालय | 215 |
उच्च न्यायालय की परिभाषा | 366(14) |
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना | 231 |
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए | 241 |
उच्च न्यायालय की अधिकारिता | 225 |
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार या उसका अपवर्जन | 230, सातवीं,1,79 |
उच्च न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति आदि | 229 |
उच्च न्यायालयों की भाषा देखिए भाषा। | |
;उच्च न्यायालयों की शक्ति-
कुछ रिट जारी करने की |
226 |
अवमान के लिए दंड देने की | 215 |
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की | 227 |
अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति | 224(3) |
उच्च न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित होगा | 235 |
उच्च न्यायालय को कुछ मामलों का अंतरण | 228 |
अंत:कालीन अवधि के बारे में उपबंध | 376 |
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